CG Niwas Praman Patra online apply Kaise Kare 2023 मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करे: राज्य सरकार नागरिको के सुविधा के लिए सीजी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की शुरूआत की है. इस पोर्टल के माध्यम से छत्तीसगढ़ निवासी ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है. पहले मूल निवास सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे. लेकिन इस पोर्टल के शुरू होने से घर बैठे ही सीजी निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते है.
हालांकि, अभी बहुत से लोगो को इसके बारे में जानकारी नही है. इसलिए, वे ऑफिस के चक्कर लगाते है. जिससे समय और पैसा दोनों आवश्यकता से अधिक लगता है. लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर बिना किसी परेशानी के छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन सुनिश्चित कर सकते है.
इस पोस्ट में ऑनलाइन छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं की स्टेप बाय स्टेप जानकारी उपलब्ध है, जो आवेदन करने की सबसे सटीक प्रक्रिया को दर्शाता है. इसके साथ आवेदन करने दौरान कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए उसकी जानकारी उपलब्ध है.
Table of Contents
छत्तीसगढ़ स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं (हाइलाइट्स)
टॉपिक | छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें? |
विभाग | सीजी राजस्व विभाग |
उद्देश्य | ऑनलाइन व ऑफलाइन सीजी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ के मूल निवासी |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
फीस | शून्य |
आधिकारिक वेबसाइट | edistrict chhatisgarh portal |
छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाए?
सीजी के मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है. लेकिन ऑफलाइन आवेदन करने में समय अधिक लगता है.
वही ऑनलाइन अप्लाई करने में समय कम लगने के साथ कही और नही जाना पड़ता है. यदि आप ऑनलाइन सीजी निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है, तो अधिकारिक सीजी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर फॉर्म भरकर सबमिट कर सकते है.
CG Niwas Praman Patra apply करने की पूरी प्रक्रिया निचे उपलब्ध है. जिसे अपने मोबाइल से भी फॉलो कर सकते है.
➢ स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करे. या दिए गए सीजी इ-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के लिंक पर क्लिक कर डायरेक्ट ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करे.
➢ स्टेप 2: छत्तीसगढ़ इ-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के होम पेज से “सेवाएँ” सेक्शन में जाए और सेवाएँ विकल्प में से प्रमाण पत्र सेवाएं के लिंक पर क्लिक करे.
➣ स्टेप 3: क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा. इस पेज पर मूल निवास प्रमाण पत्र के आप्शन को खोजे और मूल निवास प्रमाण पत्र के सामने लिखे विवरण के विकल्प पर क्लिक करे.
➢ स्टेप 4: विवरण पर क्लिक करने के बाद Mool Niwas Praman Patra application Form खुलकर आ जायेगा.
➢ स्टेप 5: आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरे.
➣ स्टेप 6: सभी जानकारी को भरने के बाद अपने सभी दस्तावेज जैसे; शपथ पत्र, पहचान पत्र, राशन कार्ड, स्व-घोषित प्रमाण पत्र आदि को अपलोड करे.
➣ स्टेप 7: फॉर्म भरकर दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दे.
➣ स्टेप 8: आवेदन फॉर्म सबमिट होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा. उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखे. क्योंकि, रजिस्ट्रेशन नंबर से निवास प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन चेक कर सकते है.
ऑफलाइन सीजी निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाए?
- सबसे पहले अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाए और CG Domicile Certificate Form प्राप्त करे.
- एप्लीकेशन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे नाम, माता-पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता पहचान पत्र आदि दर्ज करे.
- इसके बाद आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी अटैच करे.
- फॉर्म को अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र, तहसील या राजस्व विभाग में जमा कर दे.
- कार्यालय के अधिकारी द्वारा फॉर्म तथा दस्तावेजों को सत्यापित किया जायेगा. सभी जानकारी सही होने पर आपके फॉर्म को स्वीकार लिया जायेगा.
