राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर एवं वृद्ध व्यक्ति को हरियाणा वृद्धा पेंशन प्रदान किया जाता है. इस योजना के तहत वैसे नागरिक को शामिल किया जाता है, जिनका आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है. यदि आपका उम्र 60 वर्ष का है, तो इस स्कीम के लिए आप पात्र है, और अपने नजदीकी कार्यालय या CSC केंद्र से आवेदन कर सकते है. मौजूदा समय में वृद्धा पेंशन के तहत 2,250 से 3,100 रुपया प्रति महिना प्रदान किया जाता है.
यदि आपने आवेदन किया गया है, और अभी तक वृद्धा पेंशन नही मिला है, तो पहले हरियाणा वृधा पेंशन लिस्ट में अपना नाम चेक करे. यदि आपका नाम लिस्ट में उपलब्ध है, तो आपको पेंशन उपलब्ध किया जाएगा. और यदि नही है, तो आपको पेंशन नही मिलेगा.
इसलिए, हरियाणा में वृद्धा पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन के बाद लिस्ट में अपना नाम अवश्य देखे. कई बार दस्तावेज में कमी होने के कारन आवेदन स्वीकार नही होता है. ऐसे स्थिति में उचित दस्तावेज का उपयोग कर पुनः आवेदन कर सकते है.
ऑनलाइन हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट कैसे चेक करे?
आवेदन के बाद हरियाणा वृद्धा पेंशन लिस्ट चेक करने के लिए निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते है.
- हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट चेक करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in को ओपन करे.
- अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज से “लाभपत्रों की सूचि देखे” के विकल्प पर क्लिक करे.
- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा. इस पेज पर मांगे गए सभी आवश्यक जानकारी डाले. जैसे;
- जिला का नाम
- क्षेत्र का नाम
- खंड या नगरपालिका
- गाँव/वार्ड/सेक्टर आदि का नाम
- पेंशन का नाम
- कोई एक लाभार्थी आईडी
- सभी जानकारी दर्ज करने के लिए सिक्यूरिटी कोड दर्ज कर “लाभपत्रों की सूचि देखे” पर क्लिक करे.
- क्लिक करते ही हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा. इस लिस्ट में से अपना नाम चेक कर सकते है.
आधार कार्ड से हरियाणा वृद्धा पेंशन का विवरण कैसे देखे?
यदि पेंशन आईडी / आधार कार्ड या खाता नंबर से हरियाणा वृद्धा पेंशन विवरण चेक करना चाहते है, तो निचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते है.
- सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/ पर जाए.
- ऑफिसियल वेबसाइट के होम पेज से “आधार/पैंशन आई.डी./खाता संख्या से पैंशन विवरण देखें” के विकल्प पर क्लिक करे.
- इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा, इस पेज से उस विकल्प को सेलेक्ट करे जिससे पेंशन विवरण चेक करना चाहते है.
- यदि आधार को सेलेक्ट किए है, तो अपना आधार नंबर दर्ज करे.
- इसके बाद सिक्यूरिटी कोड डालकर “विवरण देखे” पर क्लिक करे.
- क्लिक करते ही हरियाणा वृद्धा पेंशन का विवरण स्क्रीन पर आ जाएगा. इस विवरण अपने सभी आवश्यक जानकारी देख सकते है.
शरांश:
ऑनलाइन हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट देखने के लिए अधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in को ओपन करे. इसके बाद “लाभपत्रों की सूचि देखे” के विकल्प पर क्लिक करे. क्लिक करने के बाद मांगे गए सभी आवश्यक जानकारी जैसे, पेंशन आईडी, नाम, गाँव आदि दर्ज कर सिक्यूरिटी कोड डाले और देखे पर क्लिक कर दे.
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पूछे जाने वाले प्रश्न
हरियाणा वृद्धा पेंशन लिस्ट में नाम देखने के लिए अधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in को ओपन कर सूचि देखे पर क्लिक करे. इसके बाद सभी आवश्यक जानकारी दर्ज कर “देखे” पर क्लिक करे.
अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आधार कार्ड / पेंशन आईडी या बैंक खाता नंबर से हरियाणा वृद्धा पेंशन लिस्ट चेक कर सकते है.
हरियाणा वृद्धा पेंशन आर्थिक रूप से कमजोर और जिस व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है उन्हें मिलता है.
हाँ, हरियाणा वृद्धा पेंशन के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है. क्योंकि, जन्म प्रमाण के अनुसार से आयु की गणना की जाती है.