भारत के कई राज्यों में चुनाव होने के साथ, सभी भारतीय नागरिक जो वोट देने के योग्य हैं उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का मौका दिया जाता है। भारतीय संविधान ने 18 वर्ष से अधिक आयु के स्वस्थ्य दिमाग के सभी भारतीय नागरिक को Rajasthan Voter Card से वोट देने का अधिकार दिया है। चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, सामाजिक या आर्थिक स्थिती से क्यों न जुड़े हों। यह अधिकार कुछ अपवादों को छोड़कर सभी भारतीयों को सार्वभौमिक रूप से प्रदान किया गया है।
अपने वोटर कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करना पड़ेगा. यदि आपको नही पता है की राजस्थान वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करते है, तो निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते है. आइए शुरू करते है आवेदन प्रक्रिया आसान भाषा में.
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राजस्थान वोटर कार्ड हेतु आवेदन करे
राजस्थान में जनप्रतिनिधियों के सदन के विकास का भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि यह तत्कालीन राजपूताना की 22 रियायतों के भारतीय संघ के साथ विलय का परिणाम था। भारत के नव निर्मित संविधान के अनुच्छेद 168 के प्रावधनों के अनुसार, प्रत्येक राज्य को एक दो सदनों से मिलकर एक विधायिका स्थापित करनी थी।
राजस्थान ने एक सदनीय चरित्र को चुना और इसकी विधायिका को राजस्थान विधानसभा के रूप में जाना जाता है। विधायिका जो अपना 15 वां कार्यकाल चला रही है पहली बार 1952 में वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई थी।राजस्थान विधानसभा की संख्या जो परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है।
राजस्थान में उपलब्ध चुनाव प्रपत्रों के प्रकार
प्रत्येक मतदाता को केवल एक बोट की अनुमति है। एक मतदाता उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकता है जहाँ उसने अपना पंजीकरण कराया है। पात्र मतदाताओं को उस निर्वाचन क्षेत्र में अपना पंजीकरण कराना होगा जहाँ वे रहते हैं। जिसपर उन्हें फोटो चुनाव पहचान पत्र (जिसे EPIC कार्ड भी कहा जाता है) प्रदान किया जाएगा। व्यक्तियों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है यदि उन्होंने पंजीकृत नहीं किया है या उनके पास Voter ID Card Rajasthan नहीं है।
किसी भी व्यक्ति को तब तक हिरासत में नहीं लिया जा सकता है या मतदान से रोका नहीं जा सकता, जब तक कि वे अयोग्यता के मानदंड को पूरा नहीं करते।साइट पर कई चुनाव फॉर्म सूचीबद्ध हैं। प्रत्येक रूप को अलग- अलग उद्देश्यों के लिए बनाया गया है।प्रपत्र के नाम और उनके उद्देश्य कुछ इस प्रकार है:
- फॉर्म 6 ( मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन)
- फॉर्म 7 ( मतदाता सूची में नाम की आपत्ति/हटाने के लिए आवेदन पत्र)
- फॉर्म 8 ( दिए गए विवरण में सुधार के लिए आवेदन पत्र)
- फॉर्म 8A ( निर्वाचक नामावली में एक प्रविष्टि के स्थानांतरण के लिए आवेदन करने के लिए)
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राजस्थान वोटर कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज
- इंडियन पासपोर्ट
- आधार कार्ड
- पैनकार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- 5th / 8th / 10th के अंक पत्र की फोटो कॉपी
- निवास प्रमाण-पत्र
- जन्मतिथि प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
राजस्थान वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान विधानसभा में 200 मतदाता और 25 संसदीय क्षेत्र है और यहाँ का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र जैसलमेर है। राज्य में अधिकांश मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज के जिलों से हैं। यही वजह है कि राजस्थान चुनाव आयोग के पास Rajasthan Voter Card के लिए नए मतदाताओं को दर्ज करने का अतिरिक्त काम है।
- Voter ID Card Rajasthan के लिए पंजीकरण करने के लिए कृप्या केंद्रीय चुनाव आयोग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये।
- जहाँ आप अपनी ईमेल आई डी और मोबाइल नंबर के साथ एक नया उपयोगकर्ता खाते के रूप में साइन अप करने के लिए जा सकते हैं।
- आपको अपना लॉगिन क्रेडेंशियल आपके ईमेल के साथ- साथ फ़ोन पर भी भेजा जाएगा ताकि आप कभी भी उस पर वापस जा सके।
- वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद आपको एक फॉर्म के लिए निर्देशित किया जाएगा।
- राजस्थान में नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 को डाउनलोड करके विधिवत भरना होगा।
- आवेदन पत्र के शीर्ष पर आप अपने राज्य को राजस्थान के रूप में चुन सकते हैं और फिर अपने जिले या विधानसभा क्षेत्र पर क्लिक कर सकते हैं।
- एक बार जब आप आवश्यक विवरण जैसे पूरा नाम स्थायी आवासीय पता जन्म स्थान और अन्य विवरण भरना समाप्त कर लेते हैं।
- तब आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करना होगा।
