बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करे

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हम इससे कितना भी भागे, मौत एक ऐसी चीज़ है जिससे हममें से कोई भी वास्तव में बच नहीं सकता है। किसी ने कहा था, कागजी कार्रवाई वह है जो हमें जानवरों से अलग करती है और हर किसी की तरह एक मानवीय प्रक्रिया में जीने को दर्शाती है।

यदि कोई चिकित्सक बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रहता है तो मृतक के परिवार के लिए इसके कई कानूनी निहितार्थ और मुद्दे हो सकते हैं। मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने से पहले व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित सभी तथ्यों को चिकित्सक द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। साथ ही किसी भी दबाव में यह बिहार प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है।

बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र एक डॉक्टर द्वारा अनुमोदित एक रिकॉर्ड है। जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण, तिथि और स्थान की घोषणा करता है। बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है ताकि मृतक का परिवार बीमा एकत्र कर सके. संपत्ति विवादों का निपटारा कर सके और अन्य लाभ उठा सकें.

बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन

बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र और मृत्यु का सबसे संभावित कारण केवल तभी जारी किया जा सकता है। जब रोगी या व्यक्ति का इलाज करने वाला डॉक्टर नैदानिक निदान और पुष्टिकारक परीक्षण से पूरी तरह संतुष्ट हों। यह एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रोधगलन या मैग्नेटाइट में द्रव हो सकता है।

एक डॉक्टर सिर्फ रोधगलन में मृत्यु को प्रमाणित कर सकता है। लेकिन मृत्यु का कारण और परिणाम के सभी तथ्यों को सत्यापन और समीक्षा के बाद ही जारी किया जाना चाहिए। यदि मृत्यु संदिग्ध थी,आप्राकृतिक कारणों से हुई,तो डॉक्टर केवल मृत्यु को प्रमाणित कर सकता है लेकिन कारण को नहीं.

Bihar Death Certificate Highlights

प्रमाण पत्र का नामबिहार मृत्यु प्रमाण पत्र
विभागराजस्व विभाग बिहार
उद्देश्यबिहार मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन आवेदन
लाभार्थीबिहार के निवासी
लाभसरकारी प्रक्रियाओं हेतु
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया
आधिकारिक पोर्टलक्लिक करें

बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र का उद्देश्य

  • Bihar Death Certificate का उद्देश्य मृतक व्यक्ति की पत्नी को विधवा पेंशन बनवाने के लिए सहायता करना है l
  • तथा विधवा पेंशन बनवाने हेतु मृतक पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य हैl
  • मृतक व्यक्ति अपने लिए कोई इंश्योरेंस करवाई है, तो Bihar Death Certificate की सहायता से मृतक के परिवार इंश्योरेंस का क्लेम कर सकते है l
  • Death Certificate Bihar के मदद से मृतक व्यक्ति के परिवार वाले वोटर आईडी, बैंक जैसे कार्ड से नाम निकाल सकते हैl
  • मृतक की संपत्ति किसी के नाम ट्रांसफर करने के लिए Bihar Death Certificate की आवश्यकता पड़ती है l
  • बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र सरकारी कार्यालयों की सबसे आवश्यक प्रमाण पत्र है, अतः इसे अवश्य बनवाए l

बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र का लाभ

  • मृतक के संपत्ति यानि भूमि एवं अन्य संपत्ति के स्थानांतरण के लिए
  • बीमा राशी के क्लेम हेतु
  • विधवा पेंशन योजना के आवेदन करने के लिए
  • बैंक खाते में जमा राशि की निकासी में
  • मृत्यु को आधिकारिक रूप से प्रमाणित करने के लिए

बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र जरुरी क्यों है?

