राज्य सरकार द्वारा हरियाणा में रहने वाले लगभग सभी परिवारों को परिवार पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत राज्य में रहने वाले सभी परिवारों की डेटाबेस तैयार कर हरियाणा में चल रही सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है. हरियाणा राज्य के प्रत्येक परिवार को 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र उपलब्ध किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा, कि सरकार द्वारा संचालित सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रहा है या नहीं.
लेकिन इस सुविधा का लाभ लेने के लिए पहले हरियाणा परिवार पहचान पत्र बनवाना आवश्यक है. यदि किसी परिवार का पहचान पत्र नही बना है, तो परेशान होने की आवश्यकता नही है. क्योंकि, सरकार ऑनलाइन पोर्टल शुरू की है जहाँ से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
ध्यान दे, हरियाणा फैमिली आईडी बनवाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज की भी जरुरत पड़ती है, जिसे आपके साथ होना आवश्यक है. उन सभी दस्तावेज के साथ निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
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हरियाणा परिवार पहचान पत्र क्या है?
राज्य में प्रत्येक परिवार की डाटाबेस तैयार करने के लिए इस आईडी कार्ड को जारी किया जा रहा है. जिससे राज्य में चल रहे रहे योजनाओं का लाभ प्रत्येक परिवार को उपलब्ध किया जाएगा. हरियाणा परिवार पहचान पत्र को ऑनलाइन डाटाबेस में स्टोर किया जाएगा, जिससे योजनाओं को वितरण करने में मदद मिलेगी.
इसके अलावे, पारी आईडी केंद्रित सेवाओं के वितरण के साथ भ्रष्टाचार को कम करने और राज्य के नकली लाभार्थी का पता लगाने में भी मदद करेगा. इस कार्ड के मदद से उन्ही नागरिकों को चिन्हित किया जाएगा, जो योजना के लिए पात्र है तथा उनकी आवश्यकता है.
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परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए पात्रता
हरियाणा के जो भी व्यक्ति परिवार पहचान पत्र बनवाना चाहते है, तो उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता को पूरा करना अनिवार्य है, जो इस प्रकार है:
- आवेदक हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी होने चाहिए.
- उम्मीदवार के पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है.
- यदि किसी आवेदक का नाम पहले से ही फैमिली आईडी में लिंक है, तो वे दुबारा के लिए आवेदन नही कर सकते है.
- यदि कोई परिवार राज्य से बहार रहते है और कीई योजना के लिए आवेदन करना चाहते है, तो उन्हें परिवार पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य है.
हरियाणा परिवार पहचान पत्र की आवश्यक दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड (यदि हो, तो)
- राशन कार्ड (यदि संभव हो, तो)
- परिवार के पहचान दस्तावेज़
- विवाहित स्थिति
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Note: परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन करने हेतु उपरोक्त दस्तावेज आपके पास होना आवश्यक है.
हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए अप्लाई कैसे करे ऑनलाइन?
परिवार पहचान पत्र के लिए अप्लाई करने के बारे में अभी भी बहुत से लोगो को पता नही है. इसलिए, निचे दिए निचे दिए स्टेप्स को फॉलो कर सरलता से अप्लाई कर सकते है.
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले परिवार पहचान पत्र के अधिकारिक वेबसाइट https://meraparivar.haryana.gov.in को ओपन करे
- अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज से लॉग इन के विकल्प पर क्लिक करे.
- क्लिक करने के बाद तिन प्रकार का विकल्प दिखाई देगा, ऑफिसियल लॉग इन, मोबाइल लॉग इन और कंपनी लॉग इन. अपने लिए मोबाइल लॉग इन को सेलेक्ट कर यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करे.
- इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर डालकर चेक करे पर क्लिक करे. यदि आपका परिवार पहचान पत्र बना है, तो दिखाई देगा. और नही नही बना है, तो No Records Found दिखाई देगा.
- यदि No Records Found दिखाता है, तो Ok पर क्लिक कर रजिस्टर फॅमिली पर क्लिक करे.
- इसके बाद एक आवेदन फॉर्म ओपन होगा, इस आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी जैसे; अपना नाम, स्थायी पता, आधार कार्ड नंबर, वैवाहिक जीवन, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, व्यक्तिगत डिटेल आदि दर्ज करे.
- सभी व्यक्तिगत जानकारी डालने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करे.
