हरियाणा सरकार द्वारा मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना आवश्यक कर दिया गया है. यदि कोई दम्पति शादी के बाद विवाह प्रमाण पत्र नही बनवाते है, तो वे सरकार द्वारा संचालती महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ नही ले पाएँगे. इसलिए, राज्य सरकार विवाह प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है. यदि कोई व्यक्ति मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते है, तो उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है, जिससे वे विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते है.
यदि आपने हरियाणा मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किए है, और अभी तक को आपको सर्टिफिकेट नही मिला है, तो अधिकारिक वेबसाइट से मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते है. डाउनलोड करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना अनिवार्य है. हालांकि, बहुत से लोगो को ऑनलाइन प्रक्रिया नही पता है. इसलिए, मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करे की स्टेप बाय स्टेप जानकारी निचे दिया गया है.
ऑनलाइन हरियाणा विवाह प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करे?
अपने मोबाइल या लैपटॉप से घर बैठे हरियाणा विवाह प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते है.
- सबसे पहले हरियाणा विवाह पंजीकरण के अधिकारिक वेबसाइट पर जाए. या दिए गए लिंक पर क्लिक कर डायरेक्ट अधिकारिक वेबसाइट को ओपन करे.
- अधिकारिक वेबसाइट के होम पगे से पहले यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज कर लॉग इन करे.
- लॉग इन होने के बाद डैशबोर्ड पर मैरिज सर्टिफिकेट हरियाणा का विकल्प दिखाई देगा, इस विकल्प पर क्लिक करे.
- इसके बाद हरियाणा मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का एक लिंक दिखाई देगा.
- उस लिंक पर क्लिक कर हरियाणा विवाह प्रमाण पत्र डाउनलोड करे.
- उपरोक्त प्रक्रिया को फॉलो कर हरियाणा मैरिज सर्टिफिकेट पीडीऍफ़ में डाउनलोड कर सकते है.
हरियाणा मैरिज सर्टिफिकेट स्टेटस कैसे चेक करे?
हालही में आवेदन किए गए हरियाणा विवाह प्रमाण पत्र का आवेदन देखने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करे.
- सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट https://shaadi.edisha.gov.in/ को ओपन करे.
- ऑफिसियल वेबसाइट के होम पेज से “Track Application” के विकल्प पर क्लिक करे.
- क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, इस पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करे.
- रजिस्ट्रेशन आईडी दर्ज करने के बाद “Get Record” के विकल्प पर क्लिक करे.
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद हरियाणा मैरिज सर्टिफिकेट का स्टेटस दिखाई देगा.
- इस स्टेटस में दम्पत्ति का नाम, शादी का डेट आदि जैसे जानकारी उपलब्ध होगा.
Note: यदि हरियाणा विवाह प्रमाण पत्र डाउनलोड करने या स्टेटस देखने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही हो, तो वेबसाइट पर दिए गए टोल फ्री नंबर 0172-3968-400 पर कॉल कर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते है. ध्यान दे, इस नंबर पर सुबह 8 से शाम 8 बजे (शनिवार और रविवार को छोड़कर) तक कॉल कर सकते है.
शरांश:
ऑनलाइन हरियाणा मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले Edisha के ऑफिसियल वेबसाइट https://shaadi.edisha.gov.in/ को ओपन करे. इसके बाद अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करे. इसके बाद विवाह प्रमाण पत्र डाउनलोड पर क्लिक कर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करे. यदि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही हो, तो हमें भी निचे कमेंट कर सकते है.
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अक्शर पूछे जाने वाले प्रश्न
हरियाणा मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड करने हेतु अधिकारिक वेबसाइट पर जाए और लॉग इन करे. लॉग इन होने के बाद डाउनलोड मैरिज सर्टिफिकेट पर क्लिक कर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करे.
यदि आपने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है, तो https://shaadi.edisha.gov.in/ से हरियाणा मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते है.
हाँ, इसके लिए shaadi.edisha.gov.in के वेबसाइट पर जाए और लॉग इन कर डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक कर विवाह प्रमाण पत्र डाउनलोड करे.
हरियाणा विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद लगभग 21 दिनों में मिल जाता है. यदि प्रदान किए गए दस्तावेज सही नही होता है, तो इसमें और अधिक समय लग सकता है.