मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन कैसे करे

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बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य राज्य के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana मुख्य रूप से बिहार राज्य के लोगों को वाहन खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है।

MGPY 2022 के तहत, लावारित तीन से 10 पहियों तक के वाहन खरीद सकते हैं। मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी। इस योजना की मदद से बहुत से लोग बस, ट्रक, कार आदि खरीद सकते है।

बिहार ग्राम परिवहन योजना के लिए पात्रता मानदंड

  • मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक पंचायत से इस योजना के लिए पांच पात्र उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
  • उम्मीदवार को सरकारी मानदंड के अनुसार स्वीकार्यता मानको में फिट होना चाहिए।
  • मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार किसी सरकारी सेवा का कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक को योग्यता के मानदंडो को पूरा करना होगा।
  • उम्मीदवार के पास कोई वाहन नहीं होनी चाहिए।
  •  यह योजना स्वरोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
  •  जिसमें सरकार को तीन या चार पहिया वाहनों पर नाबालिग वर्ग के लोगों के लिए सहायता प्रदान की गई है।
  • Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana से 8405 ग्राम पंचायतों को आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा।
  • मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए है।
  • उम्मीदवार के पास चौपहिया वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
  •  सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
  •  उम्मीदवार को शिक्षा और योग्यता के मापदंडों को पूरा करना होगा।

बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड ( Aadhaar Card)
  • निवास प्रमाण पत्र ( Residence certificate)
  • जाति प्रमाण पत्र ( Caste certificate)
  • आय प्रमाण पत्र ( Income certificate)
  • योग्य योग्यता का प्रमाण पत्र ( Age certificate Certificate of qualified qualification)
  • मोबाइल नंबर ( Mobile number)
  • ड्राइविंग लाइसेंस ( Driving licence)
  • पासपोर्ट आकार का फोटो ( Passport size photograph)

ऑनलाइन मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन कैसे करे?

बिहार राज्य के कोई भी निवासी, जो Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है. वे निचे दिए गए steps को फॉलो कर सकते है.

  • सबसे पहले बिहार सरकार परिवहन निगम की Official Website पर जाएँ।
  • अधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana Awedan
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद इस नया पेज खुलेगा जिसमें अपने सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करे जैसे;
    • फोन नंबर
    • पासवर्ड
    • ईमेल एड्रेस
    • ड्राइविंग लाइसेंस
  • आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करे।
  • इस प्रकार आपकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  • पुनः होम पेज से लॉगिन के लिंक पर क्लिक करे।
  • क्लिक करने पर इस प्रकार का पेज खुलेगा।
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana Login
  • सभी पूछी गई जानकारी दर्ज कर लॉग इन करे।
  • लॉग इन करने के बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करे।
  • क्लिक करने पर एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, फॉर्म में पूछी गई जानकारीदर्ज करे।
  • फॉर्म के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करे ।
  • अततः सबमिट के बटन पर क्लिक करे।
  • इस प्रकार आपका आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना आवेदन की स्टेटस कैसे ट्रैक करें?

बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की मुख्य विशेषताएं

  • मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में लाभार्थियो को सार्वजनिक परिवहन के लिए चौपहिया या तिपहिया नया वाहन खरीदने पर सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
  •  जिससे वे अपने लिए रोजगार शुरू कर सकते हैं।
  • मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में बिहार राज्य की लगभग 8405 ग्राम पंचायतों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है।
  •  सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत से पांच युवाओं यानी 42,025 को लाभ प्रदान कर रही है, जो इस योजना में योग्य है।
  • 21 वर्ष से कम आयु के लोग बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • प्रत्येक पंचायत से पांच योग्य आवेदकों का चयन किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थी की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
  • लाभार्थी को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए और उसके पास पहले से कोई वाणिज्यिक वाहन नहीं होनी चाहिए।

बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ

  • आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सरकार को या तो 50% या एक लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी,ताकि चयनित उम्मीदवार तीन या चार पहिया वाहन खरीद सकें।
  • अल्पसंख्यक समुदाय आसानी से इस योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।
  • उम्मीदवारों का चयन प्रत्येक ग्राम पंचायत से किया जाएगा।
  •  जिसमे पांच उम्मीदवारों का चयन किया जाना है।
  • मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2022 के माध्यम से बेरोजगार उम्मीदवारों की संख्या में कमी आएगी।
  • आधिकारिक घोषणा के अनुसार इस योजना के तहत लगभग 42 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
  • नए वाहन का लाभ वंचित लोगों को मिलेगा।
  • राज्य सरकार योजना के तहत लाभार्थियों को सार्वजनिक परिवहन के लिए चौपहिया और तिपहिया सहित वाहन खरीदने के लिए 1,00,000 या 50% सब्सिडी प्रदान करेगी।

संपर्क विवरण

बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से सम्बंधित सभी आवश्यक जानकारी एवं तथ्य यहाँ उपलब्ध है जो इस योजना के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। तथा रजिस्ट्रेशन और आवेदन कैसे करे के बारे में भी बताता है।

यदि इससे सम्बंधित कोई समस्या हो, तो निचे दिए गए एड्रेस पर संपर्क अपनी समस्या का समाधान कर सकते है।

  • Email ID:- cs-bihar@nic.in
  • Helpline number:- 0612-2233333

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सामान्य प्रश्न: FAQs

1. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना क्या है?

इस योजना के माध्यम से जो लोग स्वयं का वाहन खरीदना चाहते हैं उन्हें सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। योजना के तहत बिहार सरकार नागरिको को परिवहन खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

2. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट http://transport.bih.nic.in है।

3. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य क्या है?

 इस योजना से उम्मीदवार 50% की सब्सिडी पर ऋण ले सकते हैं और अपने लिए तीन पहिया और चार पहिया वाहन ले सकते हैं। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार का साधन प्राप्त होगा। जिससे बेरोजगारी में कमी आएगी।

4. लाभार्थियों के बैंक खाते में अनुदान की राशि को कैसे पहुंचाया जाएगा?

 मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अंतर्गत लाभार्थी नागरिको के बैंक अकाउंट में अनुदान की राशि को CFMS के अंतर्गत खाते में पहुंचाया जाएगा।

5. परिवहन योजना में कौन कौन से उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे?

 इस योजना में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा जाति के होंगे। और जिन उम्मीदवारों के पास पहले से ही अपना व्यवसायिक वाहन होकर वे आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

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