- सभी दस्तावेज अपलोड होने के बाद “सबमिट” के बटन पर क्लिक करे.
- क्लिक करते ही हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन हो जाएगा.
ऑफलाइन हरियाणा पहचान पत्र के लिए आवेदन कैसे करे?
यदि किसी व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो सम्बंधित कार्यलय या अपने नजदीकी CSC केंद्र आवेदन करा सकते है.
- सबसे पहले एसडीएम कार्यालय, तहसील, ब्लॉक कार्यालय, स्कूलों, राशन डिपो, गैस एजेंसियों आदि से परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करे.
- फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे नाम ,पता ,आधार नंबर, बैंक डिटेल, व्यवसाय, वैवाहिक जीवन आदि दर्ज करे.
- आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज की फोटो कॉपी लगाए.
- इसके बाद फॉर्म को अपने नजदीकी सम्बंधित ऑफिस में जमा कर दे.
- या अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाए और फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कराए. अप्लाई होने के बाद अपना एप्लीकेशन नंबर प्राप्त कर उसे सुरक्षित रखे.
- ध्यान दे, CSC केंद्र द्वारा फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपसे कुछ राशी जमा करने के लिए बोला जा सकता है.
हरियाणा परिवार पहचान पत्र को अपडेट कैसे करे?
यदि परिवार पहचान पत्र बनाने के बाद किसी परिवार के किसी व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि या कोई मेम्बर छुट गया हो, तो ऑनलाइन पोर्टल के मदद से इस जानकारी को अपडेट कर सकते है.
- सबसे पहले हरियाणा के परिवार पहचान पत्र के अधिकारिक वेबसाइट पर जाए.
- होम पेज से लॉग इन के विकल्प पर क्लिक कर लॉग इन करे.
- इसके बाद Update Family Details के विकल्प पर क्लिक कर अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करे.
- पुनः अपना आधार नंबर दर्ज कर “आगे बढ़े” पर क्लिक करे.
- इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक OTP आएगा, उसे दर्ज कर वेरीफाई करे.
- वेरीफाई करने के बाद नए पेज पर परिवार आईडी माँगा जाएगा, उसे दर्ज “Search” पर क्लिक करे.
- इसके बाद हरियाणा परिवार पहचान पत्र में सम्मलित सभी सदस्यों का नाम दिखाई देगा.
- यदि अपने परिवार के किसी भी सदस्य की जानकारी अपडेट करनी हो, तो MEMBER DETAILS पर क्लिक कर जानकारी अपडेट कर सकते है.
- और यदि किसी नए सदस्य को जोड़ना हो, तो Add पर क्लिक कर उनका विवरण दर्ज करे और उनका फोटो, हस्ताक्षर, तथा अन्य पहचान पत्र अपलोड कर सेव कर दे.
- इस प्रकार हरियाणा परिवार पहचान पत्र में अपडेट कर सकते है.
शरांश:
हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन करने हेतु अधिकारिक वेबसाइट पर जाए या नजदीकी CSC केंद्र पर जाए और अप्लाई हेतु सभी जानकारी एवं दस्तावेज प्रदान करे. ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद फ़ीस जमा करे और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करे. ध्यान दे, आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, तो 0172-3968400 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते है.
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अक्शर पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs
Q. हरियाणा फैमिली आईडी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
हरियाणा परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर आदि जैसे डाक्यूमेंट्स चाहिए.
Q. मैं परिवार पहचान पत्र के लिए कहां आवेदन कर सकता हूं?
परिवार पहचान पत्र के लिए अधिकारिक वेबसाइट https://meraparivar.haryana.gov.in से या नजदीकी ऑफिस या फिर CSC केंद्र से आवेदन कर सकते है.
Q. हरियाणा परिवार पहचान पत्र का क्या फायदा है?
हरियाणा परिवार पहचान पत्र का मुख्य फायदा यह है कि सभी कार्डधारक की पहचान कर चल रही योजनाओं का लाभ डायरेक्ट उनके पास प्रदान किया जाता है. इसमें किसी अन्य प्रकार की कोई परेशानी नही होती है.
Q. मैं हरियाणा में अपने परिवार की आईडी ऑनलाइन कैसे प्राप्त कर सकता हूं?
हरियाणा में परिवार पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए और यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज कर लॉग इन करे और आवश्यक जानकारी डाले और सबमिट पर क्लिक कर परिवार आईडी ऑनलाइन प्राप्त करे.