राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना के लिए आवेदन कैसे करे 2023

Whatsapp ChannelJoin
Telegram channelJoin

परंपरागत रूप से, हिंदू समाज के विवाह को एक संस्कार के नाम की तरह देखा जाता है। लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पारित होने के बाद इसे एक अनुबंध के रूप में माना जा सकता है। हालांकि, अभी भी विवाह मुख्य रूप से जातियों और उपजातियों के पारंपरिक आधार पर होते हैं। इसका मतलब है कि विवाह धर्म, अपनी जड़ों के साथ जाति व्यवस्था से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है।

राजस्थान राज्य में नागरिको के लिए अंतर्जातीय विवाह योजना चल रही है। राज्य में अंतरजातीय विवाह के महत्व को बढ़ाने के लिए सरकार ने राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना शुरू की है। इस प्रकार के विवाह के अर्थ को देखते हुए, लोगों को इसे विवाह रजिस्ट्रार के माध्यम से कानूनी विवाह के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता है. इसलिए, इस पोस्ट में अंतरजातीय विवाह योजना के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया दिया गया है, जिसे फॉलो कर सकते है.

इंटर कास्ट मैरिज योजना राजस्थान क्या है?

राजस्थान सरकार ने राज्य में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना को डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य अंतर्जातीय विवाह के सामाजिक रूप से साहसिक कदम की सराहना करना है।

इस तरह के अंतरजातीय विवाह योजना को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान सरकार विवाहित जोड़े को उनके जीवन के प्रारंभिक चरण में बसने के लिए सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करती है।

हालांकि, Inter Caste Marriage Scheme Rajasthan ने महिला उम्मीदवारों को अंतरजातीय विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया है। या वित्तीय सहायता केवल उन्हीं लड़कियों के लिए उपलब्ध हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी शादी का खर्च वहन नहीं कर सकती। और यह भी कि वे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित है।

राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना का उद्देश्य

  1. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना एक अत्यंत लाभकारी योजना है।
  2.  अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य नवविवाहित जोड़े द्वारा उठाए गए अंतर्जातीय विवाह के सामाजिक रूप से साहसिक कदम की सराहना करना है।
  3.  और जोड़े को अपने विवाहित जीवन के प्रारंभिक चरण में बचने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है।
  4. अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को रोजगार सृजन या गरीबी उन्मूलन योजना के पूर्व योजना के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
  5. राज्य सरकार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत जोड़ों के लिए 50,0000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  6. नवविवाहितों के खाते में यह सहायता आठ वर्ष तक निर्धारित राशि के रूप में प्रदान की जाएगी।
  7. नई संपत्ति के लिए एवं नए सामान की खरीद के लिए 2.50 लाख रुपये दिए जाएंगे।
  8. वार्षिक सहायता का हस्तांतरण केवल एक संयुक्त बैंक खाते के माध्यम से होता है।

NOTE:- अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि घरेलू सामान खरीदने के लिए निकाली जा सकती है। शेष राशि युगल के राष्ट्रीय बैंक संयुक्त खाते से सावधि जमा के रूप में रखी जाएगी। जिसे शादी के 8 साल बाद निकाला जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शादियां अभी भी चल रही है कि नहीं।

इसे भी पढ़े, राजस्थान नवजात सुरक्षा योजना

एससी एसटी अंतर जाति विवाह लाभ

  • डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत पंजीकृत जोड़े को अपने नए घर के विकास के लिए भी आर्थिक मदद मिल सकती है।
  • क्योंकि हमारे समाज के कुछ लोग अभी भी अंतर्जातीय विवाह को अपना समर्थन नहीं देते हैं।
  •  जिससे युवाओं को अंतर्जातीय शादी करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
  •  इसलिए सरकार ने डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर Inter Caste Marriage Scheme Rajasthan को शुरू करके उनका समर्थन किया है।
  • यह योजना राजस्थान राज्य में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देता है।
  • साथ ही यह योजना हमारे समाज में समाजिक समरसता को भी बढ़ाती है।
  • डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना की मदद से युवाओं को अंतर्जातीय विवाह की ओर बढ़ावा देना है, ताकि वे अपने विवाह में खुशी से रह सकें।
  • इस योजना के तहत राजस्थान राज्य सरकार द्वारा नवविवाहित जोड़े को ₹5,00,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • हालांकि, इस योजना की मदद से भेजी गई राशि सीधे दंपत्ति के संबंधित संयुक्त खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना के लिए पात्रता मानदंड

अंतरजातीय विवाह योजना के माध्यम से राजस्थान राज्य सरकार ने समाज की कुरीतियों को भी कम किया है। और इस योजना की मदद से कुछ दिनों बाद जाति व्यवस्था भी दूर हो जाएगी। और सभी लोग भारत के हर एक राज्य में एक रूप में एक श्रेणी के साथ रहेंगे। राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना के लिए पात्रता मानदंड कुछ इस प्रकार है:-

  • इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी को ही मिलेगा।
  • यह योजना केवल तभी लागू होती है जब दुल्हा उच्च जाति वर्ग का हो। और दुल्हन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की लड़कियों से संबंध रखती हो।
  • मानदंड के अनुसार दूल्हे की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • साथ ही, वधू की आयु योजना के मापदंडों के अनुसार 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना के लिए नियम और शर्तें

  • अंतरजातीय विवाह के लिए दुल्हन या दूल्हे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (एससी / एसटी) से संबंधित होना चाहिए
  • विवाह, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार कानूनी होना चाहिए और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
  • कानूनी विवाह होने के लिए जोड़ों को हलफनामा देना अनिवार्य होगा।
  • अंतरजातीय विवाह योजना दूसरी शादी या तलाकशुदा जोड़े के लिए नहीं है।
  • केवल पहली शादी के लिए ही इस योजना का लाभ ले सकते है।
  • सरकार द्वारा कोई वार्षिक आय सीमा तय नहीं की की गई है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
  • आवेदक के पास जिला कार्यालय या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • पति – पत्नी के पास किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता होना चाहिए।

