पीएम किसान मानधन के लिए आवेदन कैसे करे 2023

सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को उनके बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 31 मई 2019 को प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना शुरू की है. जब उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं हो और देखभाल करने के लिए न्यूनतम कोई भी बचत उपलब्ध नहीं हो, तो वैसे स्थिति से निपटने के लिए Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana बेहद सहायक होता है.

इस योजना के अंतर्गत देश के छोटे और सीमांत किसानो को 60 साल की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह 3,000 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। इसका लाभ सिर्फ वही उठा सकते है जिन्होंने पहले से पंजीकरण सुनिश्चित करा रखा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप उपलब्ध जिसे फॉलो कर आवेदन कर सकते है.

पीएम किसान मानधन योजना क्या है?

यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी और यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का पति या पत्नी 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।

योजना की परिपक्वता पर, एक व्यक्ति रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। 3000/-. पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने में मदद करती है।

यह योजना असंगठित क्षेत्रों के उन श्रमिकों के लिए एक श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान करते हैं। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान देना होगा। एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाती है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की विशेषता

  • 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें 3000/- प्रदान किया जाएगा।
  • सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 60 साल की उम्र तक पहुंचने तक किसानों को पेंशन फंड में प्रवेश की उम्र के आधार पर 55 रुपये से 200 रुपये का मासिक योगदान देना होगा।
  • मासिक योगदान नामांकन तिथि के रूप में हर महीने उसी दिन दिया जाएगा। लाभार्थी तिमाही, 4-मासिक या अर्ध-वार्षिक आधार पर अपने योगदान का भुगतान करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। इस तरह के योगदान नामांकन की तारीख के रूप में ऐसी अवधि के उसी दिन देय होंगे
  • योजना में अलग से अंशदान करने पर पति/पत्नी भी 3000/- रुपये की अलग पेंशन पाने के पात्र हैं।
  • यदि सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद किसान की मृत्यु हो जाती है, तो पति या पत्नी को पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। किसान और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद, संचित राशि को पेंशन फंड में वापस जमा किया जाएगा।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ कैसे ले?

  • लाभार्थी के साथ-साथ पति/पत्नी भी इस योजना के लिए पात्र हैं और कोष में अलग से अंशदान करके 3000/- रुपये की अलग पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
  • यदि लाभार्थी की सेवानिवृत्ति तिथि से पहले मृत्यु हो जाती है, तो पति या पत्नी शेष योगदान का भुगतान करके इस योजना को जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर पति या पत्नी जारी नहीं रखना चाहते हैं, तो किसान द्वारा ब्याज सहित कुल योगदान का भुगतान पति या पत्नी को किया जाएगा।
  • यदि पति/पत्नी नहीं है, तो नामांकित व्यक्ति को ब्याज सहित कुल अंशदान का भुगतान किया जाएगा।
  • यदि सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद किसान की मृत्यु हो जाती है, तो पति या पत्नी को पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। किसान और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद, संचित राशि को पेंशन फंड में वापस जमा किया जाएगा।
  • नियमित योगदान करने में चूक के मामले में, लाभार्थियों को निर्धारित ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान करके योगदान को नियमित करने की अनुमति है। पहले अवैतनिक योगदान से 1 महीने तक, कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। बिना किसी ब्याज के पेंशन के भुगतान के लिए तीन भुगतान चक्रों की मांग उठाई जाएगी।

PM किसान मान धन योजना की पात्रता

  • लघु और सीमांत किसान (एसएमएफ) – एक किसान जिसके पास संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है।
  • आवेदक की आयु18- 40 वर्ष की बिच होनी चाहिए।
  • जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर या उस से कम की भूमि है वे इस योजना के लिए पात्र है।

कौन प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए पात्र नहीं हैं

निम्न प्रकार के किसान इस योजना के पात्र नही है:

  • राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना आदि जैसी किसी भी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आने वाले एसएमएफ।
  • वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रधानमंत्री लघु व्यपारी मान-धन योजना (पीएम-एलवीएम) का विकल्प चुना है
  • सभी संस्थागत भूमि धारक तथा
  • संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक

पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजन में आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेजो की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • खेत की खसरा खतौनी
  • बैंक खाते की पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

पीएम किसान मानधन योजना में आवेदन कैसे करे?