Bihar death certificate एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। चाहे वह मृत व्यक्ति या उसके परिजनों के दृष्टिकोण से हो। यह दस्तावेज, एक बार सही ढंग से भरा और पूरा हो जाने पर कानूनी कारणों और अन्य जिम्मेदारियों के एक समूह के लिए नितांत आवश्यक है।

मृतक का अंतिम संस्कार उसके धर्म के अनुसार किया जा सकता है। बिना समय गंवाए और सही अनुमति प्राप्त करने के बाद इस दस्तावेज के साथ रिश्तेदारों और दोस्तों को कोई असुविधा नहीं होगी।

स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों के साथ उचित पंजीकरण, मृत व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र के सभी विवरण का उल्लेख करते हुए, पूरी तरह से संभला जाना चाहिए ताकि उनके जीवन बीमा दावे और निपटान को आसानी से संसाधित किया जा सके।

बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • FIR कॉपी (दुर्घटना होने पर)
  • हॉस्पिटल में मौत होने पर हॉस्पिटल द्वारा जारी डेथ सर्टिफिकेट
  • राशन कार्ड की फोटोकॉपी
  • मृत व्यक्ति का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • विलंबित पंजीकरण की स्थिति में शपथ पत्र
  • मृतक के पासपोर्ट साइज फोटो

बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड करे

Death Certificate Bihar के सन्दर्भ में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन फॉर्म की आवश्यकता होती है। जिसके माध्यम से प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जाता है। यह एक प्रकार का फॉर्मेट है जिसमे सभी आवश्यक जानकारी का विवरण दर्ज होता है जिसे फॉर्म के साथ भरना अनिवार्य होता है।

  • आवेदन करने के लिए अपने क्षेत्र के राजस्व विभाग या तहसील से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते है
  • या नीचे दिए गए लिंक से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं

ऑनलाइन बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करे?

Bihar Death Certificate Apply
  • बिहार डेथ सर्टिफिकेट पूरा करने के लिए सबसे पहले पहले अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जेनरेट करे।
  • यूजर आईडी और पासवर्ड जेनरेट करने के बाद स्वं को लॉग इन करे।
  • नए पेज पर Bihar Death Certificate Application Form खुलेगा।
  • बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जैसे अपना जन्म थिति, नाम, मोबाईल नंबर, लिंग, आयु इत्यादि दर्ज करे।
  • फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, FIR कॉपी, हॉस्पिटल मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र आदि अपलोड करे।
  • दस्तावेज अपलोड करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करे।
  • अधिकारी द्वारा फॉर्म को Verify किया जाएगा और सत्यापन के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।

ऑफलाइन बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करे?

  • ऑफलाइन बिहार डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आवेदन फॉर्म को प्राप्त करे या यहाँ से बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म डाउनलोड करे।
  • फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे मृतक का नाम, निवासी, मृत्यु दिनांक, मृत्यु का कारण, माता-पिता का नाम, पंजीकरण संख्या इत्यादि दर्ज करे
  • आवेदन फॉर्म के साथ सभी दस्तावेजों को संलग्न करे।
  • फॉर्म को अपने नजदीकी तहसील या जन सेवा केंद्र यानि सरकारी कार्यालय में जमा करे।
  • कार्यालय आधिकारी द्वारा फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा।
  • यदि आपके द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी सत्य होता है, तो आपको Bihar death certificate प्रदान किया जाएगा।

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सामान्य प्रश्न: FAQs

Q. बिहार मृत्यु सर्टिफिकेट बनने में कितना टाइम लगता है?

 मृत्यु प्रमाण पत्र बनने में 15 से 20 दिनों का समय लगता है।

Q. बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे चेक करें?

  •  मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
  •  आधिकारिक पोर्टल पर जाने के लिए क्लिक करें।
  •  क्लिक करने के बाद होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  •  अब आवेदक को होम पेज आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा।

Q. मृत्यु प्रमाण पत्र कौन बनाता है?

 मृत्यु प्रमाण पत्र और चंद प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। कोई भी व्यक्ति डेथ सर्टिफिकेट और वर्षीय सर्टिफिकेट के लिए अपने राज्य की आधिकारिक ई सेवा पोर्टल पर जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

Q. मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में कितना पैसा लगता है?

ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु सर्टिफिकेट प्राप्त करने को ₹10 का चालान लगता है लेकिन सहसवान विकास क्षेत्र के गांव उगती में इसके लिए शायद ₹5000 शुल्क कर दिया गया है।

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