अवश्य पढ़े, राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

अंतरजातीय विवाह योजना के लिए दस्तावेज

डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना की मदद से सरकार निश्चित रूप से राज्य से जातिवाद को दूर करेगी।निम्न स्तर के लोगों के साथ इस योजना के तहत अन्य श्रेणियों के समान व्यवहार किया जा सकता है।

हालांकि इस योजना में लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि दो श्रेणियों में बांटी गई है। ₹5,00,000 की पहली छमाही में और ₹2.5,00,000 लड़की उम्मीदवारों के परिवार को दिए जाएंगे। और बाकी दूल्हे पक्ष के परिवार को दिया जाएगा। गरीब परिवारों के विकास के लिए Inter Caste Marriage Scheme Rajasthan एक अत्यंत लाभकारी योजना प्रतीत हुई है।

  • दूल्हा और दुल्हन दोनों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • शादी में शामिल होने वाले सभी परिवार सदस्यों के लिए आधार कार्ड लाना आवश्यक है।
  • आवेदक के परिवार के पास राशन कार्ड होना चाहिए।
  • लड़की का फोटो पहचान प्रमाण और दूल्हे का फोटो पहचान प्रमाण भी आवश्यक है।
  • लड़का और लड़की दोनों का जन्म प्रमाण पत्र।
  •  मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो भी अनिवार्य है।

राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करे

अंतरजातीय विवाह योजना के तहत लाभार्थियों के लिए उपलब्ध राशि 5,00,000 रुपये होंगी।इस योजना के तहत बहुत से लोगों ने अपने शादियों को पंजीकृत करना शुरू कर दिया है। पिछले वर्ष के रिकॉर्ड के अनुसार राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना के तहत करीब 187 जोड़ों ने पंजीकरण कराया है। और उनके लिए, राजस्थान सरकार नयी शादी के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 87.50 लाख रुपए प्रदान करती है।

हालांकि योजना का लाभ केवल उन्हीं मामलों में मिलता है जिनमें उच्च जाति वर्ग के उम्मीदवारों को निम्न जाति वर्ग के उम्मीदवार से अंतरजातीय विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह करना होता है।

राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

  • वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करने के बाद, “Redirect to SSO” का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। जैसे फोटो में दिखया गया है:
Dr Savitaben Antarjatiye Vivah Yojana
  • यदि आप इस वेबसाइट पर नए यूजर हैं, तो पहले इसमें खुद को रजिस्टर करें।
  • रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें।
  • इसके बाद एसजेएमएस (SJMS) पोर्टल पर क्लिक करे।
  • निचे “राजस्थान अंतरजातीय प्रोत्साहन योजना” की लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।
  • फिर “Apply Online” बटन पर क्लिक करें।
  • apply बटन पर क्लिक करने के बाद एक आवेदन फॉर्म खुलेगा।
  • आवेदन फॉर्म में पूछी गई अपनी सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करे और “Save & Next” बटन पर क्लिक करे।
  • सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दस्तावेज अटैच करने का विकल्प खुलेगा, जिसमें आवश्यक सभी दस्तावेज एवं अपने पार्टनर के साथ शादी वाली फोटो अपलोड करे।
  • अंत में “Submit” बटन पर क्लिक करे।
  • फॉर्म सबमिट के बाद एक एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होगा, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखे।
  • इस प्रकार आप राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना में सफलतापूर्वक आवेदन कर सकते है।

राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करे

  • अंतरजातीय विवाह योजना राजस्थान में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, सबसे पहले डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन के आधिकारिक वेबसाइट से सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर आवेदन पत्र को डाउनलोड करें।
Dr Savitaben Antarjatiye Vivah Yojana Form
  • फॉर्म में पूछी गई जानकारी नियमित रूप से दर्ज करे जैसे:
  • फोटो पहचान प्रमाण प्रतिलिपि और क्षेत्र के पिन कोड के साथ पति / पत्नी का पूरा नाम और पता।
  • 10 वीं कक्षा या current सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र पर उल्लिखित जन्म की पूरी तिथि।
  • फोन नंबर और ईमेल एड्रेस।
  • जाति प्रमाण पत्र पर उल्लिखित पति और पत्नी की जाति का विवरण एवं फोटो कॉपी।
  • शादी का हलफनामा विवरण।
  • आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी एवं दस्तावेज संलग्न करने के बाद जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के कार्यलय में जमा करे।
  • जमा किए गए फॉर्म की जांच सरकारी अधिकारी द्वार किया जाएगा और एक महीने के अंदर राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।

संपर्क विवरण

राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना से सम्बंधित सभी आवश्यक जानकरी यहाँ दिया गया है। लेकिन अभी भी किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो निचे दिए एड्रेस पर संपर्क कर अपनी समस्या सुलझा सकते है।

  • सम्बंधित विभाग का नाम:
    • डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन
  • विभाग का पता: 15, जनपथ, नई दिल्ली-110 001 (भारत)
  • आधिकारिक फोन नंबर:
    • 011- 23320571
    • 011-23320589
  • फैक्स लाइन: 011-23320582
राजस्थान आशा सहयोगिनीराजस्थान भू नक्शा कैसे देखे
राजस्थान कर्ज माफी लिस्टजन आधार कार्ड में बैंक खाता कैसे जोड़े
Whatsapp ChannelJoin
Telegram channelJoin

Leave a Comment