UP Samuhik Vivah Registration Online 2023: विवाह सामाजिक अवसर होते हैं जिन्हें भव्यता के साथ मनाया जाता है। लेकिन गरीबी के स्तर के नीचे आने वाले लोगों को विवाह समारोह की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक धन इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है।
इन परिवारों की सहायता के लिए, यूपी की राज्य सरकार, एक नई योजना लेकर आई है जिसे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कहा जाता है। इस परियोजना का लक्ष्य चयनित दुल्हनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी विभागों की निगरानी में सामूहिक विवाह समारोह की व्यवस्था करना है।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना की घोषणा, राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 2017 के मध्य में की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के स्थिती में सुधार के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए जाने जाते हैं।
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उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना क्या है?
इस योजना को उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के नाम से जाना जाता है।इस योजना के अंतर्गत कमजोर परिवार की कन्याओं को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
आवेदक की वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं दुल्हन का अपना बैंक खाता होना चाहिए। विधवा या विकलांग की बेटी, विधवा या तलाकशुदा के पुनर्विवाह को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रति जोड़ें ₹51,000 की राशि खर्च की जाएगी जिसमें ₹35,000 सीधे दुल्हन के खाते में वित्तीय मदद के रूप में डेविड किए जाएंगे। ₹10,000 प्रति जोड़े को शादी से संबंधित उपहारों और बर्तन, कपड़े आदि पर खर्च किए जाएंगे जबकि ₹6000 प्रति जोड़े को भोजन और सजावट आदि पर खर्च किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लाभ कैसे ले?
- बढ़ी हुई राशि ( Increased amount) :- योजना में कुछ बदलाव के साथ ही योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर 35,000 कर दी गई है।35,000 में से 15,000 शादी के लिए दिए जाएंगे और बाकी पैसे टैक्स के तौर पर दिए जाएंगे।
- आर्थिक सहायता ( Financial assistance) :- इस योजना के तहत लड़की को उनकी शादी के लिए सीधे 51,000 की राशि दी जाएगी।योजना की राशि, लड़की के नाम पर जमा किया जाएगा, और इसका उपयोग केवल लड़की की शादी के लिए ही किया जा सकता है।
NOTE:- सरकार ने फैसला किया है, अगर उन्हें 10 या 10 से अधिक आवेदन मिलते हैं तो सरकार सामूहिक विवाह आयोजित करेगी।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लिए पात्रता मानदंड
- यूपी का निवासी होना चाहिए (Must be residents of UP) :- राज्य सरकार से आर्थिक अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश की सीमाओं के भीतर रहना होगा। यानी आवेदक को राज्य का निवासी होना चाहिए।
- 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए ( Must be above 18 years) :- सरकार का लक्ष्य नाबालिग लड़कियों की शादी की घटनाओं को कम करना है। इस प्रकार, UP Samuhik Vivah Yojana की राशि उन उम्मीदवारों को दिया जाएगा जिन्होंने पहले ही 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
- बीपीएल प्रमाण पत्र होना चाहिए ( Must have BPL certificate) :- क्योंकि गरीब तबके का सशक्तिकरण परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य है, इच्छुक उम्मीदवार के पास करीबी स्तर से नीचे के प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके बिना आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।
- आय संबंधी पात्रता ( Income related eligibility) :- इस योजना के तहत गांवों के साथ साथ शहरों के उम्मीदवार भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उम्मीदवार की पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 5 से 10 जोड़े कम से कम ( 5 to 10 couples at least) :- सामूहिक विवाह संबंधित क्षेत्रों के राज्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जाएंगे, यदि वे कम से कम पांच जोड़े को इकट्ठा करने में सक्षम है पहले न्यूनतम संख्या 10 थी।
तलाकशुदा और विधवाएं ( Divorcee and Widows): यदि अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, तो यह योजना उन उम्मीदवारों को भी लाभ प्राप्त करने की अनुमति देगी जो या तो तलाकशुदा हैं या उनके पति का निधन हो गया है।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवासीय प्रमाण ( Residential proof) :- क्योंकि केवल राज्य में रहने वाले लोगों को ही योजना का लाभ प्राप्त करने की अनुमति होगी, उनके पास उचित अधिवास या आवासीय दस्तावेज होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है।
- दुल्हन का आधार कार्ड ( Aadhaar card of the bride) :- इच्छुक उम्मीदवारों के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है। आधार कार्ड के बिना उनका पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- उम्मीदवारों का आयु प्रमाण ( Age proof of the candidates) :- राज्य का मुख्य उद्देश्य कम उम्र में होने वाली शादियों को खत्म करना है। जन्म प्रमाणपत्र जैसे उचित आयु प्रमाण पंजीकरण फार्म के साथ संगलन होना चाहिए।
- बीपीएल प्रमाण पत्र ( BPL certificate) :- यह योजना गरीब परिवारों को आर्थिक चिंताओं से राहत प्रदान करेगा। आवेदन के पंजीकरण के दौरान बीपीएल प्रमाण पत्र संकलन करना आवश्यक है।
- पारिवारिक आय प्रमाण पत्र ( Family income certificate) :- आय संबंधी मानदंड के कारण उम्मीदवार को आवेदन पत्र के साथ उचित आय प्रमाण पत्र देना होगा। इनका सत्यापन राज्य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
- विवाह दस्तावेज ( Marriage documents) : कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, जोड़ों को अपने विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियाँ संकलन करनी होगी। यह इस दावे का समर्थन करेगा कि वे शादी कर रहे हैं।
- बैंक खाते का विवरण ( Bank account details) : जो की अनुदान राशि उम्मीदवार के संबंधित बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी, इसलिए एक का कब्जा ( possession) होना आवश्यक है।फॉर्म में बैंक खाते की पूरी जानकारी भी होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना फॉर्म डाउनलोड
यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई पात्रता मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है। इसके बाद फॉर्म भरकर सम्बंधित कार्यलय में जमा करना होता है। आपकी समस्या हल करने के लिए निचे यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आवेदन फॉर्म दिया गया है जिसे लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते है।
फॉर्म देखे: सामूहिक विवाह फॉर्म डाउनलोड
यूपी सामूहिक विवाह के लिए आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले UP Samuhik Vivah Yojana के ऑफिसियल वेबसाइट से आवेदन फॉर्म PDF डाउनलोड करे। या सम्बंधित कार्यलय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करे।
- फॉर्म प्राप्त या डाउनलोड करने के बाद जानकारी ध्यान से पढ़े एवं दस्तावेज का निरक्षण करे।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरे।
- सभी जानकारी भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करे।
- भरे हुए फॉर्म को अपने नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम), क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर में करे।
इस प्रकार UP Samuhik Vivah Yojana में सफलतापूर्वक आवेदन कर सकते है।
संपर्क विवरण
यदि इस योजना में आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रहा हो, तो दिए गए एड्रेस पर संपर्क कर सकते है.
- सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग संपर्क नंबर – 18004190001
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन संपर्क नंबर – 0522-2288861, Toll Free Number – 18001805131
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन संपर्क नंबर – 0522-2286199
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