यह सच है कि तेजी से बढ़ रही जनसंख्या रोजगार दर से मेल नहीं खा पा रही है।शिक्षित बेरोजगार युवाओं का एक बड़ा वर्ग है। उनमें से कुछ काफी महत्वाकांक्षी हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में गहरी रुचि रखते हैं। आकांक्षी युवाओं की सहायता के लिए सरकार ने एक वित्तीय योजना मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की है।
योजना के आवेदन, निपटान और वास्तविक समय की निगरानी के लिए एकल मंच प्रदान करने के लिए NIC यूपी राज्य केंद्र द्वारा एंड टु एंड कंप्यूटीकरण के साथ एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है। अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यूपी युवा स्वरोजगार के लिए आवेदन कर सकते है, जिसकी प्रक्रिया इस पोस्ट में उपलब्ध है.
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है?
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना यूपी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थी को 25,00,000 प्रदान किए जाएंगे। जिसमें वे अपने उद्योग खोल सकते हैं और अन्य लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं।
श्री आशीष रस्तोगी, वैज्ञानिक ‘डी’ NIC ने समारोह में उपस्थित सभी संयुक्त आयुक्तों और जिलाधिकारियों को विस्तृत प्रस्तुति दी है। इस योजना में दो क्षेत्र है अर्थात औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ कैसे उठाए?
- इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के पुरुष और महिलाएं लाभान्वित होंगे।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को दो क्षेत्रों में बांटा गया है, औद्योगिक क्षेत्र सेवा क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिकतम ऋण राशि 25,लाख और सेवा क्षेत्र का 10 लाख है। इन दोनों क्षेत्रों के लिए मार्जिन मनी कुल ऋण राशि का 25% है।
- उत्तर प्रदेश के शिक्षित युवा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- 21% अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के बेरोज़गारों को लाभ दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की मदद से यदि एक व्यक्ति अपना उद्योग शुरू करता है तो वह कई लोगों को रोजगार दे सकता है।
- ऋण मिलने के बाद जो लोग लागत प्रभावी इकाइयों पर काम करेंगे उन्हें सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- सरकारी नौकरी के कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- इस योजना का पात्र होने के लिए आवेदक को किसी भी बैंक से ऋण धारक पात्र नहीं होना चाहिए।
- किसी अन्य सरकारी रोजगार योजना का लाभार्थी पात्र नहीं हैं।
- आवेदकों के पास एक बैंक खाता होना चाहिए और एक बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
- आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्थान या सरकारी संस्थान में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
- आवेदकों को कम से कम 10 वीं पास होना चाहिए।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड ( Applicant’s Aadhar Card)
- पते का प्रमाण ( Address proof)
- पहचान पत्र ( Identity card)
- शैक्षिक योग्यता का प्रमाणपत्र ( Certificate of education qualification)
- परियोजना रिपोर्ट/व्यवसाय योजना ( Project report/ Business plan)
- आयु प्रमाणपत्र ( Age certificate)
- जाति प्रमाण पत्र ( Caste certificate)
- पैन कार्ड ( Pan card)
- बीपीएल राशन कार्ड ( BPL Ration card)
- मोबाइल नंबर ( Mobile number)
- पासपोर्ट साइज फोटो ( Passport size photo)
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
उत्तर प्रदेश राज्य के युवाओं को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निचे सरल स्टेप्स दिया गया है जिसे वो फॉलो कर सकते है:
- सबसे पहले उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने इस प्रकार का होम पेज खुलेगा।
- होम पेज से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का आप्शन दिखाई देगा
- नए पेज पर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करे।
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद सामने पंजीकरण फॉर्म खुलेगा।
- फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे योजना, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी राज्य, जिला आदि दर्ज करे।
- अंत में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आप युवा स्वरोजगार योजना में सफलतापूर्वक आवेदन कर सकते है।
ऑफलाइन मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन कैसे करे?
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- जिला व्यापारी और उद्योग केंद्र से संपर्क करें:- पात्र आवेदक को पास के जिला व्यापारी और उद्योग केंद्र पर जाना होगा।
- आवेदन पत्र एकत्र करें:- विभाग के संबंधित प्राधिकारी आवेदक को आवेदन पत्र जारी करेंगे।
- विवरण पूरा करें:- आवेदक को आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरना होगा।
- फार्म जमा करें:- अब सही ढंग से भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसी जिला व्यापारी एवं उद्योग केंद्र में जमा करें।
- आवेदन सत्यापन:- फिर आपका आवेदन पत्र सत्यापन के लिए संबंधित बैंक को भेज दिया जाएगा।
Note:- सत्यापन के बाद, आवेदक इस योजना से जुड़े सभी बैंको से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
युवाओं ने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है और अपने आवेदन की स्थिति देखना चाहते है, उसके लिए निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करे:
- सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद सामने होम पेज खुलेगा।
- होम पेज पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के विकल्प पर क्लिक करे।
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद नीचे आवेदन की स्थिति के लिए आवेदन संख्या दर्ज करे।
- इसके बाद अपने आवेदन की स्थिति जाने के बटन पर क्लिक करे।
- इस तरह आवेदन की स्थिति सरलतापूर्वक देख पाएँगे।
Yuva Swarozgar Yojana का सिलेक्शन प्रोसेस
- आवेदन पत्र 30 दिन के अंदर चयन समिति को भेजे जाएंगे।
- हर विभाग के कार्यालय प्रमुख आवेदन पत्र का सत्यापन करेंगे।
- इसके सन्दर्भ में बैंकों को लोन से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी।
- जिला स्तर पर कलेक्टर, जिला पंचायत, जिला रोजगार अधिकारी आदि की बैठक करके लोन पास होने का निर्णय लिया जाएगा।
- लोन पास होने के 14 दिन के अंदर लोन की राशि प्रदान की जाएगी।
हेल्पलाइन नंबर और ईमेल
किसी भी प्रकार के योजना से सम्बंधित सवाल के जवाब करने के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर, ईमेल ID व एड्रेस आदि पर contact करे
- फ़ोन नंबर – 91(512) 2218401, 2234956
- ईमेल ID – dikanpur[at]nic[dot]in, dikanpur[at]gmail[dot]com
- पता – उद्योग निदेशालय, ग्रांट ट्रंक रोड कानपुर, उत्तरप्रदेश
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