यूपी शादी अनुदान के लिए आवेदन कैसे करे 2023

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उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा की गई एक पहल है, जिसके माध्यम से यूपी शादी अनुदान योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को प्राधिकरण को ₹51,000 दिए जाएंगे। इसलिए जो आवेदक इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए लेख में उल्लेखित पूर्ण विवरण के माध्यम से जा सकते हैं। यूपी शादी अनुदान योजना आरक्षित वर्ग यानी SC, ST, OBC और EWS के लाभार्थियों को कवर करेगी।

इस योजना में ग्रामीण परिवारों की बेटियों को शामिल किया गया है जिनकी हालत बेहतर नहीं है या उन्हें अपनी बेटियों की शादी करने में परेशानी हो रही है।यूपी शादी अनुदान योजना का लाभ यूपी राज्य के उन सभी परिवारों और लड़कियों के लिए है जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है और उनके दूल्हे की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा है।

ऑनलाइन यूपी शादी अनुदान में आवेदन कैसे करे की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप इस पोस्ट में उपलब्ध है जिसे फॉलो कर आप भी मोबाइल से अप्लाई कर सकते है.

उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के लिए पात्रता

यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य में जारी की गई है। इसलिए, यूपी के निवासी ही केवल योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्रता मानदंड के लिए अधिक जानकारी है:-

  • जैसा कि ऊपर बताया गया है, UP Shadi Anudan Yojana केवल यूपी राज्य के लिए है, इसलिए आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • योजना का लाभ उठाने वाला आवेदक समाज के आरक्षित वर्ग अर्थार्थ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस से होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत शादी के समय लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए।
  • उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपे और शहरी क्षेत्रों में लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय ₹56,460 होनी चाहिए।
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उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

UP Shadi Anudan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है। योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास  निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:-

  • आधार कार्ड ( Aadhar Card)
  • आय प्रमाणपत्र
  • आवेदक का पहचान पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र ( Caste Certificate)
  • बैंक खाता
  • आवेदक का शादी प्रमाणपत्र
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • यदि पुत्र गोद ली है, तो उससे संबंधित यथा प्रमाणित अभिलेख।

यूपी शादी अनुदान रजिस्ट्रेशन के लिए आयु

जैसा कि हमारे संविधान में शादी की उम्र तय की गई है उसी तरह योजना के अनुसार विवाह के समय आवेदक लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और दूल्हे की उम्र भी कम से कम 21 साल होना अनिवार्य है।

एक परिवार की अधिकतम दो लड़कियों की शादी में सरकार की ओर से लाभ मिल सकता है। ऐसे में अगर किसी परिवार में दो से ज्यादा लड़कियां है तो वह परिवार किन्हीं दो लड़कियों के आवेदन करने पर योजना का लाभ ले सकते हैं।

यूपी शादी अनुदान के लिए इनकम

वित्तीय सहायता के लिए शहरी और ग्रामीण परिवारों के लिए आय मानदंड अलग रखा गया है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण आवेदक परिवारों की वार्षिक आय 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

एक शहरी परिवार की वार्षिक आय 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक जिनके परिवार की वार्षिक आय दी गई सीमा से अधिक है तो उन्हें इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा।

Note:

उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के तहत किसी राष्ट्रीय बैंक में खाता होना जरूरी है। और इस योजना के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं जब लड़की की शादी तय हो।

पैसा शादी के समय ही परिवार को सौंपा जाएगा। अगर कोई आवेदक इस योजना के तहत अप्लाई करना चाहते हैं तो शादी से 90 दिन पहले या फिर 90 दिन बाद कर सकते हैं। जिससे आपको योजना का पूरा लाभ मिल सके।

ऑनलाइन यूपी शादी अनुदान योजना में आवेदन कैसे करे?

