प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसल के नुकसान की वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है. इसलिए, किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दी गई.
प्रधानमंत्री फसल बीमा, किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक मदद करती है. जिससे किसानों को ज्यादा नुकशान उठाने की न आवश्यकता पड़े.
यह योजना भारत के प्रत्येक राज्य में संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करती है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रशासन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित एवं संचालित किया जाता है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 फरवरी को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है।
इसे पहले की दो योजनाओं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (National agricultural Insurance scheme) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनाको उनकी सर्वोत्तम विशेषताओ को शामिल करके और उनकी अंतनिर्हित कमियों को दूर करके एक राष्ट्र एक योजना थीम के अनुसार तैयार किया गया था।
इसका उद्देश्य किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करना और पूर्ण बीमा राशि के लिए फसल आश्वासन दावे का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए पात्रता
- भारत के सभी किसान इस योजना के लिए पात्र है.
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमा के तहत अपनी ज़मीन पर की गयी खेती का बीमा करवा सकते है
- साथ ही उधार ली गयी ज़मीन पर की गयी खेती का भी बीमा करवा सकते है.
- जिस जमीन पर कभी बिमा नही कराया है उस पर बिमा सुनिश्चित कर सकते है.
PMFBY के आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- किसान का आई डी कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक खाता
- किसान का एड्रेस प्रूफ (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ,पासपोट, वोटर ID कार्ड)
- खेत मालिक के साथ इकरार की फोटो कॉपी
- खेत का खाता नंबर /खसरा नंबर के पेपर
- आवेदक का फोटो
- किसान द्वारा फसल की वुआई की तारीख
ऑनलाइन पीएम फसल बीमा के लिए आवेदन कैसे करे?
- Pradhanmantri Fasal Bima Yojana में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अपना अकाउंट बनाए
- ऑफिसियल वेबसाइट से रजिस्ट्रेंशन के विकल्प पर क्लिक करे
- अकाउंट बनाने के बाद पुनः लॉग इन करे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आवेदन फॉर्म पर क्लिक करे
- फॉर्म खुलने के बाद फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करे
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद “सबमिट” पर क्लिक करे. स्क्रीन पर सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा
फसल बीमा के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करे?
- इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले बीमा कंपनी के कार्यालय में जाए.
- उसके बाद कृषि विभाग से फसल बीमा योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करे.
- फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी भरें और साथ ही दस्तावेजों को भी अटैच करें.
- इसके बाद आवेदन फॉर्म को सभी दस्तावेजों के साथ कृषि विभाग में जमा करे.
- आवेदन फॉर्म के साथ प्रीमियम राशि का भुगतान करें और रेफरेंस नंबर प्राप्त करें.
- इस रेफरेंस नंबर से आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, जो आवेदन की स्थिति बताएगा.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गतिविधि कैलेंडर
गतिविधि कैलेंडर | खरीफ | रबी |
अनिवार्य आधार पर लोनी किसानों के लिए स्वीकृत ऋण। | अप्रैल से जुलाई तक | अक्टूबर से दिसम्बर तक |
किसानों के प्रस्तावों की प्राप्ति के लिए कट ऑफ़ तारीख (ऋणदाता और गैर-ऋणदाता)। | 31 जुलाई | 31 दिसम्बर |
उपज डेेटा प्राप्त करने के लिये कट आफ तारीख | अतिंम फसल के एक महीने के भीतर | अतिंम फसल के एक महीने के भीतर |
PMFBY रबी सीजन 2022 – 23 के लिए प्रीमियम की राशि
यह समय अनुसार बदलता रहता है. इसलिए, अधिक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट https://pmfby.gov.in पर जाए.
फसल का नाम | प्रति हेक्टेयर प्रीमियम की राशि |
गेहूं | Rs 11000.90 |
जौ | Rs 661.62 |
सरसों | Rs 681.09 |
चने | Rs 505.95 |
सूरजमुखी | Rs 661.62 |
PMFBY प्रति हेक्टेयर बीमित राशि
फसल का नाम | प्रति हेक्टेयर बीमित राशि |
गेहूं | Rs 67460 |
जौ | Rs 44108 |
सरसों | Rs 45405 |
चने | Rs 33730 |
सूरजमुखी | Rs 44108 |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमा की इकाई
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर लागू किया जाएग,यानी व्यापक आपदाओं के लिए प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए परिभाषित क्षेत्र, इस धारणा के साथ कि बीमा की एक इकाई में सभी बीमित किसानों को फसल के लिए “अधिसूचित क्षेत्र”के रूप में परिभाषित किया जाएगा।
- समय के साथ, बीमा की इकाई अधिसूचित फसल के लिए समरूप जोखिम प्रोफ़ाइल बाला भूभाग ( Good mapped) /भू मानचित्र ( homogenous) क्षेत्र हो सकता है।
- स्थानीय आपदाओं के जोखिम और परिभाषित जोखिम के कारण फसल के बाद के नुकसान के लिए बीमा की इकाई व्यक्तिगत किसान का प्रभावित बीमित क्षेत्र होगा।
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पूछे जाने वाले प्रश्न
Q. किसान फसल बीमा योजना क्या है?
पीएम फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की स्थिति में किसानों को किफायती दर पर इंश्योरेंस कवर प्रदान करती है.
Q. फसल बीमा का वेबसाइट क्या है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑफिसियल वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ है. जहाँ से ऑनलाइन आवेदन के लिए फॉर्म भी भर सकते है.
Q. फसल बीमा का प्रीमियम कितना है?
अधिकतम प्रीमियम सभी खरीफ खाद्य और तिलहन फसलों के लिए 2%, वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% है.