यूपी विधवा पेंशन के लिए आवेदन कैसे करे 2023

उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित महिलाओं के कल्याण के लिए विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। विधवा पेंशन योजना केवल उन विधवाओं के लिए है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं और उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है। प्राप्तकर्ता को उनकी रोज़मर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रति माह ₹300 मिलते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के अल्पसंख्यकों को समर्थन देने के लिए विभिन्न योजनाएं लेकर आती है। विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक क्षेत्रों में रहने वाली विधवाओं की सहायता करना है। राज्य सरकार निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता देती है, ऐसी कई महिलाएं हैं जो विधवा पेंशन योजना की मदद से बुनियादी जरूरतें पूरा करती है।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन का लाभ कैसे उठाए?

  • उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ BPL धारकों और अन्य सभी गरीब विधवा महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।
  • राज्य के ग्रामीण और शहरी विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती है।
  • यदि विधवा महिलाएं कार्यरत हैं, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
  • यदि विधवा महिलाओं को किसी अन्य योजना के तहत पेंशन मीलती है तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हो सकती।
  • इस योजना का लाभ उन विधवा महिलाओं को मिलेगा जो गरीबी रेखा के नीचे रहती है।
  • यदि विधवा महिलाएं पुनर्विवाह करती है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • यदि विधवा के बच्चे हैं और वे व्यस्त हैं तो महिलाएं इस योजना के तहत आवेदन करने की पात्र नहीं होंगी।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक पात्रता इस प्रकार है:-

  • इस योजना की पहली और अनिवार्य योग्यता यह है कि महिला विधवा होनी चाहिए।
  • पहले की योजना में आयु सीमा 18 से 60 वर्ष थी लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आयु सीमा में बदलाव किया है।
  • विधवा पेंशन योजना के तहत किसी भी उम्र की विधवा महिलाएं अब इस पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
  • आवेदक महिला के पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • यदि आवेदक महिला अपने पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करती है, तो उसे इस विधवा पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
  • यह सुनिश्चित करना होगा की पिछवा महिला को सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो।
  • आवेदक महिला के बच्चे व्यस्क नहीं होने चाहिए, यदि वे व्यस्क है, तो  आवेदक महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी।

विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-

  • हाल ही में बनाई गई पासपोर्ट साइज फोटो जिसका साइज 20Kb से ज्यादा न हो।
  • किसी भी बैंक में खाता ( An account with any bank)
  • आय का प्रमाण पत्र ( Certificate of income)
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ( Death certificate of husband)
  • आधार कार्ड नंबर ( Aadhaar card number)
  • आवेदक के पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए ( The applicant must also have a residence certificate of Uttar Pradesh)
  • राशन कार्ड ,मतदाता पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

यूपी विधवा पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करे?

विधवा पेंशन योजना उन आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को लाभान्वित करती है जो अपने पति की मृत्यु के बाद जीने में असमर्थ हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। पहले इस योजना के तहत विधवाओं को पेंशन के रूप में ₹300 मिलते थे, अब सरकार ने इसे बढ़ाकर ₹500 कर दिए हैं। लाभार्थियों को ₹500 पेंशन के रूप में मिलते है लेकिन लाभार्थी महिला  को उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी होना आवश्यक है।

विभाग द्वारा विधवा पेंशन फॉर्म भरने की ऑनलाइन सुविधा इस सरकारी वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर शुरू कर दी गई है। यहाँ आप से महत्वपूर्ण जानकारी मांगी जाएगी। जानकारी सही सही भरने के बाद आपको सबमिट करने का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। निचे आवेदन करने की प्रक्रिया दिया गया है जिसे आप फॉलो कर सकते है.

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

  • ऑफिसियल वेबसाइट का होम इस प्रकार open होगा।
vidhwa pension uttar pradesh Home Page
  • क्लिक करते ही इस प्रकार का पेज open होगा।
vidhwa pension uttar pradesh Awedan
  • ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करते ही एक फॉर्म open होगा।
vidhwa pension up Awedan Form
  • आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे जिला, निवासी, नाम, लिंग, श्रेणी, पति का नाम, पूरा पता, तहसील, मोबाइल नंबर, बैंक का विवरण, आय का विवरण, दस्तावेज, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ, जन्म तिथि / आयु प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र आदि दर्ज करे।
  • इसके बाद Captcha Code भरे।
  • फॉर्म चेक करने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करे।
  • इस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं।

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यूपी विधवा पेंशन योजना आवेदन की स्थिति कैसे चेक करे?

  • सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।
  • होमपेज पर आपको तीन विकल्प मिलेंगे।
  • वहाँ से उस विकल्प चुनें जिसमें आपने पेंशन के लिए आवेदन किया था।
  • अर्थात, निराश्रित महिला पेंशन को सेलेक्ट करे।
  • यहाँ तीन तीन विकल्प खुलेगा, जिनमें से पहला “Apply Now” दूसरा “Login” और तीसरा एक “आवेदन लॉग इन” होगा।
  • विकल्प में से आवेदक लॉगिन पर क्लिक करे।
  • क्लिक करते ही इस प्रकार का पेज open होगा।
vidhwa pension up Login
  • यहाँ पंजीकरण संख्या, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरें।
  • इसके बाद कंप्यूटर की होम स्क्रीन पर आवेदन की स्थिति का पूरा विवरण ओपन हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन का लिस्ट कैसे देखे?

UP Vidhwa Pension Yojana List
  • इन विकल्पों में से किसी एक पर क्लिक करने पर निम्न प्रकार का एक पेज open होगा।
vidhwa pension yojana UP list
  • यहाँ उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन जनपद की सूची प्रदान की गई है।
  • अपने जिला का चयन करे और आपके सामने यूपी निराश्रित महिला पेंशन ग्रामीण क्षेत्र- विकासखण्ड वार /शहरी क्षेत्र नगर निकायवार सूचि खुल जाएगी।
  • इसके बाद शहरी क्षेत्र में वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत का चयन करे।
  • जैसे ही आप वार्ड /ग्राम का चयन करेंगे आपके सामने वार्ड /ग्राम की कुल पेंशनर्स
  • की लिस्ट खुल जाएगी।
  • यहां से आप आसानी से अपने नाम की खोज कर सकते हैं।

यूपी विधवा पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर

यूपी विधवा पेंशन योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर – 18004190001 पर सम्पर्क कर सकते हैं, और अपने समस्या का समाधान तत्काल प्राप्त कर सकते है।

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