उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर और कमजोर समूहों को विभिन्न यूपी पेंशन योजनाएँ प्रदान करती है। वर्तमान में, यूपी सरकार तीन प्रकार की पेंशन योजनाओं की पेशकश कर रही है जिन्हें सामूहिक रूप से SSPY UP Pension Yojana के रूप में जाना जाता है।
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के वृद्ध, विकलांग एवं विधवा नागरिकों को पेंशन प्रदान की जाएगी। यूपी पेंशन योजना के अंतर्गत पात्रता और दस्तावेज भिन्न हो सकते है जिसकी जानकारी निचे विस्तार से प्रदान किया गया है।
UP Pension Scheme के अंतर्गत आने वाले योजनाओं का विवरण जैसे योजनाओं की आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता, लाभ, उद्देश्य आदि की जानकारी यहाँ विस्तार पढ़ेंगे, जो पेंशन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना का प्रकार
यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई तीन पेंशन योजनाएं समाज कल्याण विभाग द्वारा विनियमित और कार्यान्वित की जाती है। वरीष्ठ नागरिक को, निराश्रित महिलाओं और विकलांग श्रेणियों को कवर करने वाली SSPY यूपी पेंशन योजना इस प्रकार है:-
- वृद्धावस्था पेंशन ( Old age pension)
- निराश्रित महिला पेंशन ( Destitute women pension)
- विकलांगता और कुष्ठ पेंशन ( Disability and Leprosy pension)
SSPY यूपी पेंशन योजना से संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक ऑनलाइन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल विकसित किया गया है। राज्य सरकार हर महीने पात्र पेंशन भोगियों को संबंधित पेंशन राशि वितरित करती है।यह उत्तर प्रदेश राज्य भर में निराश्रित, बुजुर्ग को और अलग अलग लोगों के लिए आय के पर्याप्त स्रोत के रूप में कार्य करता है।
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यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना की मुख्य तथ्य
स्वास्थ्य देखभाल सहायता ( Health care support) :-
- स्वास्थ्य तत्व और उपचार ( Health element and treatment)
- योग निर्देशिका औषधि खोज ( Yoga directory Drug search)
- केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना ( Central Government Health Scheme)
- चिकित्सा बीमा ( Medical insurance)
- सहायता और उपकरण ( Aids and appliances)
- भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य फाउंडेशन से सहायता गाइड विशेष कार्यक्रम और रियायतें ( Help guide from public health foundation of India Special Program and concession)
यात्रा लाभ ( Travel benefit) :-
- ट्रेन ( Train)
- एयरवेज़ ( Airways)
- शिप वेज ( Shipways)
- ऋण दो वित्त यात्रा ( Loans two finance trip)
सरकारी योजनाएं ( Government Schemes)
- रक्षाकर्मियों के लिए रिसायत ( Concession for defence personnel)
- वरीष्ठ नागरिक के लिए प्रतिरक्षा ( Immunity for senior citizen)
- नीतियां और योजनाएं ( Policies and Schemes)
प्राचीनों की देखभाल ( Care for Elders)
- मनोरंजन और शैक्षिक केंद्र ( Recreational and Educational Centre)
- वरीष्ठ नागरिक जीवन संवर्धन सेवाएं ( Senior citizens life enrichment services)
- वृद्धाश्रम ( Old Age Homes)
- यूपी वृद्धावस्था पेंशन राशि
UP वृद्धावस्था योजना के तहत सरकार वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह पैसा राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। यह राज़ के अनुसार भिन्न हो सकता है। यह राशि 600 से ₹1200 प्रति माह के बीच अलग अलग होगी।
यूपी वृद्धावस्था योजना के लिए पात्रता मानदंड
इस लाभ को प्राप्त करने के लिए आवेदकों के पास बुनियादी पात्रता होना चाहिए। यह लाभ केवल उन आवेदकों पर लागू होता है जो निम्नलिखित पात्रता का समर्थन करते हैं। पेंशन में लाभ पाने के लिए उनके पास उचित कागजात और पात्रता होनी चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता सूची कुछ इस प्रकार है:-
- 60 वर्ष से अधिक आयु के वरीष्ठ नागरिक पात्र हैं।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
- भारत का अधिवास होना चाहिए
- शरणार्थी जो कम से कम 10 साल देश में रहे हैं।
- शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से अनफिट के मामले में सीमा 55 वर्ष है।
- आवेदन करने वाले आवेदक को सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का पात्र करता नहीं होना चाहिए।
निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदक यूपी राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदार की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक की शुद्ध आय ₹2,00,000 प्रतिवर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदक को किसी अन्य पेंशन योजना से कोई लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए।
विकलांगता और कुष्ठ पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदक यूपी राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- विकलांग पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और कुष्ठ पेंशन प्राप्त करने के लिए एक वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- विकलांग पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम विकलांगता 40% है, और कुश पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम विकलांगता 1% है।
- आवेदक की शुद्ध आय ₹46,080 प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए, और यदि शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, तो आवेदक की शुद्ध आय ₹56,460 प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदक को किसी अन्य पेंशन योजना से कोई लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए।
UP Pension Yojana के लिए पात्रता मानदंड
