राज्य सरकार समय- समय पर किसानों के हित के लिए कई सरकारी योजनाएं शुरू करती है।राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा मुफ्त ट्रैक्टर और कृषि यंत्र योजना शुरू की गई है।फ्री साइड से खेतों में कटाई, थ्रेसिंग और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी की सुविधा प्रदान की जाएगी।
आपको बता दें कि अब तक 10,000 से अधिक किसानों ने निशुल्क निदेशक एवं कृषि मशीनरी प्राप्त करने के लिए आवेदन कर चूके हैं और उनका आदेश भी संबंधित कंपनी को प्राप्त हो चुका है। इस योजना के तहत किसान कंपनी के तहत पंजीकृत हो चूके हैं।
NOTE:- अगर कोई किसान राजस्थान फ्री ट्रैक्टर योजना का लाभ लेना चाहता है तो, 9282222885 नंबर पर एसएमएस भेजकर Jfarm Services से संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या किसी भी डिवाइस के लिए एसएमएस कर सकते हैं।
Table of Contents
राजस्थान मुफ्त ट्रैक्टर योजना क्या है?
कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न संकट और लॉकडाउन के बीच राजस्थान में किसानों को ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी की सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराने की राज्य सकार की योजना से 4,000 से अधिक किसान लाभान्वित हो चूके हैं।
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि इस योजना के तहत अब तक करीब 4,000 किसानों को 8,000 घंटे से अधिक की सेवा दी जा चुकी है। यह फ्री सर्विस 30 जून तक जारी रहेंगी।
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि किसान ‘फ्री रेंट ट्रैक्टर योजना’ का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए किसानों को 9282222885 पर एसएमएस के जरिए Jfarm Services से संपर्क करना होगा। या फिर किसान, गूगल प्ले स्टोर से Jfarm Services मोबाइल ऐप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं।
राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2023
राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के माध्यम से सभी सीमांत और छोटे किसानों को कृषि के लिए अच्छे उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी किसानों को ट्रैक्टर, ट्रॉली, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, रोटावेटर, थ्रेशर आदि उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा।
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि इस योजना का सर्वाधिक लाभ सीकर जिले के किसानों ने प्राप्त किया है। जहाँ 3000 किसानों ने 12,000 घंटे से अधिक की सेवा ली है। इसी प्रकार अलवर में 2576 किसानों को 7876 घंटे, जयपुर में 1780 किसानों को 5806,भरतपुर में 12591 किसानों को 3291,अजमेर में 938 किसानों को 3162 घंटे का समय दिया गया है।
इसी तरह जोधपुर के 3578 से 925 किसानों को, झालावाड़ के 3513 से 860 किसानों को, नागौर के 3526 से 855 किसानों को, टोंक के 2882 किसानों में से 805 घंटे किसानों को प्रदान किया गया है।
Rajasthan Free Tractor & Krishi Yantra Yojana 2023 Highlights
योजना का नाम | Rajasthan Free Tractor & Krishi Yantra Yojana |
लॉन्च की गयी | मुख्यमंत्री आशिक गहलोत जी द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के सीमांत किसान |
योजना का लाभ | योजना के अंतर्गत कृषि मशीनरी की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान करना |
मुख्य उद्देश्य | किसानों को मुफ्त ट्रैक्टर और कृषि यंत्र उपलब्ध कराना |
आवेदन और बुकिंग प्रक्रिया | मोबाइल नंबर से |
राज्य | राजस्थान |
आधिकारिक वेबसाइट | agriculture.rajasthan.gov.in |
इसे भी पढ़े, राजस्थान पालनहार योजना
राजस्थान मुफ्त ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना का उद्देश्य
- कोरोना वायरस महामारी के कारण हाल ही में हुए लॉकडाउन की वजह से आम आदमी के साथ- साथ किसानों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है।
- लॉकडाउन से किसान काफी परेशानी में हैं और उनकी आर्थिक स्थिती इतनी गिर गई है कि वे सुचारु रूप से खेती भी नहीं कर पा रहे है।
- इन सभी समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को मुफ्त ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी योजना का लाभ देने का फैसला किया है।
- ई- कृषि मशीन अनुदान राजस्थान किसान कृषि यंत्र के तहत शुरू किया गया है।
- कोरोना संक्रमण एवं लॉकडाउन के कारण कृषि कार्य में आ रही कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए आर्थिक रूप से कमजोर लघु एवं सीमांत कृषकों को इस योजनाअन्तर्गत कटाई,थेसिंग, एवं अन्य कृषि गतिविधियों के लिए निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरण किराये पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसान की कृषि और उनकी आय में वृद्धि करना है। और इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों की समस्याओं को कम करना है।
