बिहार राज्य फसल सहायता के लिए अप्लाई कैसे करे 2023

भारतीय कृषि कई समस्याओं से जूझ रही है। ये समस्याएँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसान के जीवन को प्रभावित करती है। भारतीय कृषि पद्धतिया और कृषि की अनेक गतिविधियाँ एक किसान के प्रयास के साथ- साथ समय भी लेती है। भारतीय किसानों के सामने आने वाली समस्याएं जैसे कि फसलों की कटाई की पूरी प्रक्रिया में किसी का ध्यान नहीं जाता है।

जल स्वराज या सिंचाई जल उपलब्धता में आत्मनिर्भरता समय की मांग है। यद्यपि हमारे देश में कुल वर्षा संतोषजनक है। इसका वितरण अत्यधिक विषम है। अधिकांश वर्षा एक वर्ष में 100 घंटों में होती है।

NOTE:- बिहार सरकार बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए epacs.bih.nic.in या pacsonline.bih.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रही है। इस बीमा योजना पंजीकरण से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलों को नुकसान होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

सहायता योजना में निम्न फसलों की भरपाई की जाएगी

  • यदि चने की फसल का नुकसान प्रकृति के कारण होता है तो राज्य के 17 जिलों को भरपाई की जाएगी
  • मसूर की फसल पर 35 जिलों को भरपाई की जाएगी
  • गेहूं तथा मक्का पर राज्य के 38 जिलों को भरपाई की जाएगी
  • चना, मसूर, अरहर, राई, सरसों, ईख, प्याज एवं आलू को जिला स्तर पर अधिसूचित किया जाएंगा।
  • अरहर की फसल पर 22 जिलों को भरपाई की जाएगी
  • ईख की फसल पर 16 जिलों को भरपाई की जाएगी
  • राई तथा सरसों की फसल के लिए  राज्य के सभी जिलों को भरपाई की जाएगी
  • प्याज की फसल पर 14 जिलों को भरपाई की जाएगी तथा आलू की फसल पर 15 जिलों को भरपाई की जाएगी।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ

  • बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत कृषि विभाग अलग से इनपुट अनुदान देता है।
  • इसमें संचित क्षेत्र और असिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर शामिल हैं।
  •  किसी भी किसान को कम से कम 1000 रुपये देने का प्रावधान है।
  •  कटाई के आधार पर फसल के नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिया जाता है।
  •  20 प्रतिशत से कम भले ही आधा प्रतिशत  हानि होने पर 7500 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया जाएगा।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए पात्रता मानदंड

  • आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  •  केवल वही किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके फसल प्राकृतिक आपदाओं, मौसम के कारण खराब हो गई है।
  • खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  •  पहचान पत्र
  •  बैंक पासबुक
  •  कृषि भूमि के कागजात
  •  मोबाइल नंबर
  •  पासपोर्ट आकार का फोटो
  • रैयत कृषक के लिए
    • भू स्वामित्व प्रमाण पत्र
    • स्वघोषणा  प्रमाण पत्र
  • गैर रैयत कृषक के लिए
    • स्व- घोषणा प्रमाण पत्र

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करे?

इस वर्ष फसल में हुए नुकसान का मुआवजा प्राप्त करने के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है, तो निचे दिए गए steps को फॉलो अवश्य करे:

  • ऑफिसियल वेबसाइट का होम पेज इस प्रकार खुलेगा
BIhar Rajya Fasal Yojana Awedan
  • ऊपर दिखाए गए arrow पर क्लिक करे
  • क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज खुलेगा
Bihar Rajya Fasal Yojana Registration
BIhar Rajya Fasal Yojana Panjikaran
  • आधार कार्ड के हाँ के ऑप्शन पर क्लिक कर आधार नंबर दर्ज करे
  • अब आधार कार्ड से रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड (otp) प्राप्त होगा, उसे सत्यापित करे।
  • सत्यापित करने के बाद आपका पंजीकरण प्रक्रिया पूरा हो जाएगा।

रबी फसल की सहायता राशि का भुगतान

राज्य में खरीफ फसल के लिए 34 जिलों का चयन बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किया गया है। सभी जिलों में इस चयन के तहत 16 लाख 30 हजार 288 किसानों का पंजीकरण संपन्न हुआ।

लेकिन जांच के उपरांत यह संख्या कम पाई गई क्योंकि, बिहार राज्य फसल सहायता योजना तहत राशि का भुगतान करने के लिए यह संख्या कम है। बिहार सरकार केवल जांच के उपरांत पात्र पाए गए किसानों को ही लाभ की राशि का भुगतान करेगी।

इस योजना के तहत सभी किसानों की जांच एवं भुगतान की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। फसल की 1% से 20% तक क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर ₹7,000 की सहायता बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों को प्रदान की जाएगी। यदि रबी फसल की क्षति 20% से अधिक होती है, तो अनुदान की राशि ₹10,000 प्रति हेक्टेयर होगी।

संपर्क विवरण

Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana से सम्बंधित सभी आवश्यक जानकारी यहाँ उपलब्ध है, जो आवेदन करने में सहायता प्रदान करता है. यदि आवेदन करने या रिपोर्ट देखने में कोई समस्या हो, रहा हो, तो निचे दिए एड्रेस पर संपर्क करे

  • Helpline Number: 18003456290
  • Email ID: kisanreghelp@gmail.com

सामान्य प्रश्न: FAQs

1) बिहार राज्य फसल सहायता योजना क्या है?

 राज़ फसल सहायता योजना के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से आई आपदा के कारण फसल में हुए नुकसान की वजह से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। इसके लिए आवेदक को स्वयं का पान खाता होना बहुत ज़रूरी है। जिससे किसानों की बर्बाद हुई फसल की भरपाई हो सके।

2) बिहार फसल सहायता योजना का आवेदन करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट किया है?

 फसल सहायता योजना का आवेदन करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट pacsonline.bih.nic.in/fsy है।

3) कैसे चेक करें खाते में मुआवजा का पैसा आया है या नहीं?

  • इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक जाकर पता करना होगा या फिर घर बैठे बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर खाते की पूरी जानकारी लेना होगा।
  • आपके बैंक खाते से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसका मैसेज चेक करें।

4) बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ कौन उठा सकते हैं?

 बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं जिनकी प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है।

5) बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है?

 बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत योजना की सहायता राशि 7500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक प्रदान की जाती है।

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