PM shram Yogi mandhan Yojana सरकारी की एक योजना है, जो असंगठित श्रमिकों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है।असंगठित श्रमिक में ज्यादातर घर पर काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खुद के अकाउंट वर्कर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, चमड़ा श्रमिक या सामान अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक आदि शामिल है। देश में ऐसे लगभग 42 करोड़ असंगठित कामगार है।
यह एक स्वेच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹3000 प्रति माह के न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी और यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी का परिवार पेंशन के रूप में 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
15 फरवरी 2019, को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, एक पेंशन के रूप में शुरू की, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा और यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होगी।
योजना का कार्यान्वयन कॉमन सर्विस सेंटर, ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से होगा। पेंशन का भुगतान एलआईसी द्वारा किया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा फरवरी 2019 में असंगठित क्षेत्र के गरीब मज़दूरों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष की आयु तक शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है।
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लाभार्थी की मृत्यु के बाद योजना का स्टेटस
यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी का पति, पत्नी पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए आश्रम योजना के लिए आवेदन करने के लिए लागू है और आश्रम कार्ड प्राप्त करने के लिए ई श्रम कार्ड पंजीकरण ऑनलाइन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
असंगठित क्षेत्र के कार्यों की अनिश्चित प्रकृति के कारण, निकास प्रावधनों को लचीला रखा गया है। जैसे कि ग्राहक समय से पहले बाहर निकल सकता है और राशि बचत बैंक खाता दर पर ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana के Key features
- योजना की परिपक्वता पर, एक व्यक्ति ₹3000 की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। पेंशन राशि धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने में मदद करेगी।
- यह योजना असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को एक श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) मैं लगभग 50 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
- 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति माह ₹55 से ₹200 के बीच मासिक योगदान देना होगा।
- एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है।प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाती है।
Shram Yogi Mandhan Yojana Highlights
योजना का नाम | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना |
Category | Central govt. scheme |
Launched By | Finance Minister Mr. Piyush Goyal |
योजना की घोषणा | 01 फरवरी 2019 |
योजना की शुरुआत | 15 फरवरी 2019 |
लाभार्थी | असंगठित क्षेत्रो के श्रमिक |
पेंशन राशि | 3,000 रूपये प्रति माह |
जमा की जाने वाली राशि | 55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह |
No of beneficiary | 10 Crore approximate |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
योजना का स्टेटस | Active |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://maandhan.in/shramyogi |
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श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत परिवार को मिलने वाला लाभ
यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु पेंशन की प्राप्ति के दौरान हो जाएँ, तो उस स्थिति में लाभार्थी के पति या पत्नी को पेंशन का 50% हिस्सा प्रदान किया जाएगा।
इसके अलावा यदि लाभार्थी द्वारा नियमित अंशदान किया गया हो और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही किसी कारणवश लाभार्थी स्थाई रूप से अक्षम हो और इस योजना के अंतर्गत अपना योगदान जारी रखने में असमर्थ है, तो इस स्थिति में उसके पति या पत्नी द्वारा नियमित रूप से भुगतान करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
बचत बैंक खाते/जनधन खाते से ऑटो डेविड सुविधा के माध्यम से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल होने की तिथि से 60 वर्ष की आयु तक केंद्र सरकार पेंशन खाते में बराबर का अंशदान देगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से निकासी
असंगठित श्रमिकों की रोजगार योगिता की कठिनाइयों और अनिश्चित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, योजना के निकास प्रावधनों को लचीला रखा गया है।
- यदि लाभार्थी 10 वर्ष से कम की अवधि के भीतर ही इस योजना से बाहर निकलते हैं, तो लाभार्थी के अंशदान का हिस्सा ही उसे बचत बैंक ब्याज दर के साथ वापस किया जाएगा।
- यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवन साथी नियमित योगदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का आधार होगा या लाभार्थी के योगदान को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके बाहर निकलने का हकदार होगा।
- यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और 60 वर्ष से पहले किसी भी कारण से स्थायी रूप से असक्षम हो गया है , और योजना के तहत जारी रखने में असमर्थ हैं, तो उसका पति या पत्नी नियमित योगदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का या योजना से बाहर निकलने का हकदार होगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभ
अंशदायी और स्वेच्छिक पेंशन योजना के तहत व्यक्ति नीचे दिए गए लाभों के हकदार हैं:-