देश के इच्छुक छोटे और सीमांत किसान पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत आवदेन करने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करे:

Step 1: सबसे पहले अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र (CSC ) पर जाए और आवश्यक documents के बारे में पता करे
Step 2: अपने सभी दस्तावेज़ों को VLE को देना होगा और ग्राम स्तर उद्यमी को एक निश्चित राशि का भुगतान करे
Step 3: VLE आधार कार्ड को आपके आवेदन पत्र से जोड़ेगा और व्यक्तिगत विवरण तथा बैंक विवरण भरेगा
Step 4: पात्रता शर्तों के लिए स्व-प्रमाणन किया जाएगा
Step 5: सिस्टम सब्सक्राइबर की उम्र के अनुसार देय मासिक योगदान की स्वतः गणना करेगा।
Step 6: नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म मुद्रित किया जाएगा और ग्राहक द्वारा आगे हस्ताक्षर किए जाएंगे। वीएलई इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा।
Step 7: एक अद्वितीय श्रम योगी पेंशन खाता संख्या (स्पैन) उत्पन्न होगी और श्रम योगी कार्ड मुद्रित किया जाएगा।

इस तरह आपका आवेदन सफलतापूर्वक पीएम किसान मानधन योजना में हो जाएगा

ऑनलाइन पीएम किसान मानधन योजना में आवेदन कैसे करे

  • आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन पेज खुल खुलेगा जहाँ आपको लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के लिए अपना फोन नंबर दर्ज करे ताकि पंजीकरण में नंबर से जोड़ा जा सके।
  • अन्य सभी पूछी गयी जानकारी जैसे नाम ,पता ,मोबाइल नंबर ,कैप्चा कोड आदि भरे और जनरेट OTP पर  क्लिक करे।
  • OTP नंबर खली बॉक्स में भरे और Next पर करे क्लिक करे।
  • Next करने के बाद आपके समपने एक आवेदन फॉर्म इस प्रकार प्रदर्शित होगा।
Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana form
  • इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे ईमेल, मोबाइल नंबर के साथ-साथ अपना व्यक्तिगत विवरण और बैंक विवरण आदि को सावधानीपूर्वक भरे और सबमिट बटन पर क्लिक करे।
  • इसके बाद receipt का प्रिंट लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित करे।

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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना प्रीमियम का भुगतान

इस योजना में शामिल सभी लाभार्थियों को प्रतिमाह एक विशेष नियम के अनुसार प्रीमियम भी देना होता है। वैसे लाभार्थी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, उन्हें हर महिना 55 रूपये तथा जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है, उन्हें 200 रूपये का प्रीमियम भुगतान करना होता है। प्रीमियम का भुगतान करने वाले किसान ही इस योजना का लाभ 60 वर्ष की आयु होने के बाद सरलता से उठा सकते है.

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana के लाभार्थी का बैंक खाता होने के साथ खाते से आधार कार्ड का लिंक होना सबसे महत्वपूर्ण है. यदि खाते से आधार कार्ड लिंक नही है तो आपके अकाउंट में पैसे ट्रान्सफर नही किए जाएँगे.

किसान मानधन योजना हेल्पलाइन नम्बर

इस योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार के समस्या के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई हेल्पलाइन नंबर पर contact कर हल प्राप्त कर सकते है.

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare

Government of India

  • Helpline: 1800-3000-3468
  • E-Mail: support@csc.gov.in

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana में शिकायत या समस्या व्यक्त करने के लिए फ़ोन और ईमेल दोनों की सुविधा उपलब्ध है.

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