- सीएम गहलोत की पहल पर मुफ्त ट्रैक्टर और कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की योजना जरूरतमंद किसानों के लिए काफी मददगार साबित होंगी।
NOTE:- कोरोना संकट के बीच किसानों को राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री की पहल पर अब तक 18,000 जरूरतमंद किसानों को मुफ्त ट्रैक्टर और कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की योजना का लाभ मिल चुका है। इन किराएदारों को 60,000 घंटे से ज्यादा की फ्री सर्विस दी जा चुकी है।
राजस्थान मुफ्त ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना के लाभ
- राजस्थान कृषि मशीनरी सब्सिडी योजना- इस योजना का लाभ राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान किया जाएगा।
- सबसे पहले राज्य के इच्छुक और जरूरतमंद किसान जो इस योजना का लाभ लेना चाहते है कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करना होगा।
- राज्य के जिन किसानों को लॉकडाउन के कारण कृषि संबंधित कार्य करने में परेशानी हुई है या समस्या का सामना करना पड़ा है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा कृषि कार्य निशुल्क करने के लिए ट्रैक्टर और थ्रेशर दिया जाएगा।
- कृषि यंत्र सब्सिडी योजना राजस्थान- इस योजना के तहत राज्य के लगभग 4000 किसानों को 8000 घंटे तक की सेवा दी गई है, और जरूरतमंद किसान लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- कृषि को बढ़ाने और आधुनिक कृषि करने के लिए किसानों को कृषि यंत्रों का सहारा लेना होगा, बिना कृषि यंत्रों की मदद से किसान को अधिक उपज नहीं मिल सकती, यानी इस योजना से किसानों को काफी लाभ मिलेगा।
- इस योजना के तहत कृषि को किस्त श्रेणी के अनुसार 40-50 प्रतिशत अनुदान दिया जा सकता है।
अवश्य पढ़े, राजस्थान नवजात सुरक्षा योजना
राजस्थान मुफ्त ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना की मुख्य विशेषताएं
- Rajasthan Free Tractor & Krishi Yantra Yojana राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यन्त लाभकारी योजना है।
- यह सुविधा बीकानेर और दौसा जिलों में शुरू की गई है।
- कृषि मशीनरी योजना का लाभ छोटे एवं जरूरतमंद किसानों को दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत राज्य के किसानों को मुफ्त ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- राज्य सरकार सभी किसानों के उपकरणों पर 45-50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने पर भी काम कर रही है। ताकि किसान को कम कीमत में एक आदर्श वाहन मिल सके।
- पात्र किसानों की मांग पर कंपनी के पंजीकृत ट्रैक्टर एवं थ्रेशर के माध्यम से सेवा प्रदान की जा रही है।
- इसमें लगभग 5,00,000 ट्रक और 20,000 ट्रैक्टर जुड़े हुए हैं, जो किसानों के उत्पादों जैसे अनाज, दाल, सब्जी, फल आदि को मंडियो, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे आदि पर प्रतिस्पर्धी दरों पर ले जाएंगे।
Rajasthan Free Tractor & Krishi Yantra Yojana के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदक को राजस्थान का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- इस योजना के तहत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर, छोटे और सीमांत किसान पात्र होंगे।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले आवेदक या किसान के पास अपने नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए।
किसान के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदक के पास कृषि भूमि स्वयं के नाम पर होनी चाहिए एवं अविभाजित परिवार की दशा में राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम होना आवश्यक है।
- सभी वर्ग के किसान लाभान्वित होंगे।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला, बीपीएल, सीमांत लघु और मध्यम वर्ग किसानों को वरीयता दी जाएगी।
- पात्र किसानों को “पहले आओ पहले पाओ”के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित कर अनुदान दिया जाएगा।
- ऐसे किसानों को वरीयता दी जाएगी, जिन्हें आज तक विभाग की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है।
- ट्रैक्टर चालित कृषि मशीनरी अनुदान प्राप्त करने हेतु ट्रैक्टर का पंजीयन आवेदक के नाम होना चाहिए।
- विभाग के किसी भी योजना में एक प्रकार की कृषि मशीनरी ( जैसे बीज,हल, थ्रेशर आदि) पर तीन वर्ष की अवधि में केवल एक वर्ष किसान को अनुदान देय होगा।
- एक किसान को सभी योजनाओं में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन विभिन्न प्रकार की कृषि मशीनों पर अनुदान दिया जा सकता है।