- न्यूनतम पेंशन ( Minimum Pension) :- जो व्यक्ति इस योजना का हिस्सा है, वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं।
- पारिवारिक पेंशन (Family Pension) :- यदि ग्राहक इस पेंशन के कार्यकाल के दौरान मर जाते हैं, तो इस योजना के तहत मिलने वाली पारिवारिक पेंशन का 50% अब उनके पति या पत्नी को प्रदान किया जाएगा। केवल अभिदाता का जीवन साथी ही पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं।
- यदि ग्राहक जो नियमित रूप से योजना में योगदान कर रहा है किसी भी कारण से 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उनके पति या पत्नी के पास या तो योजना को जारी रखने का विकल्प होता है, जो नियमित रूप से योगदान करते हैं या निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकते हैं।
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श्रम योगी मानधन योजना का लाभ कौन नहीं ले सकते
- राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य
- राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य
- संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति
- कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य
- आयकर का भुगतान करने वाले लोग
PM Shram Yogi Mandhan Yojana के प्रमुख लाभार्थी
- छोटे और सीमांत किसान
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर
- चमड़े के कारीगर
- बुनकर
- सफाई कर्मी
- मछुआरे
- पशुपालक
- घरेलू कामगार
- सब्जी तथा फल विक्रेता
- प्रवासी मजदूर
- ईट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले
- निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्य करने वाले
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए पात्रता मानदंड
योजना की सदस्यता लेने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:-
- व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- उम्मीद्वार की मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
- व्यक्तियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), कर्मचारी राज्य बीमा निगम(ESIC), या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(NPS) के तहत कवर नहीं किया जाना चाहिए।
- उम्मीद्वार आय करदाता नहीं होना चाहिए।
- व्यक्तियों के पास एक सक्रिय मोबाइल नंबर, एक आधार नंबर और एक बचत बैंक खाता होना चाहिए।
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PMSYM Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़
PM shram Yogi mandhan Yojana में आवेदन हेतु इन निचे दिए गए सभी दस्तावेजो की आवश्यकता होती है. अतः इन्हें आवेदन करने के समय साथ रखे.
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पत्र व्यवहार का पता
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
श्रम योगी मानधन योजना कॉन्ट्रिब्यूशन चार्ट
entry Age | Superannuation Age | Member’s monthly contribution (Rs) | Central Govt’s monthly contribution (Rs) | Total monthly contribution (Rs) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
नामांकन और सुविधा केंद्रों की प्रक्रिया
योजना मे शामिल होने के इच्छुक अभी दाताओं के पास आधार संख्या ,बचत बैंक खाता और सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए। व्यक्तियों को निकटतम CSC, SPV जाना चाहिए और स्वयं प्रमाण के आधार पर अपना नामांकन कराना चाहिए।
इस योजना के तहत नामांकन करने के लिए ग्राहकों को अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण प्रदान करना होगा। योजना के पहले महीने के लिए योगदान राशि का भुगतान नकद में किया जाना चाहिए और भुगतान की पुष्टि के लिए एक रसीद दी जाएगी।
सभी एलआईसी शाखाएँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन( EPFO), कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय(ESIC), और केंद्रीय और राज्य श्रम कार्यालय असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजना की सभी विशेशताओं और विवरण को समझाने में मदद करेंगे।
PM shram Yogi mandhan Yojana में रजिस्ट्रेशन मुख्दोयतः प्रकार से कर सकते है. इस योजना अंतर्गत लाभार्थी ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों तरीके से पंजीकरण करा सकते है.
ऑफलाइन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करे
- Pmsym yojna के अंतर्गत offline आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर visit करे
- जरुरी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, बचत खाता / जन धन बैंक खाता विवरण (IFSC कोड के साथ) की फोटोकॉपी सुनिश्चित करे
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को CSC केंद्र पर साथ ले जाए
- इसके पश्चात् अपने सभी दस्तावेज़ों को सीएससी अधिकारी के पास जमा करे
- उसके बाद एजेंट आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भर देगा.
- सभी प्रक्रिया हो जाने के बाद सत्यापित फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित रखे.
- इस तरह आपका आवेदन हो जाएगा
ऑनलाइन श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करे
सर्वप्रथम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ |
होम पेज पर ‘क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ’ के option पर क्लिक करे |
क्लिक करने के बाद Self Enrollment के ऑप्शन पर क्लिक करे |
ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करे उसके बाद Proceed के बटन पर पुनः क्लिक करे |
उसके बाद अपना नाम, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड को दर्ज करने के पश्चात् और “जेनरेट ओटीपी” विकल्प पर क्लिक करे |
ओटीपी दर्ज कर सत्यापित करें |
इसके बाद आवेदन फॉर्म भरना होगा, जेपीईजी फॉर्म में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करे. |
इसके बाद प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित कर ले |
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