- ध्यान दे, फॉर्म जमा करने के दौरान शुल्क 30 या 50 रूपये जमा करना पड़ सकता है.
- आवेदन के लगभग 15 दिनों के अंदर मूल निवास प्रमाण पत्र CG आपको दे दिया जायेगा.
- इस प्रकार बिना किसी परेशानी की छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र बना सकते है.
छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए पात्रता
- CG निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना अवश्यक है.
- आवेदक के अभिभावक यानि माता-पिता राज्य में 15 साल तक निवास करते हो.
- राज्य में निवास करने का स्थाई पता होना चाहिए.
- छत्तीसगढ़ के किसी भी शिक्षण संस्थान से कम से कम 3 साल तक शिक्षा प्राप्त किया होना चाहिए.
- जन्म छत्तीसगढ़ में तथा पूर्वज राज्य के निवासी होने चाहिए.
सीजी निवास प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजो की जरुरत पड़ती है, जिसे आपके पास होना चाहिए.
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र (मतदाता कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- कक्षा 10 या 12 का सर्टिफिकेट
- घर या भूमि का दस्तावेज
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
जिलेवार छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाए
छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के निवासी ऑनलाइन निवास सर्टिफिकेट बनवा सकते है. निचे सभी जिलो का नाम सूचीबद्ध है, जिनका निवास प्रमाण बन सकता है.
बलोद (Balod) | कबीरधाम (Kabirdham) |
बलोदा बाजार (Baloda Bazar) | कांकेर (Kanker) |
बलरामपुर (Balrampur ) | कोण्डागांव (Kondagaon) |
बस्तर (Bastar) | कोरबा (Korba) |
बेमेतरा (Bemetara) | कोरिया (Koriya) |
बेमेतरा (Bemetara) | महासमुन्द (Mahasamund) |
बीजापुर (Bijapur) | मुंगेली (Mungeli) |
बिलासपुर (Bilaspur) | नारायणपुर (Narayanpur) |
दन्तेवाड़ा (Dantewada ) | रायगढ़ (Raigarh) |
धमतरी (Dhamtari) | रायपुर (Raipur) |
दुर्ग (Durg) | राजनांदगांव (Rajnandgaon) |
गरियाबंद (Gariaband) | सुकमा (Sukma) |
जांजगीर-चाम्पा (Janjgir-Champa) | सूरजपुर ( Surajpur) |
जशपुर (Jashpur) | सुरगुजा (Surguja) |
शरांश:
ऑनलाइन छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए और सेवाएँ के सेक्शन में से निवास प्रमाण पत्र सेवाए पर क्लिक करे. इसके बाद आवेदन फॉर्म ओपन होगा. फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी डाले और डाक्यूमेंट्स अपलोड कर फॉर्म को सबमिट कर दे. इस प्रकार आपका छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र 15 दिनों के अन्दर बन जाएगा.
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अक्शर पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs
पहले CG Niwas Praman Patra आवेदन फॉर्म तहसील या जनसेवा केंद्र से प्राप्त करे. इसके बाद फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे नाम, एड्रेस, पिता का नाम, आदि दर्ज करे. साथ ही सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स को फॉर्म में अटैच करे. हस्ताक्षर करे और फॉर्म को सम्बंधित विभाग में जमा करे.
छत्तीसगढ़ में निवास प्रमाण पत्र बनाने में निम्न प्रकार के डाक्यूमेंट्स लगते है.
आधार कार्ड
जन्म प्रमाण पत्र
फोटो
स्वप्रमाणित घोषणा -पत्र
पहचान पत्र
राशन कार्ड की फोटो कॉपी
स्वप्रमाणित घोषणा
पासपोर्ट साइज फोटो
सीजी निवास प्रमाण पत्र फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी एक-एक कर भरे. ताकि गलती होने की संभावना कम हो. सबसे जरुरी डाक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद उसपर हस्ताक्षर अवश्य करे.