आवास मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। एक सामान्य नागरिक के लिए एक घर का मालिक समाज में महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा स्थिति प्रदान करता है। एक आश्रयहीन व्यक्ति के लिए, एक घर उसके अस्तित्व में एक गहरा सामाजिक परिवर्तन लाता है, उसे एक पहचान प्रदान करता है, इस प्रकार उसे अपने तत्काल सामाजिक परिवेश के साथ एकीकृत करता है।
लक्ष्य के अनुसरण में 2023 तक सभी के लिए इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के रूप में संशोधित किया गया है और मार्च 2016 के दौरान अनुमोदित किया गया है।
Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana के तहत 2023 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर और शीर्ण घरों में रहने वाले सभी लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्या है 2023
Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, भारत में ग्रामीण गरीबों के लिए आवास प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है।2015 में शहरी गरीबों के लिए एक सामान योजना और 2023 तक सभी के लिए आवाज के रूप में शुरू की गई थी। 1985 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यकर्मों में से एक के रूप में शुरू की गई थी।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत, घरों के निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों में 120,000 और कठिन क्षेत्रों में 7130,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये घर शौचालय जैसी सुविधाओं से सुसज्जित है। एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, और पेयजल ( अन्न योजनाओं के साथ अभीसरन जैसे स्वच्छ भारत अभियान शौचालय, उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस कनेक्शन, सौभाग्य योजना बिजली कनेक्शन,)।
प्रत्येक आईवीआई हाउस ( IAY) के साथ स्वच्छता शौचालय और धुआं रहित चूल्हा का निर्माण करने की आवश्यकता है जिसके लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान और राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना ( जो अब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना है) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
Note:-
1985 से चल रही है यह योजना गांव में लोगों को अपना घर खुद बनाने के लिए सब्सिडी और नकद सहायता प्रदान करती है।
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Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana Highlights
योजना का नाम | प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना |
संबंधित विभाग | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
शुरुआत | राजस्व सरकार द्वारा |
योजना आरंभ की तिथि | वर्ष 2015 |
ऑनलाइन आवेदन की तिथि | Available Now |
योजना का प्रकार | Central Govt. Scheme |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
लाभार्थी | देश के नागरिक |
उद्देश्य | House For all |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pmayg.nic.in/ |
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का इतिहास
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) के हिस्से के रूप में 1985 में शुरू की गई, इंदिरा आवास योजना (IAY) को 1989 में जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर लिया गया था और 1 जनवरी 1996 से एक स्वतंत्र योजना के रूप में काम कर रही है।1993-94 में यह गैर अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए भी योजना का विस्तार किया गया।
1995 से 1996 तक इस योजना को आगे विधवाओं या कार्रवाई में मारे गए रक्षाकर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए विस्तारित किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने की इच्छा रखते हैं।
हालांकि यह केवल 1983 में था कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी के तहत अनुसूचित जाति SC अनुसूचित जनजाति ST और मुक्त बंधुआ मज़दूरों के लिए आवास निर्माण के लिए एक केंद्रित कोष स्थापित किया गया था। कार्यक्रम RLEGP इसने वित्तीय वर्ष 1985-86 में IAY को जन्म दिया।
इंदिरा आवास योजना 1985 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी द्वारा शुरू की गई थी। और 2015 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के रूप में पूर्ण गठित की गई थी।
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प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना की विशेषताएं
- Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana के अंतर्गत 1 करोड़ आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए जगह को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया जायेगा, जिसमे रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल होगा।
- इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रो में इकाई सहायता 1.20 लाख रूपये है और पर्वतीय क्षेत्रो में इकाई सहायता 1.30 लाख रूपये होगा।
- Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana की कुल लागत 1 ,30 075 करोड़ रूपये है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 60 :40 के अनुपात में वहन की जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार का निर्धारण SECC 2011 के आकड़ो के आधार पर किया जायेगा।
- किसी राज्य में दुर्गम क्षेत्र का वर्गीकरण राज्य सरकारों के द्वारा किया जाएगा। वर्गीकरण किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत राज्य में मौजूदा वर्गीकरण के आधार पर और मापदंड पर आधारित कार्यप्रणाली का प्रयोग करते हुए किया जायेगा।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों को उनके निजी जीवन के लिए सम्मानजनक गुणवत्ता के घर के उन्नयन या निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकार की दृष्टि सभी अस्थायी घरों को बदलने की है।
Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो के कमज़ोर वर्गों के लोगो स्वयं का पक्का घर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान के साथ-साथ पक्का शौचालय बनाने के लिए 12,000 रूपये की सहायता भी दी जाएगी।
इस योजना की प्रमुख आंकड़े इस प्रकार है:
EWS | LIG | MIG आई | MIG II |
अधिकतम होम लोन राशि | 3 लाख तक रूपये | 3-6 लाख रुपये | 6-12 लाख रू |
ब्याज़ सब्सिडी | 6.50% | 6.50% | 4.00% |
अधिकतम ब्याज़ सब्सिडी राशि | 2,67,280 रुपये | 2,67,280 रुपये | 2,35,068 रू |
अधिकतम कारपेट एरिया | 30 Sq. m. | 60 Sq. m. | 160 Sq. m. |
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प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- महिलाएं किसी भी जाति या धर्म की
- मध्यम वर्ग 1
- मध्यम वर्ग 2
- अनुसूचित जाति
- अनुसूचित जनजाति
- कम आय वाले लोग
- इस योजना के पहले चरण में (2016-17 से 2018-19 तक) 92% का लक्ष्य हासिल किया गया है।
Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana वर्तमान प्रावधान
2011 के बजट के अनुसार, वामपंथी चरमपंथी(LWE) जिलों पर विशेष ध्यान देने के साथ बीपीएल परिवारों के लिए घरों के निर्माण के लिए(IAY) के लिए आवंटित कुल धन 100 अरब निर्धारित किया गया है।
Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana 2020 के तहत केंद्र सरकार समतल भूमि पर पक्के मकान के निर्माण के लिए ₹1,20,000 की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और पहाड़ी में पक्के घर के निर्माण के लिए सरकार ₹1,30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana का प्रभाव
1985 से अब तक इस योजना के तहत 25.2 मिलियन घरों का निर्माण किया जा चुका है। भारत निर्माण चरण एक परियोजना के तहत 60,00,000 घरों को लक्षित किया गया था और 2005- 06 से 2008- 9 तक वास्तव में 7.1 मिलियन घरों का निर्माण किया गया था। अतिरिक्त भारत निर्माण चरण के तहत 12 मिलियन घरों के निर्माण या नवीनीकरण की योजना है।
2001 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कुल ग्रामीण आवास की कमी 14.825 मिलियन घरों की थी।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की फंडिंग पैटर्न
Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana के तहत, यूनिट सहायता की लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा किया जाना है।
कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मैदानी इलाकों में 1,20,000 रुपए और पहाड़ी राज्यों/कठिन इलाकों में 1,30,000 रुपये/ चयनित आदिवासी और पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना IAP की इकाई सहायता दी जाती है। वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड राज्यों और सभी 82 बामपंथी उग्रवाद वाले जिलों की पहचान पहाड़ी क्षेत्रों के रूप में की जाती है। इकाई का आकार 25 वर्गमीटर है जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए एक समर्पित क्षेत्र शामिल हैं।
लाभार्थी मनरेगा से 90 दिनों के अकुशल श्रम का हकदार है।लाभार्थी को घर के निर्माण के लिए ₹70,000 तक का ऋण लेने की सुविधा दी जाएगी जो वैकल्पिक है।धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित की जाएगी।
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प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना समूह का खाता
कुछ पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना एसईसीसी से जानकारी का उपयोग करके सहायता के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान और उनकी प्राथमिकता सूची ग्राम सभा को प्रस्तुत की जाएगी ताकि उन लाभार्थियों की पहचान की जा सके जिन्हें पहले सहायता दी गई है या जो अन्य कारणों से अपात्र हो गए हैं, अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।
ग्राम सभा द्वारा भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से कुल सूची से लाभार्थियों की वार्षिक सूची की पहचान की जाएगी। मूल सूची में प्राथमिकता के किसी भी परिवर्तन के कारणों के साथ ग्राम सभा को लिखित रूप में औचित्य देना होगा।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की कार्यान्वयन
ग्रामीण आवास की कमी के 75% भार और गरीबी अनुपात के 25% भार के आधार पर राज्यों को धन आवंटित किया जाता है। आवस की कमी 2001 की जनगणना के आधार पर भारत के महापंजीयक के आधिकारिक प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार है।
इस योजना के बेहतर प्रशासन में सहायता के लिए जुलाई 2010 में आवास सॉफ्ट नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए पात्र कौन है?
नीचे दी गई सभी श्रेणियाँ स्वचालित रूप से पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत शामिल है:-
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कच्चे मकान की सूची सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में आवास अभाव पैरामीटर के आधार पर तैयार की जाती है।
- फिर ग्राम सभा और पंचायत स्तर से इस सूची की पुष्टि की जाती है, SECC 2011 के मापदंडों से बाहर रहने वाले किसी भी घर को हटाना या जोड़ सकते हैं।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत कच्चे मकानों में 1,2 कमरों की कच्चे छत शामिल हैं।
- बिना किसी आश्रय के परिवारों को पीएम आवास योजना या पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभ प्रदान किए जाते हैं।
- भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले निराश्रितों को की हम आवास योजना ग्रामीण के तहत कवर किया गया है।
- मैनुअल मेहतर भी शामिल है।
- Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana के तहत आदिम आदिवासी समूहों को शामिल किया गया है।
- कानूनी रूप से रिहा किए गए बंधुआ मजदूर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आते हैं।
Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana के लिए कौन पात्र नहीं है?
भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुल 13 पैरामीटर है और 0,1,2 कमरे और कच्चे छत वाले घर परिवार में से किसी एक को इस योजना से बाहर रखा गया है:-
- जिन परिवारों में दो, तीन, यह चार पहिया और मोटर चालित नाव को पीएम आवास योजना ग्रामीण से बाहर रखा गया है।
- मशीनीकृत पहिया यह चौपहिया कृषि या संबद्ध उपकरण रखने वाले परिवारों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना से बाहर रखा गया है।
- ₹50,000 की सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक को भी पीएम आवास योजना ग्रामीण से बाहर रखा जाता है।
- किसी भी सरकारी कर्मचारी वाले परिवारों को भी बाहर रखा जाता है।
- अगर परिवार का कोई सदस्य प्रतिमाह ₹10,000 से अधिक कमा रहा है, तो ऐसे परिवार को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है।
- जो लोग आयकर का भुगतान कर रहे हैं वे भी पीएम आवास योजना ग्रामीण में शामिल नहीं है।
- पेशेवर करदाताओं को भी प्रधानमंत्री आवास योजना से बाहर रखा गया है।
- जिनके पास लैंडलाइन फ़ोन है वे भी पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- जिनके पास रेफ्रिजरेटर है वे भी पीएम आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि के भू धारकों को भी बाहर रखा जाता है।
- दो या अधिक फसल मौसमों के लिए पांच एकड़ या अधिक सिंचित भूमि शामिल नहीं है।
- 7.5 एकड़ सिंचित या सिंचित दोनों की कुल भूमि वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से बाहर रखा गया है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- आवेदक का पहचान पत्र
- आवेदक का बैंक खाता
- बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करे?
इस योजना के अंतर्गत सिर्फ वही ग्रामीण क्षेत्र के लोग आवेदन कर सकते है जिनका नाम 2011 सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना सूचि में उपलब्ध होगा। अगर सूचि में आपका नाम उपलब्ध है, तो क्षेत्रीय पंचायत से अपना ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन यूज़रनाम तथा पासवर्ड प्राप्त करे और PMAY Gramin 2023 के तहत अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवेदन तीन चरणो में पूरा किया जायेगा। निचे दिए गई steps को फॉलो कर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करे।
रजिस्ट्रेशन पहला चरण
- सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना की ओफिसिअल वेबसाइट पर जाएँ।
- होम पेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा।
- होम पेज पर आपको DATA ENTRY का विकल्प दिखाई देगा।
- इसके बाद DATA ENTRY पर क्लिक करे।
- Data Entry के विकल्प पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा।
- इसके बाद PMAY Rural ऑनलाइन आवेदन लॉगिन लिंक खुलेगा, वहाँ पंचायत तथा ब्लॉक स्तर से मिला हुआ यूज़र नाम पासवर्ड की मदद से पंजीकरण लॉगइन करे और अपने यूजरनाम और पासवर्ड को change करे।
- इसके बाद PMAY Online Login पोर्टल पर 4 विकल्प दिखाई देगा:
- पहला, PMAY G ऑनलाइन आवेदन।
- दूसरा,आवास आप द्वारा खींची गयी फोटो का सत्यापन।
- तीसरा, स्वीकृति पत्र डाउनलोड करना।
- चौथा, FTOके लिये ऑर्डर शीट तैयार करना।
- इन चारो विकल्प में से पहले वाले विकल्प यानि PMAY G ऑनलाइन पंजीकरण पर क्लिक करके पंजीकरण फॉर्म को ओपन करे।
दूसरा चरण: रजिस्ट्रेशन
- PMAY G के पंजीकरण फॉर्म को ओपन करने के बाद पंजीकरण फॉर्म में चार प्रकार डिटेल्स दिखाई देगा:
- पहला, Personal Details
- दूसरा, Bank A/C Details
- तीसरा, Convergence Details
- चौथा, Details From Concern Office
- इस सभी विकल्पों को ध्यानपूर्वक भरे।
- पंजीकरण के प्रथम भाग में लाभार्थी पंजीकरण की सभी सूचनाएं दर्ज करे तथा मुखिया का चयन करके उससे सम्बंधित सभी जानकारी दर्ज करे।
- इस तरह आपका दूसरा चरण पूरा हो जाएगा।
रजिस्ट्रेशन तीसरा चरण
- फाइनल चरण में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के आवेदन फॉर्म को उपयोग करने के लिए के पोर्टल को यूज़र और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करे।
- पंजीकरण फॉर्म को भरने के लिए पंजीकरण फॉर्म पर क्लिक करे।
- फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करे।
- जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें।
- इस तरह आप प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना बेनिफिशियरी डिटेल देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- होम पेज पर स्टेकहोल्डर्स के टैब पर क्लिक करे।
- इसके बाद पुनः आई ए वाई/पीएमएवाईजी बेनेफिशरी के लिंक पर क्लिक करे।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज open होगा।
- यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करे।
- इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करे।
- बेनेफिशरी डिटेल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी।
प्रधान मंत्री ग्रामीण अवसज योजना की रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- होम पेज से “आवाससॉफ्ट” के टैब पर क्लिक करे।
- इसके बाद रिपोर्ट्स के लिंक पर क्लिक करे।
- रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज open होगा
- इस पेज से अपनी आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट पर क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Helpline Number
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ उपलब्ध कराया गया है। यदि अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो निचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर या एड्रेस पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
- Toll-Free Number- 1800116446
- Email Id- support-pmayg@gov.in
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