जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्य लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। इसका कारण शिक्षकों की समय पर नियुक्ति नहीं होना है। इसलिए सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों और संकाय सदस्यों की भारी कमी है। पूरे राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में कुल 40,000 पद रिक्त हैं। आंकड़ों के मुताबिक नए कॉलेज में 3000 पद खाली है। इस योजना से पहले महाविद्यालय और विद्यालय 20 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य करते हैं।
राजस्थान सरकार ने हाल ही में पूरे राज्य में विद्या संबल योजना शुरू की है। इस योजना के तहत शिक्षा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विभाग जैसे स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय योजना के अंतर्गत आते हैं।
मंगलवार को विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें योजना के तहत तीसरी कक्षा के शिक्षकों को प्रतिदिन ₹300 और विद्या संबल योजना के तहत नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों को अधिकतम ₹21,000 मासिक मिलेंगे।
राजस्थान विद्या संबल योजना क्या है?
विद्या संबल योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गयी एक अत्यंत लाभकारी योजना है जिसकी मदद से विश्वविद्यालय में शिक्षकों की आपूर्ति को कम करना है। Vidya Sambal Yojana Rajasthan का मूल्य उद्देश्य राजस्थान के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या को कम करना है जिससे छात्रों का नुकसान न हो।
राजस्थान विद्या संबल योजना के तहत वित्तीय महान शिक्षकों को ₹350 प्रतिदिन का भत्ता और अधिकतम ₹25,000 मासिक मिलेंगे। इसके अलावा प्रथम श्रेणी के शिक्षकों को ₹400 प्रति दिन और ₹30,000 मासिक भुगतान मिलेगा जो इस योजना के तहत बनाए जाते हैं। साथ ही लैबोरेट्री हेल्पर और टेक्नीशियन को भी सरकार द्वारा निर्धारित ₹300 प्रतिदिन और अधिकतम ₹21,000 मासिक मिलेंगे।
राजस्थान विद्या संबल योजना की जरुरत
नई शुरू की गई विद्या संबल योजना में, अतिथि शिक्षकों और संकाय के सभी रिक्त पदों की गणना प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले की जाएगी। इन रिक्तियों के आधार पर नए गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी।
मूल्य उद्देश राजस्थान के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या को कम करना है। इस योजना की मदद से नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती के साथ राज्य में शिक्षा का स्तर ऊंचा करना है।
Vidya Sambal Yojana Rajasthan Highlights
नाम | विद्या संबल योजना राजस्थान |
आरम्भ की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के लोग |
लाभ | शिक्षा के क्षेत्र में सुधार |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | राज्य के नागरिको को सहायता |
श्रेणी | राजस्थान सरकारी योजना |
राजस्थान विद्या संबल योजना का उद्देश्य
- राजस्थान विद्या संबल योजना राजस्थान राज्य सरकार द्वारा चलायी गयी एक अत्यंत लाभदायक और कल्याणकारी योजना है।
- विद्या संबल योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थान में अतिथि शिक्षकों को रोजगार प्रदान करना है।
- राजस्थान विद्या संबल योजना की मदद से नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती के साथ, सरकार राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना चाहती है।
राजस्थान विद्या संबल योजना का लाभ
- अतिथि शिक्षकों और संकाय के सभी रिक्त पदों की गणना प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले की जाएगी।
- स्कूलों में, ग्रेड ए शिक्षा का अधिकतम ₹30,000 प्राप्त कर सकते हैं। ग्रेड सी और संकर शिक्षकों ₹2100 मानदेय होंगे।
- प्रस्ताव के अनुसार एक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम तीन माह की अवधि के लिए सरकारी छात्रावासों में कक्षा नौ से 12 तक के छात्रों को गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषय की कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी।
- प्रति शिक्षक ₹25,000 की दर से मानदेय के रूप में प्रति छात्रावास ₹75,000 की राशि खर्च की जाएगी।
- इसी प्रकार महाविद्यालयों में सहायता प्राध्यापिकाओं को 45,000 जबकि व्याख्याताओं को 60,000 वेतन मिलेंगे।
विद्या संबल योजना राजस्थान के अंतर्गत शिक्षकों का वेतन
विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान हेतु
श्रेणी | प्रति माह |
तृतीय श्रेणी (कक्षा 1 से कक्षा 8 तक) | ₹21,000 |
तृतीय श्रेणी (कक्षा 9 से 10 तक) | ₹25,000 |
प्रथम श्रेणी (कक्षा 11 एवं 12) | ₹30,000 |
अनुदेशक | ₹21,000 |
प्रयोगशाला सहायक | ₹21,000 |
तकनीकी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज
श्रेणी | प्रति माह |
सहायक आचार्य | ₹45,000 |
सह आचार्य | ₹52,000 |
आचार्य | ₹60,000 |
विद्या संबल योजना राजस्थान चयन प्रक्रिया
- संबंधित सेवा नियमावली में वर्णित योग्यता के अनुसार राजस्थान विद्या संबल योजनान्तर्गत संस्था प्रमुख, अपने स्तर पर संस्था में रिक्त पद पर नियुक्त कर सकते है।
- इसके अलावा जिले में जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता जिला कलक्टर करेंगे
- शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के बाद समिति द्वारा पूर्व जिला मुख्यालय पर सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले सभी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे.
- तत्पश्चात निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
- इस सूची के आधार पर गेस्ट फैकल्टी का चयन संस्था द्वारा किया जाएगा।
- गेस्ट फैकल्टी के कार्यों की निगरानी की जाएगी और संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही उन्हें भुगतान किया जाएगा।
- सभी पद भरे जाने के बाद गेस्ट फैकल्टी के लिए कोई और आवेदन आमंत्रित नहीं किया जाएगा।
राजस्थान विद्या संबल योजना के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदक को राजस्थान का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक को स्नातक की परीक्षा पास करना अनिवार्य है।
राजस्थान विद्या संबल योजना की आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान विद्या संबल योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज कुछ इस प्रकार है:-
- शैक्षिक और प्रशिक्षण दस्तावेज
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- आवेदक का निवास प्रमाण
- जाति प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र ( अगर जरूरी हो तो)
- SAC से संबंधित भूमि प्रमाण पत्र
विद्या संबल योजना राजस्थान में आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले इस योजना से जुड़ी संबंधित विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त करे।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करे।
- इसके बाद अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करे।
- इसके पश्चात आवेदन पत्र संबंधित विभाग में जमा करे।
- इस प्रकार आप विद्या संबल योजना राजस्थान में सफलतापूर्वक आवेदन कर सकते है।
ध्यान दे, फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी एवं दस्तावेज लगाकर ही ऑफिस में जमा करे.