राजस्थान कन्यादान योजना के लिए आवेदन कैसे करे 2023

लड़कियों की शादी के समय परिवार को कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा तरह तरह की योजनाएं संचालित की जाती है। इन योजनाओं के माध्यम से लड़कियों की शादी के समय सामाजिक से लेकर सब्सिडी तक प्रदान की जाती है। इसी तरह की योजना राजस्थान सरकार द्वारा भी संचालित की गई है। जिनका नाम राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है।

इस योजना के माध्यम से राजस्थान की बेटियों की शादी के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना उन परिवारों की मदद करेगी जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों की शादी करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं।

जो भी इच्छुक उम्मीदवार इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है, तो उन्हें राजस्थान कन्यादान योजना के लिए आवेदन करना अनिवार्य है. इसलिए, यहाँ कन्यादान योजना में अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया बताया गया है, जिसे फॉलो कर सकते है.

राजस्थान कन्यादान योजना क्या है?

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवार की लड़कियों,अंतोदय परिवार की लड़कियों, आस्था कार्ड धारक परिवार की लड़की और आर्थिक रूप से ऐसे परिवार जिनमें कोई कमाने वाला नहीं है और विधवा महिलाओं की लड़कियों के शादी के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

यह वित्तीय सहायता 31,000 से लेकर 41,000 तक होंगी। प्रत्येक परिवार से केवल दो लड़कियां ही इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बालिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के क्रियान्वयन की जिला स्तर पर समीक्षा की जाएगी।जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठित की जाएगी।

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य

  • राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  • अब राज्य के नागरिक को अपनी बेटी की शादी के लिए किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि राजस्थान सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
  •  यह योजना बालिका विवाह को रोकने में भी कारगर साबित होंगी क्योंकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बेटियों को प्रदान किया जाएगा जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
  •  इसके अलावा इस योजना से राज्य के नागरिको के जीवन स्तर में भी सुधार होगा।
  •  राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के संचालन से  नागरिको को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएगी।

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन से जुड़े दिशा-निर्देश

  • आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा करने होंगे।
  • यह आवेदन पत्र विवाह की तिथि से एक माह पूर्व अथवा विवाह की तिथि के छह माह पश्चात जिलाधिकारी को भेजा जाएगा।
  • आवेदन का निस्तारण अधिकतम 15 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।
  • यदि आवेदक द्वारा विवाह पूर्व आवेदन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिती में आवेदन के सत्यापन की पुष्टि जिलाधिकारी स्वयं करेंगे।
  • विवाह के बाद आवेदन के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।
  • यदि आवेदक आस्था कार्ड धारक है, तो आस्था कार्ड की एक फोटोकॉपी जमा करना अनिवार्य है।
  • शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
  • लाभ की राशि सीधे आवेदक के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • जिला मजिस्ट्रेट राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री से अनुमोदन की एक प्रति के साथ आवेदक को बधाई संदेश भी प्रदान करेंगे।

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा

  1. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठित की जाएगी।
  2. इस निगरानी समिति द्वारा जिला स्तर पर योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी।
  3. निगरानी समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला परिषद एवं सभी विकास अधिकारी पंचायत समिति के सदस्य होंगे।
  4. समिति के सदस्य सचिव जिलाधिकारी होंगे।
  5. इस कमेटी की बैठक हर तीन माह में होगी।
  6. समिति अपने सुझाव और आवश्यकता से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अवगत कराएगी।

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पात्रता मानदंड

  • लड़की राजस्थान के स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ पाने के लिए एक परिवार की केवल दो लड़कियां ही पात्र हैं।
  • इस योजना का लाभ सभी वर्गों के  अंत्योदय परिवार को प्रदान किया जाएगा।
  • सभी वर्ग के BPL परिवार भी इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र हैं।
  • आस्था कार्ड धारक परिवार को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो चुकी है और उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, ऐसे महिलाओं की बेटियां इस योजना का लाभ पाने की पात्र है।
  • यदि विधवा महिला की मासिक आय 50,000 या उससे कम है तो इस योजना का लाभ उसकी बेटी की शादी पर दिया जाएगा।
  • यदि 25 वर्ष या उससे अधिक के परिवार में कोई उपयोगी सदस्य नहीं हैं, तो ऐसी स्थिती में भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ ऐसे विवाह योग्य लड़कियों को प्रदान किया जाएगा जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और उनकी देखभाल करना वाला कोई नहीं है।

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अनुदान

अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों कि 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं के विवाह पर दैनिक सहायता राशि का विवरण:-

बालिकाओं को 31, 000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अगर लड़की ने दसवीं कक्षा पास कर ली है तो  उसे 10,000 की अतिरिक्त राशि दी जाएगी और अगर लड़की ने ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की है तो उसे 20,000 अतिरिक्त राशि दिया जाएगा।

सहयोग और उपहार योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक बीपीएल परिवारों, आस्था कार्ड धारक परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं और 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों के विवाह पर सहायता राशि का विवरण:-

बालिकाओं को 21000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।अगर लड़की 10 वीं पास है तो उसे 10,000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और अगर लड़की सनातक पास है तो उसे 20,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदन पत्र ( Application letter)
  •  पता प्रमाण ( Address proof)
  • विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र बीपीएल कार्ड ( Marriage registration certificate bpl card)
  • विश्वास कार्ड विधवा पेंशन पीपीओ आय प्रमाणपत्र ( faith card Widow pension PPO income certificate)
  • राशन कार्ड ( Ration card)
  • बैंक खाता विवरण ( Bank account statement)
  • उम्र का प्रमाण ( proof of age)
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ( Husband death certificate)

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन कैसे करे?

  • आपको राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन से संबंधित जानकारी ई मित्र संचालक को देनी होगी।
  • इसके बाद आपको पूछी गई सारी जानकारी ई मित्र ऑपरेटर को देनी होगी।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज ऑपरेटर को उपलब्ध कराने होंगे।
  • ताकि वह उन्हें आवेदन पत्र के साथ संकलन कर सके।
  • आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको अपना रेफरेंस नंबर कलेक्ट करना होगा।
  • आप संदर्भ संख्या के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिती को ट्रैक कर सकते हैं।
  • इस तरह आप Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के तहत आवेदन कर सकेंगे।

ध्यान दे, कन्या विवाह सहयोग योजना के लिए बेटी के विवाह के एक महिना से पहले या उसके 15 दिन बाद तक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है.

राजस्थान अंतरजातीय विवाह के लिए आवेदन कैसे करेराजस्थान कृषि उपज रहन ऋण के लिए आवेदन करे
जन आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करेराजस्थान बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कैसे करे

Leave a Comment