यह सर्वविदित है कि एक समाज के रूप में हम बेहतर जीवन स्थितियों और स्वास्थ्य देखभाल के कारण बहुत लंबे समय तक जी रहे है। वृद्धावस्था तक पहुंचने के बाद कई मायनों में बुजुर्गों के सामने कई चुनौतियां आती है, जिन पर हम सभी को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
अक्सर यह चुनौतियों का एहसास हमें तब तक नहीं होता जब तक हम खुद को उस परिस्थिति में नहीं देखते हैं यानी वृद्धावस्था में।एक समाज के रूप में, हम अपनी उम्र बढ़ने वाली आबादी के लिए जीवन को आसान बनाने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाते हैं।राजस्थान राज्य सरकार ने, बुजुर्ग लोगों की चुनौतियों को कम करने के लिए Rajasthan Old Age Pension Yojana शुरू की है।
राजस्थान वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना क्या है?
एक व्यक्ति की गतिशीलता और निपुणता स्वाभाविक रूप से उम्र के रूप में कम हो जाती है। जिससे रोज़मर्रा के कार्यों को पूरा करना अधिक कठिन हो जाता है। यह धीरे धीरे लोगों को अपनी देखभाल करने के लिए प्रेरित कर सकता है और उन्हें सामाजिक होने, या उन गतिविधियों में भाग लेने से रोकता है जिनका वे आनंद लेते हैं।
वृद्ध लोगों को न केवल सुरक्षा, संतुलन, फिटनेस, और गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करने वाले उत्पादों और कार्यक्रम के माध्यम से स्वतंत्र रूप से जीने में सक्षम बनाने के लिए बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी अधिक समर्थन की आवश्यकता है कि वे एक व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ सकते हैं।
अवश्य पढ़े, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में अप्लाई कैसे करे
राजस्थान वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना का उद्देश्य
राजस्थान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने वरीष्ठ नागरिको को पेंशन प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना शुरू की है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत, राज्य सरकार बुजुर्ग नागरिको को जो राजस्थान के अधिवास है 1,000 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
NOTE:- इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी बुजुर्गों को हर महीने एक पेंशन प्रदान करना है, जिसके माध्यम से वह अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं।
- केंद्र सरकार ने वृद्ध लोगों की मदद करने के लिए इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से एक अत्यंत लाभकारी योजना शुरू की है।
- और राज्य सरकार ने वृद्ध लोगों की मदद करने के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना शुरू की है जो राज्य के वृद्ध लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी प्रतीत हो रही है।
मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के लाभ
- Rajasthan Old Age Pension Yojana राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई सहरानीय योजना है।
- इस वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा मासिक दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिए गए हैं।
- वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा 55 वर्ष से अधिक आयू की वृद्ध महिलाओं को 750 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
- और इस योजना के तहत 58 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को भी 750 रुपये से लेकर ₹1000 तक मासिक पेंशन दी जाती है।
इसे भी पढ़े, अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए अप्लाई करे
राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के विशेषताएं
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के तहत 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष या 55 वर्ष की आयु की महिला को स्वीकृत की जा सकती है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ओबीसी एवं जेनरल वर्ग को प्रदान की जाती है।
- निर्वाह के लिए आए या नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है।
- Rajasthan Old Age Pension Yojana में लघु एवं सीमांत किसान पेंशन भी शामिल होंगे।
- जो भी आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं, वह सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
NOTE:-
जबकि हम लंबे समय तक जी रहे हैं, दुर्भाग्य से रोजगार और सेवानिवृत्ति की दुनिया एक ही गति से विकसित नहीं हुई है। कई बुजुर्ग लोग मानक सेवानिवृत्ति की आयु से पहले काम करने में सक्षम और अधिक इच्छुक हैं लेकिन उन्हें यह अवसर प्रदान नहीं किए जाते हैं।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली राशि
- वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के तहत 55 से 75 वर्ष की आयु की महिला किसानों के लिए ₹750 रुपये निर्धारित किए गए हैं।
- 58 से 75 वर्ष से कम आयु के पुरुष किसानों को 750 रुपए पेंशन के रूप में दी जाएगी।
- 75 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं और पुरुषों को वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत ₹1000 रुपये पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
NOTE:- मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में लघु एवं सीमांत किसान पेंशन में वे किसान शामिल होंगे, जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, सरकार के परिपत्र 31-08-2013 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आदेश 2013 के अनुरूप है।
इसे टेबल में निम्न प्रकार समझे:
Category | Age | पहले की पेंशन राशि | वर्तमान पेंशन राशि |
पुरुष | 58 से 75 वर्ष | 500 रुपये | 750 रुपये |
Male | 75 वर्ष से ज्यादा | 750 रुपये | 1,000 रुपये |
महिला | 55 से 75 वर्ष | 500 रुपये | 750 रुपये |
Female | 75 वर्ष से ज्यादा | 750 रुपये | 1,000 रुपये |
इसे भी पढ़े, राजस्थान शुभ शक्ति योजना
राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदक को राजस्थान का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- पुरुष आवेदकों की आयु कम से कम 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- एवं महिला आवेदकों की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक की आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं होना चाहिए।
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के तहत वहीं बुजुर्ग पात्र होंगे, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 48,000 रुपये से कम होगी।
मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड ( Aadhaar card)
- जन्म प्रमाण पत्र ( Birth certificate)
- आय प्रमाणपत्र ( Income related certificate)
- बैंक पास बुक ( Bank passbook)
- पासपोर्ट साइज फोटो ( Passport size photograph)
इसे भी पढ़े, राजस्थान पालनहार योजना में अप्लाई करे
राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले Finance of Department की Official वेबसाइट पर जाएँ।
- होम पेज से राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना का application form डाउनलोड करे।
- डाउनलोड करने के बाद फॉर्म का प्रिंट नकलें।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी दर्ज करे।
- आवेदन फॉर्म भरकर उसमे अपने सभी दस्तावेज़ों की फोटो कॉपी अटैच करे।
- अततः Rajasthan Old Age Pension Yojana के सम्बंधित विभाग में फॉर्म को जमा करे।
- इस प्रकार आप वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है।
सामान्य प्रश्न: FAQs
राज्य के सभी वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर व जरूरतमंद वृद्धजन आवेदन करने के पात्र है. लेकिन आवेदन के लिए पुरुष की आयु 58 वर्ष और महिला की आयु 55 वर्ष होनी चाहिए, तथा परिवार की वार्षिक आय 48,000 रूपये से कम होनी चाहिए.
राजस्थान में वृधावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक की वार्षिक आय 50000 से कम होनी चाहिए, तथा ग्रामीण क्षेत्र में भूमि ढाई एकड़ से अधिक नही होनी चाहिए.