- आपको अपना आईटी और निवास प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड या पैन कार्ड भी संलग्न करना होगा।
- फ़ॉर्म के नीचे एक कमीशन बटन है और एक बार ऐसा करने के बाद आपको एक एप्लिकेशन रेफरेंस आईडी नंबर भेजा जाएगा जो समय समय पर आपके आवेदन की स्थिती की जांच करने में आपकी मदद करेगा।
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राजस्थान मतदाता पहचान पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
आज कल सारा कार्य डिजिटलीकरण के रूप में किया जा रहा है। परंतु विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हर किसी के पास नई तकनीक तक पहुँच या परिचित नहीं हैं। वे लोग अभी भी राजस्थान में वोटर आइडी कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन करते है और फॉर्म लेने के लिए इलेक्ट्रॉल ऑफिस जाते हैं।
- अपने नज़दीकी निर्वाचन कार्यालय से आवेदन पत्र और अन्य सूचीबद्ध प्रपत्र सुरक्षित करें।
- फॉर्म 6 ( मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन), फॉर्म 7 ( मतदाता सूची में नाम की आपत्ति एवं विलोपन के लिए आवेदन पत्र), फॉर्म 8 ( विवरण में सुधार के लिए आवेदन पत्र), फ़ार्म 8A ( ट्रांसपोजिशन के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र)
- फॉर्म 6 में आवेदन के लिए सही फार्म के साथ, आप को आयु प्रमाण, आईडी प्रमाण और निवास प्रमाण के रूप में अन्य आवश्यक केवाईसी (KYC) दस्तावेज भी जमा करने होंगे।
- कृप्या अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी रखना, याद रखें जिनके पास पहले से ही मतदाता पहचान पत्र है या यदि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हैं।
- दस्तावेज देने के लिए निकटतम निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय में जाये। या निम्न स्थानों पर फॉर्म जमा कर सकते है:
- संबंधित पोलिंग बूथ के बूथ लेविल अधिकारी के पास
- तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र पर
- तहसील के उप-जिलाधिकारी / निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में
- तहसील के तहसीलदार / सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में
- जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में
- अनुमोदन और टीओपी सत्यापन के बाद, बूथ स्तर के अधिकारी ( ERO द्वारा BLC) आपके स्थान पर यह जांचने के लिए कॉल करेंगे कि दी गई सभी जानकारी सही है या नहीं।
- सभी सूचीबद्ध मतदाताओं को एक मतदाता पहचान पत्र देने के लिए, भारत के चुनाव आयोग द्वारा नामित फोटोग्राफिक स्थानों पर नियमित अभियान चलाया जाता है।
- इस तरह के ड्राइव को आम तौर पर हर नए मीडिया में प्रचारित किया जाता है।
राजस्थान वोटर कार्ड की स्टेटस कैसे देखे?
राजस्थान सीईओ की वेबसाइट पर वोटर आईडी आवेदन को ट्रैक करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप का नाम शामिल किया गया है आप मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं।
- होम पेज पर “मतदाता सूची में नाम खोजें”पर क्लिक करें।
- जारी रखने के लिये “जारी बटन” पर क्लिक करें।
- निम्न जानकारीयों का उपयोग करके आप अपना नाम खोज सकते हैं।
- सर्च आईडी कार्ड नंबर पर क्लिक करें
- फिर सर्च नेम पर क्लिक करें
- क्षेत्र या इलाके के आधार पर खोजें
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राजस्थान वोटर कार्ड की सत्यापन प्रक्रिया
नए मतदाताओं के प्रसंस्करण और सत्यापन में राजस्थान चुनाव आयुक्तों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि वे योग्य आवेदकों की मतदाता सूची का आयोजन करते हैं। वे लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के साथ- साथ ग्राम पंचायत चुनावों की भी देखरेख करते हैं।
फॉर्म सबमिट होने के बाद सत्यापन प्रक्रिया शुरू होती है। राज्य के सीईओ इसके प्रभारी हैं। बूथ स्तर का एक अधिकारी आपके दिए गए आवासीय पते को जमा किए गए सभी कागजात के साथ सत्यापित करने के लिए आपके घर पर कॉल करता है। सत्यापन में कम से कम 60 दिन लगेंगे। जिसके बाद आपको अपना नया वोटर आइडी कार्ड भेजा जाएगा। इसे चुनाव आयोग के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा भेजा जाता है।
राजस्थान वोटर कार्ड के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण लिंक
- फॉर्म 6 – हिंदी / अंग्रेजी (मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म)
- फॉर्म 6A – हिंदी / अंग्रेजी (मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म)
- फॉर्म 7 – हिंदी / अंग्रेजी (मतदाता सूची में नाम हटाने का फॉर्म)
- फॉर्म 8 (हिंदी / अंग्रेजी) (मतदाता सूची में नाम के संशोधन के लिए फॉर्म)
- फॉर्म 8A – हिंदी / अंग्रेजी (मतदाता सूची में नाम के परिवहन के लिए फॉर्म)
उम्मीद है Voter ID Card Rajasthan 2022 में नाम कैसे जोड़े या आवेदन करे में कोई समस्या नही होगी. यदि कोई संदेह अभी भी शेष हो, तो हमें कमेंट अवश्य करे।