कृषि मशीनरी अनुदान वितरण कार्यक्रम
ई कृषि यंत्र में आधुनिक कृषि मशीनरी के योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तिलहन और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन और कृषि मशीनरी करण् पर उप मिशन द्वारा बढ़ावा दिया गया है। योजनाओं के प्रावधनों के अनुसार किसानों की श्रेणी के अनुसार स्वीकृत कृषि यंत्रों की खरीद पर 40-50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
अनुदान दावा विभाग के स्थानीय/अधिकारियों द्वारा प्रमाणित सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु आवेदन के साथ किसान को जन आधार कार्ड/आधार कार्ड की प्रति, बचत खाता पासबुक की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज़ बनाना अनिवार्य है।
इसे भी पढ़े, राजस्थान स्कॉलरशिप योजना
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना अनुदान देय
- भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार किसानों को चिन्हित कृषि यंत्रों पर निर्धारित सीमा तक अनुदान दिया जा सकता है।
- आपूर्ति स्रोत ( Supply Source) :- अनुदान का भुगतान राज्य के किसी भी जिले में अधिकृत/पंजीकृत करें विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समितियां पंजीकृत निर्माता/विक्रेता से कृषि मशीनरी करने पर ही देय होगा।
- कृषि अनुदान राजस्थान ( Agriculture Grant Rajasthan) :- अनुदान प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र में स्थित ई मित्र कियोस्क पर निर्धारित/लागू शुल्क, आदि कोई हो जमा करके सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन प्रतियों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी जिले के कीओस्क की सूची www.emitra.gov.in पर देखी जा सकती है।
- यदि किसान द्वारा अन्य जिलों के पंजीकृत स्रोतों से मशीनें खरीदी गई है, तो अनुदान के दावे के साथ किसान को उस जिले के पंजीकृत आपूर्ति स्रोत का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना अनुदान दावा निपटान
- किसानों की सब्सिडी दावे का भुगतान उनके बैंक खाते में ऑनलाइन किया जाएगा।
- कृषि अनुदान राजस्थान अन्य जिलों के पंजीकृत स्रोतों से किसानों द्वारा सीधी खरीद के दावे का भुगतान उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
- सब्सिडी राशि का भुगतान सीधे पंजीकृत निर्माताओं/विक्रेताओं को नहीं किया जाएगा।
- उपर्युक्त कृषि यंत्र अनुदान वितरण योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी/सहायक निदेशक/निर्देशक एवं जिला परिषद कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
अनुदान आवेदन की अंतिम तिथि:- मशीन खरीदने के बाद संबंधित किसान को बिल की एक प्रति बिना किसी देरी के अनुदान के लिए कार्यालय में जमा करनी होगी। किसान को संबंधित वित्तीय वर्ष में अनुदान के लिए पात्र माना जाएगा।
राजस्थान मुक्त ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
जो किसान राजस्थान मुफ्त ट्रैक्टर योजना के तहत खुद को पंजीकृत करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड या संकलन करने होंगे जो आवेदन के दौरान अनिवार्य है:
- आधार कार्ड (Aadhaar card)
- निवास प्रमाण पत्र ( Residence certificate)
- किसानों के खेतों के कागजात ( Framing papers of farmers)
- मोबाइल नंबर ( Mobile number)
- पासपोर्ट साइज फोटो ( Passport size photograph)
राजस्थान निःशुल्क ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र योजना में आवेदन कैसे करे?
- राज्य के लघु और सीमांत किसान इस योजना के तहत सरकार द्वारा निशुल्क कृषि यंत्र और टेक्टर की सुविधा प्राप्त करने निचे दिए गए steps को फॉलो कर सकते है।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए 9282222885 नम्बर पर एसएमएस करे और जेफार्म सर्विसेज से सम्पर्क करे।
- यदि आप जेफार्म सर्विसेज में पंजीकृत हैं और किराए पर ट्रैक्टर एवं अन्य उपकरण के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं, तो SMS में “ए” लिखकर संदेश भेजें।
- अगर पंजीकृत नहीं हैं तो “बी” लिखकर संदेश भेजें।
- इस प्रकार आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
अवश्य पढ़े, राजस्थान विकलांग पेंशन योजना
संपर्क विवरण
यदि आपको राजस्थान निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना के सन्दर्भ में कोई संदेह हो, तो निचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान कर सकते है:
पदनाम | उप-निदेशक कृषि (सूचना) |
दूरभाष नंबर | 0141-2227726 |
मोबाइल नंबर | 9414338784 |
ईमेल एड्रेस | ddagr.inf.agri@rajasthan.gov.in adldir_extension@rediffmail.com |
ऑफिसियल एड्रेस | पंत कृषि भवन, जयपुर, राजस्थान – 302 005 |
सम्बंधित पोस्ट: