पीएम श्रम योगी मानधन में आवेदन कैसे करे 2023

PM shram Yogi mandhan Yojana सरकारी की एक योजना है, जो असंगठित श्रमिकों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। असंगठित श्रमिक में ज्यादातर घर पर काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खुद के अकाउंट वर्कर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, चमड़ा श्रमिक या सामान अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक आदि शामिल है। देश में ऐसे लगभग 42 करोड़ असंगठित कामगार है।

यह एक स्वेच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹3000 प्रति माह के न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी और यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी का परिवार पेंशन के रूप में 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?

15 फरवरी 2019, को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, एक पेंशन के रूप में शुरू की, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा और यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होगी।

योजना का कार्यान्वयन कॉमन सर्विस सेंटर, ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से होगा। पेंशन का भुगतान एलआईसी द्वारा किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा फरवरी 2019 में असंगठित क्षेत्र के गरीब मज़दूरों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष की आयु तक शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभ

अंशदायी और स्वेच्छिक पेंशन योजना के तहत व्यक्ति नीचे दिए गए लाभों के हकदार हैं:-

  • न्यूनतम पेंशन ( Minimum Pension) :- जो व्यक्ति इस योजना का हिस्सा है, वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं।
  • पारिवारिक पेंशन (Family Pension) :- यदि ग्राहक इस पेंशन के कार्यकाल के दौरान मर जाते हैं, तो इस योजना के तहत मिलने वाली पारिवारिक पेंशन का 50% अब उनके पति या पत्नी को प्रदान किया जाएगा। केवल अभिदाता का जीवन साथी ही पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं।
  • यदि ग्राहक जो नियमित रूप से योजना में योगदान कर रहा है किसी भी कारण से 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उनके पति या पत्नी के पास या तो योजना को जारी रखने का विकल्प होता है, जो नियमित रूप से योगदान करते हैं या निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकते हैं।

श्रम योगी मानधन योजना का लाभ कौन नहीं ले सकते

  • राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य
  • राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य
  • संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति
  • कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य
  • आयकर का भुगतान करने वाले लोग

श्रम योगी मानधन योजना के प्रमुख लाभार्थी

  • छोटे और सीमांत किसान
  • भूमिहीन खेतिहर मजदूर
  • चमड़े के कारीगर
  • बुनकर
  • सफाई कर्मी
  • मछुआरे
  • पशुपालक
  • घरेलू कामगार
  • सब्जी तथा फल विक्रेता
  • प्रवासी मजदूर
  • ईट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले
  • निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्य करने वाले

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए पात्रता मानदंड

योजना की सदस्यता लेने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:-

  • व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • उम्मीद्वार की मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
  • व्यक्तियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), कर्मचारी राज्य बीमा निगम(ESIC), या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(NPS) के तहत कवर नहीं किया जाना चाहिए।
  • उम्मीद्वार आय करदाता नहीं होना चाहिए।
  • व्यक्तियों के पास एक सक्रिय मोबाइल नंबर, एक आधार नंबर और एक बचत बैंक खाता होना चाहिए।

PMSYM योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

PM shram Yogi mandhan Yojana में आवेदन हेतु इन निचे दिए गए सभी दस्तावेजो की आवश्यकता होती है. अतः इन्हें आवेदन करने के समय साथ रखे.

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • पत्र व्यवहार का पता
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

ऑफलाइन पीएम श्रम योगी मानधन के लिए आवेदन कैसे करे

  • Pmsym yojna के अंतर्गत offline आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर visit करे 
  • जरुरी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड,  बचत खाता / जन धन बैंक खाता विवरण (IFSC कोड के साथ) की फोटोकॉपी सुनिश्चित करे
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को CSC केंद्र पर साथ ले जाए
  • इसके पश्चात् अपने सभी दस्तावेज़ों को सीएससी अधिकारी के पास जमा करे
  • उसके बाद एजेंट आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भर देगा.
  • सभी प्रक्रिया हो जाने के बाद सत्यापित फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित रखे.
  • इस तरह आपका आवेदन हो जाएगा

ऑनलाइन श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करे

सर्वप्रथम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
होम पेज पर ‘क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ’ के option पर क्लिक करे
क्लिक करने के बाद Self Enrollment के ऑप्शन पर क्लिक करे
ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करे उसके बाद Proceed के बटन पर पुनः क्लिक करे
उसके बाद अपना नाम, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड को दर्ज करने के पश्चात् और “जेनरेट ओटीपी” विकल्प पर क्लिक करे
ओटीपी दर्ज कर सत्यापित करें
इसके बाद आवेदन फॉर्म भरना होगा, जेपीईजी फॉर्म में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करे.
इसके बाद प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित कर ले

श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत परिवार को मिलने वाला लाभ

यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु पेंशन की प्राप्ति के दौरान हो जाएँ, तो उस स्थिति में लाभार्थी के पति या पत्नी को पेंशन का 50% हिस्सा प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा यदि लाभार्थी द्वारा नियमित अंशदान किया गया हो और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही किसी कारणवश लाभार्थी स्थाई रूप से अक्षम हो और इस योजना के अंतर्गत अपना योगदान जारी रखने में असमर्थ है, तो इस स्थिति में उसके पति या पत्नी द्वारा नियमित रूप से भुगतान करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

बचत बैंक खाते/जनधन खाते से ऑटो डेविड सुविधा के माध्यम से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल होने की तिथि से 60 वर्ष की आयु तक केंद्र सरकार पेंशन खाते में बराबर का अंशदान देगी।

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पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs

Q. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट सीएससी वी एल ई को ओपन करे. होम पेज से रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाए और लॉग इन करे. इसके बाद श्रम योगी के के लिंक पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म भरे और सम्बंधित विभाग में जमा कर दे.

Q. पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए कौन पात्र है?

देश के वैसे मजदुर जिनका इनकम 15,000 रुपए से अधिक से अधिक न हो. तथा उनका आयु 18 से 40 वर्ष के बिच होने चाहिए. इसके अलावे, उन्हें किसी भी प्रकार के सरकारी भत्ता जैसे पेंशन न मिलता हो, तो वैसे लोग श्रम योगी मानधन के लिए पात्र होंगे.

Q. श्रम योगी मानधन योजना की न्यूनतम पेंशन कितना है?

पीएम श्रम मानधन स्कीम के तहत न्यूतम पेंशन तिन हजार रूपये प्रति महिना है. यदि उम्मीदवार की आयु आधिक है, तो पेंशन इससे अधिक भी प्रति महिना मिल सकता है.

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