सूचना की सूची और उम्मीदवारों को फार्म भरने से पहले पता होना चाहिए, आवेदन पत्र में जो विवरण पूछा जाएगा:
- आवेदक का राज़ जिला ( State district of applicant)
- पंचायत का नाम ( Name of Panchayat)
- गांव का नाम ( Name of village)
- आवेदक का नाम ( Applicant name)
- पूर्ण स्थायी पता ( Complete permanent address)
- जन्म तिथि ( Date of birth)
- Gender
- गरीबी रेखा का कार्ड विवरण ( Card detail of poverty line)
- आय प्रमाणपत्र ( Certificate income)
- निवासी का प्रमाण पत्र ( Certificate of resident)
- मतदाता पहचान पत्र महाकाव्य संख्या ( Voter ID card Epic number)
- आधार विवरण ( Aadhar details)
यूपी वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
नागरिक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:-
- आधार कार्ड ( Aadhaar card)
- बैंक स्टेटमेंट कॉपी का सर्टिफिकेट ( Certificate of bank statement copy)
- पासपोर्ट साइज फोटो ( Passport size photograph)
- पैन कार्ड ( PAN card)
- जन्म प्रमाण पत्र ( Birth certificate)
- डोमिसाइल सर्टिफिकेट ( Domicile certificate)
- राशन कार्ड की कॉपी ( Ration card copy)
SSPY यूपी पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे
इस योजना के लिए पात्र आवेदक यूपी राज्य के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:
- आवेदकों को एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाना होगा।
- मुख पृष्ठ मैं पृष्ठ के शीर्ष पर वृद्धावस्था पेंशन, निराश महिला पेंशन और विकलांगता और कुष्ठ पेंशन टैब शामिल हैं। आवेदकों को उन पर लागू टैब पर क्लिक करना होगा।
- आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करें बटन पर क्लिक करना होगा।
- वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन पत्र, पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं की पेंशन के लिए आवेदन पत्र या दिव्यांक/कुष्ठ पेंशन के लिए आवेदन पत्र दूसरे टैब में खुल जाएगा।
- आवेदकों को आवेदन पत्र पर विवरण भरना होगा, जैसे व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण और आय की स्थिती।
- आवेदकों को दस्तावेज अपलोड करने होंगे, आवेदन पत्र के अंत में घोषणा पर टिक करना होगा, कैप्चा दर्ज करना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे
- सबसे पहले यूपी पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट जाएँ
- ऑफिसियल वेबसाइट का होम पेज open होगा
- इस होम पेज पर निराश्रित महिला पेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करे।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सामने अगला पेज open होगा।
- इस पेज पर “ऑनलाइन आवेदन” करे का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करे।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद अगले पेज पर रजिस्ट्रेशन का विकल्प open होगा
- इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, आय विवरण आदि दर्ज करे।
- पुनः अपने ज़रूरी दस्तावेज़ों को अपलोड करे।
- इसके बाद डिक्लेरेशन पर सही का निशान लगाना होगा।
- आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करे।
- इस तरह आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जायेगा।
विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले UP Pension Yojana की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद सामने होम पेज खुलेगा।
- इस होम पेज पर दिव्यांग पेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करे।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर ऑनलाइन आवेदन करे का लिंक दिखाई देगा।
- उस लिंक पर क्लिक करे। लिंक पर क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपका रजिस्ट्रेशन खुल जायेगा।
- इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, आय विवरण आदि दर्ज करे।
- और अपने ज़रूरी दस्तावेज़ों को भी अपलोड करे।
- इसके बाद डिक्लेरेशन पर सही का निशान लगाना होगा।
- आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करे
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
यूपी पेंशन योजना में आवेदन करने के बाद अपने रजिस्ट्रेशन की स्थिति देखने के लिए निम्न steps को फॉलो करे:
- सबसे पहले UP Pension Yojana की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद सामने होम पेज खुल जायेगा
- होमपेज पर मेन्यू में तीन प्रकार के पेंशन योजना के विकल्प दिखाई देगा
- वृद्धावस्था पेंशन
- निराश्रित महिला पेंशन
- दिव्यांग पेंशन
- यहाँ से अपने आवश्यकता अनुसार विकल्प का चयन करे
- क्लिक करने के बाद एप्लिकेशन की स्थिति अनुभाग से आवेदन की स्थिति लिंक चुनें।
- इस पेज से आवेदन की स्थिति जानने के लिए लॉगिन करें के लिंक पर क्लिक करें।
- अगले स्टेप में स्क्रीन पर एक नया फॉर्म दिखाई देगा।
- दिए गए बॉक्स में एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज कर लॉगइन टैब क्लिक करे।
- क्लिक करते ही पेंशन योजना आवेदन की स्थिति आपकी स्क्रीन पर देने लगेगा
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निष्कर्ष
पेंशन एक प्रकार की महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता हैं। जिसमें आवेदनकर्ता को हर माह एक निश्चित राशि प्राप्त होती है। इस पैसे से वह ( SSP Portal) आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। कई वृद्ध लोग जो अब 60 वर्ष से अधिक आयु के है और उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है ऐसी स्थिती में, UP Pension Yojana, ( SSP Portal) की मदद से वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसी प्रकार विधवा महिला एवं दिव्यांक भी पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं।