उत्तर प्रदेश के नागरिको के सुविधा के लिए श्रमिक कार्ड प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें जरुरत के अनुसार रोजगार प्रदान किया जा सकते है. लेकिन इस कार्ड से लाभ प्राप्त करने के लिए पहले आवेदन करना होता है. श्रमिक कार्ड प्राप्त होने के बाद सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ ले सकते है. यूपी श्रमिक कार्ड की वैधता 5 वर्ष है, यदि यह समय पूरा हो जाता है, तो श्रमिक कार्ड रिन्यू कराना पड़ता है.
5 वर्ष की वैधता पूरा होने के बाद किसी भी सुविधा के लाभ नही ले सकते है. इसलिए, निर्धारित प्रक्रिया को फॉलो कर यूपी श्रमिक कार्ड रिन्यू कराना अनिवार्य होता है. लेकिन अधिकांश लोगो को पता नही होता है कि यूपी श्रमिक कार्ड रिन्यू कैसे करें. इसलिए, निचे श्रमिक कार्ड रिन्यू करने के स्टेप by स्टेप जानकारी दिया गया है जिसे फॉलो कर रिन्यू कर सकते है.
ऑनलाइन उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड रिन्यू कैसे करे?
घर बैठे ऑनलाइन यूपी श्रमिक कार्ड रिन्यू करने के लिए निचे दिए स्टेप को फॉलो कर सकते है.
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट www.upbocw.in को ओपन करे.
- अधिकारिक वेबसाइट ओपन होने के बाद होम पेज पर विभिन्न प्रकार का विकल्प दिखाई देगा. होम पेज से निचे आए और पंजीकरण नवीनीकरण (आवेदन करे) के विकल्प पर क्लिक करे.
- आवेदन पर क्लिक करने के बाद श्रमिक के नवीनीकरण की जानकारी पेज ओपन होगा.
- इस पेज पर अपना पंजीयन संख्या और काप्त्चा कोड दर्ज कर “Search” के विकल्प पर क्लिक करे.
- इसके बाद श्रमिक का नाम, जनपद का नामा, पंजीयन की स्थिति, जन्मतिथि आदि स्क्रीन पर दिखाई देगा.
- इस पेज पर “नवीनीकरण करे” का विकल्प दिखाई देगा. इस आप्शन पर क्लिक करे.
- फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारी जैसे आधार कार्ड, नवीनीकरण की अवधि सेलेक्ट कर “नवीनीकरण जमा करें” के विकल्प पर क्लिक करे.
- इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का पेज ओपन होगा. इस पेज से यूपी श्रमिक कार्ड रिन्यू करने का निर्धारित पेमेंट करे.
- पेमेंट पूरा होने के बाद आपको रिन्यूवल रिसीविंग स्क्रीन पर दिखाई देगा. इस पेज प्रिंट या स्क्रीनशॉट कर रख सकते है.
- इस प्रकार घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से उत्तर प्रदेश श्रमिक नवीनीकरण का आवेदन कर यूपी श्रमिक कार्ड रिन्यू कर सकते है.
Note: अधिकारिक वेबसाइट से यूपी श्रमिक कार्ड रिन्यू कराने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रहा है, तो टोल फ्री नंबर 18001805160, 05122297142, 05122295176 आदि पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते है.
Quick Process: यूपी लेबर कार्ड रिन्यूअल कैसे करे?
स्टेप 1: उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट upbocw.in को ओपन करे
स्टेप 2: श्रमिक नवीनीकरण (आवेदन करे) पर क्लिक करे
स्टेप 3: श्रमिक पंजीयन संख्या दर्ज Search पर क्लिक करे
स्टेप 4: नए पेज से नवीनीकरण करें पर क्लिक करे
स्टेप 5: सभी जानकारी जैसे रिन्यू का वर्ष दर्ज कर नवीनीकरण जाम करें पर क्लिक करे
स्टेप 6: इसके बाद रिन्यूवल के फ़ीस का भुगतान ऑनलाइन करे
स्टेप 7: रिन्यूवल पेमेंट होने के बाद श्रमिक कार्ड रिन्यू हो जायेगा.
शरांश:
यूपी श्रमिक कार्ड रिन्यू करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट जाए और नवीनीकरण के विकल्प पर क्लिक कर सभी जानकारी डाले और रिन्यूवल का पेमेंट कर अपना कार्ड रिन्यू करे. यदि श्रमिक कार्ड रिन्यू करने में कोई परेशानी जैसे, कार्ड वैलिड नही है, पेमेंट पूरा नही हो रहा है, आदि जैसे समस्या के लिए 18001805160 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराए.
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पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs
यूपी श्रमिक कार्ड रिन्यू करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट और जाए और नवीनीकरण के विकल्प पर क्लिक कर जानकारी डाले और उसका पेमेंट कर नवीनीकरण करे.
उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड रिन्यू कराने में लगभग 50 से 100 रूपये लगते है. हालाँकि, शुल्क इससे अलग भी हो सकता है. क्योंकि, सरकार इसकी दरों में बदलाव करती रहती है.
लेबर कार्ड रिन्यू कराने के बाद लगभग 5 से 10 दिन में रिन्यू हो जाता है. यदि रिन्यू होने में समय लग रहा हो, तो टोल फ्री नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते है.
सबसे पहले अपने मोबाइल से अधिकारिक वेबसाइट को ओपन कर आवेदन करे और क्लिक करे. इसके बाद पंजीयन संख्या और काप्त्चा कोड दर्ज कर सर्च पर क्लिक करे. इसके बाद नवीकरण पर क्लिक कर वर्ष सेलेक्ट कर पेमेंट पूरा करे.