डिजिटलाइजेशन अवधारणा का समर्थन करते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जनवितरण पोर्टल लॉन्च किया। जिससे राशन कार्ड प्रावधान प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। जिसके माध्यम से राज्य के आवेदक अपने राशन कार्ड के बारे में अपडेट की जांच कर सकते हैं।
यदि आपका नाम Bihar Ration Card सूचि में नही है, या राशन कार्ड गुम हो गया है, या फिर राशन कार्ड में कुछ सुधार करना चाहते है, तो सम्बंधित फॉर्म को भरकर खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग बिहार में जमा कर सकते है। या बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया ऑनलाइन पोर्टल के मदद से राशन कार्ड सम्बंधित कार्य ऑनलाइन सरलता कर सकते है।
NOTE:- राज्य के इलाके को अपना राशन कार्ड उन आधिकारिक पोर्टल से बनाने का विशेष अधिकार दिया गया है। जो न केवल उपयोगकर्ता के समय बल्कि यात्रा व्यय को भी बचाएंगे। Bihar Ration Card के लिए आवेदन करने वाले पंजीकृत उपयोगकर्ता यह जांच सकते हैं कि उनका नाम सूची में उपलब्ध है या नहीं।
बिहार राशन कार्ड के प्रकार
इस प्रणाली के लिए प्रत्येक राज्य के पास एक निर्देशित प्राधिकरण है। बिहार में इस कार्य का प्रावधान बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, सरकार द्वारा किया जाता है। नागरिको द्वारा जमा किए गए आवेदनों के आधार पर उन्हें राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। परिवारों को जारी किए जाने वाले राशन कार्ड मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं:-
- BPL Ration Card:- बीपीएल राशन कार्ड उन परिवारों को जारी किए जाते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। और उनकी पारिवारिक आय 24,000 रुपए प्रति वर्ष से कम है। बीपीएल कार्ड का रंग लाल होता है।
- APL Ration Card:- एपीएल राशन कार्ड गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को जारी किए जाते हैं। और उनकी पारिवारिक आय 24,000 रुपये प्रतिवर्ष से कम है। एपीएल कार्ड नीले रंग का होता है।
- AAY Ration Card:- अन्त्योदय अन्न योजना राशन कार्ड गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए है। यह राशन कार्ड पीले रंग के होते हैं।
- Annapurna Ration Card:- ये राशन कार्ड राज्य के वृद्धावस्था पेंशन भोगियों को जारी किए जाते हैं।
बिहार राशन कार्ड के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- और साथ ही आवेदक के पास वैध अधिवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- ऐसे जोड़े जिनकी हाल ही में शादी हुई है वे नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- विशिष्ट राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को उस विशेष आय वर्ग के अंतर्गत आना चाहिए।
- आवेदक एपीएल एवं बीपीएल समुदाय से होना चाहिए।
बिहार राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज
- भरा हुआ आवेदन पत्र
- निम्नलिखित में से कोई भी सरकारी आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
- निवास प्रमाण
- बैंक पास बुक
- वार्षिक आय विवरण
- हालिका रंगीन पासपोर्ट आकार फोटो
- अन्य प्रासंगिक दस्तावेज
ऑनलाइन बिहार राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें
- बिहार राशन कार्ड के लिए सबसे पहले बिहार खाद्य व असैनिक आपूर्ति निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- होम पेज से राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करे या बिहार राशन कार्ड के लिंक पर क्लिक कर यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करे।
- या सर्किल कार्यालय / S.D.O से आवेदन पत्र प्राप्त करे।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करे।
- इसके बाद अपने परिवार के मुखिया के पासपोर्ट साइज़ की फोटो संलग्न करे।
