राजस्थान देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.4% के साथ भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित, राजस्थान में विकास की अपार सम्भावनाएं है, जिसका दुर्भाग्य से पर्याप्त रूप से लाभ नहीं उठाया गया है। राज्य अर्थव्यवस्था कि धीमी विकास दर और कम प्रति व्यक्ति आय के साथ एक अविकसित क्षेत्र बना हुआ है।
राजस्थान मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है। लेकिन वर्तमान में राज्य की कृषि कई संकटों का सामना कर रही है। शुष्क जलवायु, किसानों के बीच गरीबी, सूखा, अकाल, ओलावृष्टि, कीट और रोग बाधाएं,ऋणग्रस्त आदि राज्य के किसान के सामने सबसे अधिक बड़ी संकट है।
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना क्या है?
राजस्थान कृषि उपज रहान ऋण योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी योजना है। इस योजना के तहत राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
इस योजना से छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती करना आसान हो जाएगा। सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को 1.5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, इसके अलावा बड़े पैमाने पर कृषि कार्य के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण प्रतिवर्ष 11 प्रतिशत की दर से उपलब्ध कराया जाएगा।
राजस्थान कृषि उपज रहान ऋण योजना की जानकारियां
किसान कृषि के किसी न किसी पहलू में काम करते हैं, सब्जियों अनाज या फल उगाते हैं या फिर दूध, अंडे या मांस के लिए जानवरों को पालते हैं। एक छोटा किसान भूमि के अपेक्षाकृत छोटे टुकड़े पर प्रबंधन करता है उदाहरण के लिए अक्सर विभिन्न फसलें उगाता है और अपने अंडों के लिए मुर्गिया रखता है। कुछ किसान अपने खेतों के मालिक हैं। जबकि अन्य उस जमीन को किराये पर देते हैं जिसपर वे काम करते हैं।
राजस्थान कृषि उपज रहान ऋण योजना के तहत, सरकार जरूरतमंद एवं छोटे और सीमांत किसानों को ऋण उपलब्ध करवाती है।इस योजना के तहत, राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को केवल 3% ऋण बैंक को वापस करना होगा और शेष 7% ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
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Rajasthan Krishi Upaj Rahan Loan Yojana Highlights
योजना का नाम | राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना |
राज्य | राजस्थान |
शुरू की गयी | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा |
विभाग | कृषि विभाग |
लाभार्थी | राज्य के लघु एवं सीमांत किसान |
लॉन्च की गयी | 1 जून 2020 |
ब्याज दर | 11% |
ब्याज राशि का भुगतान | 3% |
उद्देश्य | किसानों को कृषि कार्य हेतु लोन सहायता |
आधिकारिक वेबसाइट | http://www.agriculture.rajasthan.gov.in |
राजस्थान कृषि उपज रहान ऋण योजना का उद्देश्य
- कृषि उपज रहान ऋण योजना, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के किसानों को लाभान्वित करने के लिए शुरू की गई एक अत्यन्त लाभकारी योजना है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आसान किश्तों और कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना है।
- Rajasthan Krishi Upaj Rahan Loan Yojana में राज्य सरकार राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करेगी।
- इस योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसान कम ब्याज दर पर आसान किश्तों के साथ 1.5 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- उच्च स्तरीय कृषि कार्य के लिए राज्य सरकार ने तीन लाख तक की ऋण सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।
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राजस्थान कृषि उपज रहान ऋण योजना का लाभ
- राजस्थान कृषि उपज रहान ऋण योजना का लाभ भी राज्य के किसान नागरिको को ही दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत केवल उन्हीं किसानों को लाभ मिलेगा जो पहले से ही GSS और LAPMS के तहत पंजीकृत हैं।
- Rajasthan Krishi Upaj Rahan Loan Yojana के तहत किसानों को उनकी उपज पर रखकर 1.5 लाख से तीन लाख रुपये तक 3% ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा।
- योजना के तहत समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को ब्याज दर पर 2% की छूट दी जाएगी।
- राजस्थान फसल उपज जीवन यापन ऋण योजनाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार हर साल 50 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्रदान करेगी।
- Rajasthan के वे किसान जिनके पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
राजस्थान कृषि उपज रहान ऋण योजना के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदक को राजस्थान का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना के तहत राज्य के छोटे और सीमांत किसान ही पात्र होंगे।
- जिन किसानों के पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है, उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
- इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य का निवासी किसान ही उठा सकता है।
- राजस्थान राज्य के किसी भी जिले में रहने वाले किसान इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- जो किसान समय पूरा होने पर ऋण चुकाते हैं, उन्हें ब्याज पर अतिरिक्त 2% की छूट दी जाएगी।
राजस्थान कृषि उपज रहान ऋण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड ( Applicant’s Aadhaar card)
- पहचान पत्र ( Identity card)
- पता प्रमाण ( Address proof)
- बैंक खाता पासबुक (जिन बैंक से ऋण लिया जाना है उस बैंक में खाता होना चाहिए) ( Bank account passbook)
- फसल संबंधित दस्तावेज ( Crop related documents)
- भूमि मोबाइल नंबर से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज ( Important documents related to land mobile number)
- पासपोर्ट साइज फोटो ( Passport size photograph)
राजस्थान कृषि उपज रहान ऋण योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करे
Krishi Upaj Rahan Loan Yojana के तहत अब किसान अपनी उपज को जीवित रखकर मात्र 3% ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकेंगे। जबकि 7% ब्याज राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण कोष से वहन किया जाएगा।
पहले केवल 2% ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता था।ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्यों को छोटे और सीमांत किसानों के लिए 1.50 लाख रुपये और बड़े किसानों के लिए तीन लाख रुपये ऋण के रूप में दिया जाएगा।
किसान को उसकी कृषि उपज की राशि का 70% तक ऋण मिलेंगे। इससे किसान की तत्काल वित्तीय जरूरतें पूरी होंगी। किसान अपनी फसल को बाज़ार में अच्छी कीमत पर बेच सकेंगे। सभी पात्र आवेदक जो इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें सभी निर्देशों को ध्यान से पालन करना होगा।
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ऑनलाइन राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना में आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- ऑफिसियल वेबसाइट से कृषि उपज रहन ऋण योजना के ऑप्शन में क्लिक करे।
- क्लिक करने के बाद एक आवेदन फॉर्म open होगा
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम ,मोबाइल नंबर, पता, बैंक विवरण, जिला, क्षेत्र, फसल, भूमि, आधार कार्ड नंबर, आदि दर्ज करे।
- सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करे
- सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- इस तरह Rajasthan Krishi Upaj Rahan Loan Yojana में आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा
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