दिल्ली मैरिज सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करे

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विवाह प्रमाण पत्र की जरुरत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए होता है. ऐसे में आवश्यक है कि दिल्ली मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास हो. यदि आप भी विवाहित हैं या विवाह करने कि सोच रहे हैं और आप दिल्ली के निवासी है, तो विवाह सर्टिफिकेट बनाना आवश्यक है.

कई ऐसे कपल है, जिन्हें पता नही है कि दिल्ली मैरिज सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करे. इस सन्दर्भ दिल्ली विवाह प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करे की स्टेप by स्टेप जानकारी निचे उपलब्ध किया गया है. जिसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते है. दिल्ली विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, उसकी सूचि निचे उपलब्ध है, जिसे एकत्र कर आप भी अपना विवाह प्रमाण पत्र बना सकते है.

दिल्ली विवाह प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन करे

अधिकारिक जानकारी न होने के कारण बहुत से लोग दिल्ली मैरिज सर्टिफिकेट नही बनवाते है. लेकिन वर्ष 2006 के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार महिलाओं कि सुरक्षा को देखते हुए विवाह का पंजीकरण करवाना अनिवार्य हो गया है.

कोई भी आवेदक हिंदू विवाह अधिनियम 1955, निजी विवाह अधिनियम 1954 के तहत दिल्ली विवाह पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यदि कोई आवेदन विवाह के बाद दिल्ली विवाह प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है, वे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन कर सकते है.

यहाँ दिल्ली मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करने के सभी आवश्यक स्टेप्स, पात्रता, दस्तावेज आदि की जानकारी उपलब्ध है. इस जानकारी के अनुसार विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है.

दिल्ली मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता

  • दिल्ली में विवाह रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिल्ली के स्थाई निवासी होना आवश्यक है.
  • हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार पत्नी तथा पति एक ही धर्म जैन, सिख, बौद्ध, हिंदू के होने चाहिए.
  • मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन हेतु लड़की कि उम्र 18 वर्ष से अधिक और लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक की होना चाहिए.
  • विवाह प्रमाण पत्र तभी बनाना संभव है, जब पति तथा पत्नी दोनों कि अनुमति हो.
  • मैरिज रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक गवाह होना आवश्यक है.
  • यदि पति या पत्नी में से कोई एक भी भारत का नागरिक हो, तो आप विवाह पंजीकरण तभी करा सकते हैं.
  • शादी के 60 दिन बाद तक ही मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
  • 60 दिन के बाद जुर्माना राशि के साथ दिल्ली मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं.

मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज

  • Photo ID proof
    • Aadhar Card
    • Driving License
    • Pan Card
    • Passport
    • Ration Card
    • Voter ID Card
    • Any Other Government Recognized Document
  • Date of birth proof
    • Aadhar Card
    • Date Of Birth Certificate
    • Driving License
    • Hospital Report
    • Passport
    • SSC certificate etc.
  • शादी के बाद या पहले की एड्रेस प्रूव
    • Aadhar Card
    • Bank Passbook
    • Driving License
    • Electricity Bill
    • Gas Bill
    • Pan Card
    • Passport
    • Ration Card
    • Rent Agreement
    • Telephone Bill
    • Voter ID Card
    • Water Bill, Etc.
  • Affidavit
  • गवाह का दस्तावेज
    • Aadhar Card,
    • Driving License
    • Pan Card,
    • Passport,
    • Ration Card,
    • Voter ID Card
    • Ration Card
    • Rent Agreement
    • Telephone Bill
    • Voter ID Card
    • Water Bill, Etc

ऑनलाइन दिल्ली मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे करे?

दिल्ली विवाह प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण करने के लिए ई-जिला कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट को फॉलो करना होगा. जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट delhigovt.nic.in को ओपन करे
  • अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज से Registration at e-District Delhi के सेक्शन से New User पर क्लिक करे.
  • क्लिक करने के बाद Citizen Registration Form ओपन खुलेगा. इस फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी दर्ज कर Click Here for Verify Voter Details पर क्लिक करे.
  • इसके बाद राजस्व विभाग में जाएँ और “विवाह का पंजीकरण” पर क्लिक करे.
  • “विवाह के पंजीकरण” के सामने कॉलम में दिए गए “Apply” के विकल्प पर क्लिक करें.
  • सभी जानकारी जैसे शादी की तारीख, स्थान, दुल्हन और दूल्हे के व्यक्तिगत विवरण आदि दर्ज करे
  • अब गवाह का विवरण दर्ज करें.
  • इसके बाद आवश्यक दस्तावेज की स्कैन किए हुए दस्तावेज को अपलोड करे.
  • अंत में ‘Submit’ के विकल्प क्लिक कर फॉर्म जमा करे. इसके बाद रजिस्ट्रेशन का रिसिप्ट प्रिंट कर ले.

दिल्ली मैरिज सर्टिफिकेट की फीस

दिल्ली में ऑनलाइन विवाह पंजीकरण के लिए नवविवाहित जोड़े से पंजीकरण शुल्क की मांग की जाती है, जो इस प्रकार है:

Marriage Actआवेदन फ्री
 Hindu Marriage ActRs. 100/-
 Special Marriage Act.Rs. 150

संपर्क विवरण

यदि दिल्ली विवाह प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन करने में किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है, तो निचे दिए गए एड्रेस पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है.

  • Helpline Number: 011-2393-5730 / 5731 / 5732 / 5733
  • Toll-Free Helpline 011-23935734 (Only working days between 9:30 AM to 6:00 PM)
  • Email Id: edistrictgrievance@rinchuk

पूछे जाने वाले प्रश्न

Q. दिल्ली में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करें?

दिल्ली विवाह प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु ई-जिला कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए और ई-डिस्ट्रिक्ट सेक्शन से रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करे. इसके अप्लाई के विकल्प पर क्लिक कर फॉर्म में पूछे जाए सभी जानकारी एवं दस्तावेज अपलोड कर सबमिट कर दे.

Q. क्या मैं दिल्ली में अपनी शादी रजिस्टर कर सकता हूं?

हाँ, आप दिल्ली में अपनी शादी रजिस्टर कर सकते हैं. कई विभागों के ऑफिसों में शादी की रजिस्टर करने की सुविधा उपलब्ध है। आपको अपने निजी विवाह के समय रजिस्टर करने के लिए किसी विभागीय ऑफिस में जाना होगा जैसे कि अपने स्थान के रजिस्ट्रार ऑफ मर्रिज के ऑफिस में.

Q. दिल्ली मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?

दिल्ली में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार है:
पति-पत्नी के परिचय पत्र जैसे आधार कार्ड / पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट
शादी की पत्र जैसे शादी पत्र / समाचार क्लिप / शादी का फोटो
शादी की तिथि, स्थान व समय, आदि.

Q. दिल्ली मैरिज सर्टिफिकेट में कितना खर्चा आता है?

दिल्ली में मैरिज सर्टिफिकेट हेतु आवश्यक खर्च हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार 100 रुपया तथा विशेष विवाह अधिनियम के तहत 150 रुपया लग सकता है.

Q. मैं दिल्ली में विवाह प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूं?

दिल्ली में विवाह प्रमाण प्राप्त करने के लिए वर और वधु को सम्बंधित विभाग में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. इसके लिए दो ग्वाह की आवश्यकता होगी. इसके बाद आप विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है.

Q. दिल्ली में विवाह पंजीकरण के लिए कौन गवाह हो सकता है?

दोनों पक्षों का कोई भी गवाह हो सकते है. लेकिन ध्यान रहे वे आपके घर के सदस्य न हो. गवाह रिश्तेदार या दोस्त हो सकते है.

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