- राजपत्रित अधिकारी / विधायक / सांसद / नगर पार्षद, निवास के निर्दिष्ट प्रमाण, और पिछले राशन कार्ड के आत्मसमर्पण / विलोपन प्रमाणपत्र द्वारा सत्यापित करे।
- निवास प्रमाण और पिछले राशन कार्ड का आत्मसमर्पण / विलोपन प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- आवेदन फॉर्म में आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
- आवेदन फार्म को निकटतम राशन कार्ड कार्यालय में जमा करें और अपेक्षित शुल्क का भुगतान करें।
- अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्र की जांच की जाएगी। यदि सभी भरे विवरण सही मिले, तो राशन कार्ड आपके पते पर भेजा जाएगा।
बिहार के जिलों की लिस्ट जहाँ राशन कार्ड आवेदन जमा कर सकते है
Araria (अररिया) | Kishanganj (किशनगंज) |
Arwal (अरवल) | Madhubani (मधुबनी) |
Aurangabad (औरंगाबाद) | Monghyr (मुंगेर) |
Banka (बाँका) | Muzaffarpur (मुजफ्फरपुर) |
Begusarai (बेगूसराय) | Nawada (नवादा) |
Bhagalpur (भागलपुर) | Patna (पटना) |
Bhojpur (भोजपुर) | Purnea (पूर्णिया) |
Buxar (बक्सर) | Rohtas (रोहतास) |
Darbhanga (दरभंगा) | Saharsa (सहरसा) |
East Champaran (पूर्वी चम्पारण) | Samastipur (समस्तीपुर) |
Gaya (गया) | Saran (सारन) |
Gopalganj (गोपालगंज) | Shiekhpura (शेखपुरा) |
Jamui (जमुई) | Sheohar (शिवहर) |
Jehanabad (जहानाबाद) | Sitamarhi (सीतामढ़ी) |
Kaimur (कैमूर) | Siwan (सीवान) |
Katihar (कटिहार) | Vaishali (वैशाली) |
Khagaria (खगड़िया) | West Champaran (पश्चिमी चम्पारण) |
शरांश: बिहार राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, की पूरी जानकारी स्टेप by स्टेप इस आर्टिकल में दिया गया है. सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाए और Important Links >> RC Online >> Apply for Online RC पर क्लिक करे. इसके बाद New user registration पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म भरे तथा सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सबमिट कर दे.
सामान्य प्रश्न: FAQs
Q. 1) बिहार में अपना राशन कार्ड कैसे सक्रिय कर सकते हैं?
- निकटतम सर्कल कार्यालय या एसडीओ कार्यालय पर जाये, जहाँ आप राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र को ठीक से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- फॉर्म भरने के बाद उसी कार्यालय में जमा कर दें।
Q. 2) बिहार राशन कार्ड कैसे चेक करें?
- बिहार का राशन कार्ड चेक करने के लिए epds.bihar.gov.in वेब पोर्टल को ओपन करें।
- इसके बाद मेनू में RCMS रिपोर्ट विकल्प को सेलेक्ट करें।
- फिर अपने जिला का नाम, क्षेत्र ग्रामीण या शहरी, ब्लॉक का नाम, ग्राम पंचायत का नाम एवं गांव का नाम सेलेक्ट करें।
- इसके बाद स्क्रीन पर राशन कार्ड खुल जाएगा।
Q. 3) बिहार राशन कार्ड में अपना नाम कैसे देखें?
- ई पीडीएस बिहार में पोर्टल पर जाएं
- RCMS रिपोर्ट विकल्प को चुनें
- अपने जिला का नाम चुनें
- ग्रामीण या शहरी राशन कार्ड चुनें
- अपने ब्लॉक का नाम चुनें
- ग्राम पंचायत का नाम चुनें
- अपने गांव का नाम चुनें
Q. 4) अपना राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
- राशन कार्ड की वेबसाइट पर जाएं
- अपने जिला का नाम सेलेक्ट करें
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र सेलेक्ट करें
- अपने ब्लॉग का नाम चुनें
- ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करें
- राशन कार्ड नंबर को चुनें
- राशन कार्ड डाउनलोड करें
Q. 5) मोबाइल से राशन कार्ड कैसे बनाएँ?
इसके लिए आपको इसकी ऑफिसियल साइट fcs.bih.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अपने क्रोम ब्राउज़र से इस के होमपेज पर Bihar Ration Card ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करें और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। सभी जानकारी भरें और फिर डाक्यूमेंट्स अपलोड करें जो आप से मांगी जाती है।