राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत विकलांगता दो प्रकार की होती है। शारीरिक रूप से विकलांग और अन्य मानसिक रूप से विकलांग। लेकिन दोनों ही मामलों में, आवेदक को एक विकलांग व्यक्ति के लिए Rajasthan Viklang Pension Yojana में आवेदन करने के लिए न्यूनतम 40% विकलांगता वाले सरकारी अस्पताल के माध्यम से प्रमाण देना होगा। राजस्थान विकलांग पेंशन योजना को अंग्रेजी भाषा में मुख्यमंत्री विशेष पात्र व्यक्ति पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है।
साथ ही राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के तहत ग्राम पेंशन लेने वाले आवेदकों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन की मुख्य शर्त कम से कम 40% विकलांगता होनी चाहिए, चाहे वह मानसिक रूप से विकलांग हो या शारीरिक रूप से विकलांग। हमारे समाज में एक विकलांग व्यक्ति की सेवा करना बहुत कठिन है और साथ ही उनकी कमी के कारण उन्हें हिन् दृष्टि से देखा जाता है.
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विकलांग पेंशन योजना के उद्देश्य
राजस्थान द्वारा संचालित की जा रही है विकलांग पेंशन योजना का प्रमुख उद्देश्य विकलांगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ आत्मनिर्भर और शसक्त भी बनाना है। ताकि वो समाज में जाती और विकलांगता के भेदभाव से स्वं को अलग रख सके. विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार विकलांग व्यक्ति को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, उन्हें 750 से लेकर ₹1500 प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा।
हालाँकि, यह राशी उनकी सम्पूर्ण जीवन को सुख नही पहुंचा सकती है। लेकिन उनकी दैनिक दिनचर्या को अवश्य सुधार सकती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने विकलांग और शारीर से असहाय लोगो के लिए विकलांग पेंशन योजना प्रचलन में लाई है।
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राजस्थान विकलांग पेंशन योजना फॉर्म
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना आवेदन ऑनलाइन के परिणामस्वरूप, आवेदकों को राज्य सरकार के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जा सकती है। योजना के तहत पात्र व्यक्ति को लगभग ₹1000 से लेकर ₹2000 प्रतिमाह पेंशन के रूप में लाभ मिलेगा। पेंशन में दी जाने वाली राशि भी आवेदक की विकलांगता पर निर्भर करती है। इसलिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान विकलांगता के प्रमाण की आवश्यकता होगी।
क्योंकि यह योजना राजस्थान राज्य द्वारा अपने नागरिको के लिए जारी की गई है, इसलिए आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए। Rajasthan Viklang Pension Yojana के तहत किसी अन्य राज्य का व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता है।
हालांकि, केंद्र सरकार के साथ -साथ हर राज्य में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजनाएं हैं। इसलिए अन्य राज्यों के आवेदक या तो केंद्र सरकार के तहत आवेदन कर सकते हैं या वे अपनी संबंधित राज्य सरकार का विकल्प चुन सकते हैं।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि
सामान्य राजस्थान विकलांग पेंशन बढ़ोतरी
- 55 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को 750 रुपए प्रतिमाह सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
- 55 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को ₹1,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है।
- 58 वर्ष से कम आयु के पुरुषों को ₹750 की प्रतिमाह आर्थिक सहायता राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है।
- 58 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष से कम आयु के पुरुषों को 1,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- आवेदक पुरुष एवं महिला 75 वर्ष से अधिक आयु की हो, तो उन्हें ₹1,250 की प्रतिमाह आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- कुष्ठ रोगी को ₹1,500 की प्रतिमाह सहायता राशि दी जाती है।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लाभ
- राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत नी: शक्तजनों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाया जाएगा।
- राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का लाभ शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोग उठा सकते हैं।
- वे सभी व्यक्ति जो 40% या उससे अधिक विकलांग है, इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
- इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि का उपयोग लाभार्थी अपने निजी उपयोग की वस्तुओं को खरीदने के लिए कर सकता है।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो 40% या उससे अधिक विकलांग है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आदि द्वारा प्रमाणित है।
- आवेदक की पारिवारिक वर्ष की आय ₹25,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यदि विकलांग व्यक्ति पहले से ही किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
- यदि कोई व्यक्ति सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं, तो भी वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो ( Passport size photo)
- आधार कार्ड ( Aadhaar card)
- बैंक अकाउंट पासबुक ( Bank account passbook)
- विकलांगता प्रमाण पत्र ( मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आदि द्वारा प्रमाणित)
- आय प्रमाणपत्र ( Income certificate)
- पता प्रमाण ( Address proof)
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन की राशि आवेदक को प्रत्येक छह माह में एक साथ प्रदान की जाएगी अर्थात वर्ष में दो बार पेंशन की राशि आवेदक को छह माह तक प्राप्त होंगी।
इसके तहत पहली किस्त अप्रैल से सितंबर तक और दूसरी किस्त अक्टूबर से मार्च तक दी जाएगी।राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के तहत अब कोई भी विकलांग व्यक्ति किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगा। राजस्थान विकलांग पेंशन योजना सरकार द्वारा राज्य के विकलांग नागरिको के लिए शुरू की गई है, जिनकी विकलांगता कम से कम 40% है।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए अप्लाई कैसे करे?
राज्य के इच्छुक व्यक्ति जो विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है वे इस प्रक्रिया को फॉलो कर सकते है:
- सबसे पहले ई-मित्र और SSOID पोर्टल पर जाएँ।
- पंजीकरण सम्बंधित सभी सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करे।
- सभी जानकारी व दस्तावेज के साथ पंजीकरण प्रक्रिया संपन्न करे।
इसके अलावा,
- अपने नज़दीकी पब्लिक SSO केंद्र से भी आवेदन कर सकते है।
विकलांग पेंशन योजना आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें
- सबसे पहले राजस्थान सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की Official Website पर जाएँ।
- होम पेज से “रिपोर्ट” के विकल्प को चयन करे।
- इसके बाद “Pensioners Online Status” के लिंक पर क्लिक करे।
- इस पेज पर अपना आवेदन नंबर दर्ज करे।
- इसके बाद दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करे।
- और अपन भाषा सलेक्ट कर “Show Status” पर क्लिक करे।
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन की पूरी जानकारी ओपन हो जाएगी।
- इस प्रकार Rajasthan Viklang Pension Yojana में आवेदन और पंजीकरण की स्थिति सरलता से चेक कर सकते है.
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