आवेदक योजना के आधिकारिक पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करके उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदक पृष्ठ के अंत में मौजूद सीधे लिंक का उल्लेख कर सकते हैं या नीचे बताए गए Steps को फॉलो कर सकते हैं:

  • सबसे पहले UP शादी अनुदान के आधिकारिक पोर्टल यानी http://shadianudan.upsdc.gov.in पर जाये।
  •  इसके बाद आधिकारिक पोर्टल का होम पेज इस प्रकार खुलेगा।
UP Shadi Anudan Home Page
  • नया पंजीकरण के section में तीन विकल्प इस प्रकार दिखाई देगा.
    1. सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन
    2. अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन
    3. अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन
  • ऊपर दिखाए गए अनुसार दिए के विकल्प में से अपनी श्रेणी यानी जनरल, एससी, एसटी ,ओबीसी का चयन करें।
  • श्रेणी का चयन करने के बाद एक आवेदन फॉर्म इस प्रकार open होगा।
Shadi Anudan Awedan Form
  • UP Shadi Anudan आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे;
    • पुत्री की शादी की तिथि
    • जनपद, क्षेत्र, तहसील
    • पुत्री का फोटो
    • आवेदक का फोटो
    • आवेदक का नाम
    • पुत्री का नाम
    • वर्ग जाति
    • पहचान पत्र की फोटो कॉपी
    • जाति प्रमाण पत्र संख्या
    • आवेदक के पिता या पति का नाम
    • आवेदक का लिंग
    • पुत्री के पिता का नाम
    • यदि आवेदक विद्या विकलांग है
    • ईमेल आईडी
    • मोबाइल नंबर
    • शादी का विवरण
    • बैंक का विवरण
    • वार्षिक आय का विवरण आदि भरे
  • इसके बाद सुरक्षा कैप्चा दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • आवेदन जमा किया जाएगा और आवेदक भविष्य के संदर्भों के लिए Receipt संख्या रखे।

UP शादी अनुदान आवेदन में ऐसे करे सुधार

यदि आवेदक ने आवेदन पत्र में कुछ गलत जानकारी पोस्ट की है, तो आवेदक अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। आवेदन पत्र का संपादन सरल है और नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके किया जा सकता है:

  • उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के आधिकारिक पोर्टल यानी http://shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएँ
UP Shadi Anudan Awedan me Sudhar
  • इसके बाद आवेदन पत्र संसोधन/फाइनल सबमिट पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने पर एक फॉर्म open होगा
  • नए पेज पर पूछी जानकारी जैसे: एप्लीकेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड, और कैप्चा कोड को दर्ज कर लॉग इन करे।
  • अब, आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरण की जांच करें और यदि किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है तो विवरण को सही करें।
  • अपना आवेदन संख्या, बैंक खाता संख्या, पासवर्ड जाँचें और पेज पर दिए गए कैप्चा कोड को टाइप करके आवेदन जमा करें।
  • अंत में आवेदन पत्र को Save और जमा करें।

यूपी विवाह अनुदान एप्लीकेशन स्टेटस कैसे देखे?

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश विवाह अनुदार की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएँ।
  • होम पेज पर इस तरह का पेज दिखाई देगा.
UP Vivah Anudan Status
  • इस पेज से आवेदन पत्र की स्थिति के ऑप्शन करें पर क्लिक करें
  • नए पेज पर पूछी जानकारी जैसे: एप्लीकेशन नंबर, बैंक खाता नंबर, पासवर्ड, और कैप्चा कोड को भरें।
  • और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करे
  • लॉगिन करने के बाद विवाह अनुदान योजना सम्बंधित फॉर्म का स्टेटस देख सकते है।

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Contact Details

  • सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग संपर्क -18004190001
  • अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क – 18001805131
  • अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क – 0522-2286199

यदि आवेदन करने में किसी प्रकार की परेशानी हो, तो निचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न दर्ज कर हमसे भी पूछ सकते है.

यूपी शादी अनुदान के लिए आवेदन कैसे करे की पूरी जानकारी स्टेप by स्टेप इस पोस्ट में बताया है. इस प्रक्रिया के मदद से बेहद कम समय में यूपी शादी अनुदान के लिए अप्लाई सकते है. यदि अप्लाई करने की प्रक्रिया में कोई परेशानी हो रही हो, तो हमें कमेंट करे. आपके प्रश्न का जवाब हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे.

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