हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस कैसे बनवाए 2024

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भारत के किसी भी राज्य में बाइक, स्कूटर, टेंपो, कार आदि जैसे हल्के वाहन चलाने के लिए ड्राईवर के लिए LMV (Light Motor Vehicle) लाइसेंस होना चाहिए. यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के वाहन चलाते है, तो पकड़े जाने पर भरी जुर्माना के साथ जेल भी होने की संभावना होती है. इसलिए, सुनिश्चित समय के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है.

यदि आप हरियाणा के निवासी है और स्कूटर, टेंपो, कार आदि जैसे हल्के वजन वाले वाहन या बस, ट्रक, माल ढोने वाले टेंपो आदि जैसे हैवी वाहन चलाते है, तो इस केटेगरी के अनुसार LMV या HMV लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. क्योंकि, राज्य सरकार हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस आनलाइन बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू की है, जिसके मदद से बेहद कम समय में अपना लाइसेंस बनवा सकते है.

हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस के लिए पात्रता

  • ऑनलाइन हरियाणा में रोडवेज हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए निचे दिए गए पात्रता होना आवश्यक है.
  • हरियाणा में रोडवेज हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए.
  • LMV-NT/LTV लाइसेंस 1 वर्ष पुराना होने के बाद ही एचएमवी (HMV) लाइसेंस बनवाने के पात्र होंगे.
  • आवेदन करने वाली व्यक्ति की उम्र 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
  • हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस के लिए राज्य से बाहर के प्रार्थियो को प्रशिक्षण नहीं दिया जायेगा

हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस के लिए आवशयक दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास निचे दिए गए दस्तावेज या प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • एनओसी (NOC) प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मेडिकल सार्टिफिकेट
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर
  • LMV-NT/LTV लाइसेंस
  • ट्रेनिंग की फीस रशीद
  • ट्रेनिंग पास करने का प्रमाण पत्र
  • NOC के लिए एक एफिडेविट
  • शैक्षिक योग्यता, 8वीं, 10वी, 12वी, स्नातक होनी चाहिए.
  • ट्रेनिंग के दौरान होने वाली दुर्घटना के लिए खुद की जिम्मेदारी लेने हेतु एक एफिडेविट

ऑनलाइन हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस कैसे बनवाएं?

हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस ऑनलाइन बनाने के लिए अधिकारिक वेबसाइट से निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते है. ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से बेहद कम समय में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते है.

  • ऑनलाइन हरियाणा हैवी लाइसेंस बनवाने हेतु अधिकारिक वेबसाइट को ओपन करे. या दिए गए लिंक पर क्लिक कर डायरेक्ट ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए.
  • अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज से Apply Online for Driver Training के विकल्प पर क्लिक करे.
  • क्लिक करते ही एक आवेदन फॉर्म ओपन होगा, जैसे निचे दिखाया गया है:
Haryana Heavy Licence Banae
  • इस फॉर्म में अपने सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करे जैसे;
  • Applicant Name
  • Applicant Father Name
  • Address, Education Qualification
  • Date of Birth, Category, Aadhar Card Number
  • Mobile Number
  • LMV-NT/LTV, आदि.
  • सभी जानकारी डालने के बाद Submit Application Details पर क्लिक करे.
  • Form सबमिट होने के बाद ट्रांसपोर्ट विभागद्वारा एक Application नंबर प्रदान किया किया जाएगा.
  • इसके बाद यहाँ से ही हरियाणा रोडवेज हैवी आनलाइन एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड कर ले.
  • डाउनलोड किए हुए फॉर्म को भर के 15 दिन के अंदर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में जमा कर दे. इस प्रकार हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस के लिए आवेदन पूरा हो जाएगा.

हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस की फ़ीस कितनी है?

राज्य सरकार द्वारा जाती एवं वर्ग के अनुसार फीस अलग-अलग निर्धारित किया जाता है, जिसमे सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति आदि शामिल है.

सामान्य जाति3,000 रूपये
अनुसूचित जाति के लिए फीस1,500 रूपये
पिछड़े वर्ग के लिए फीस540 रूपये
अनुसूचित जाति के लिए फीस270 रूपये

ट्रेनिंग कोर्स के लिए निर्धारित फ़ीस:

CourseDurationFee
HMV/LMV- commercial1 day400 रूपये
Hazardous1 day400 रूपये
Hazardous1 day400 रूपये
HMV/LMV-commercial1 day400 रूपये
HMV/LMV1 day400 रूपये
Conductor Licence1 day300 रूपये
Badge-Training1 day300 रूपये
Skill TestHalf day350 रूपये
Competency testHalf day350 रूपये

हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस के लिए मेडिकल सार्टिफिकेट कैसे बनवाएं?

  • मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट dts.hrtransport.gov.in पर जाएं.
  • अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज से “Download” के विकल्प पर क्लिक करे.
  • इसके बाद नए पेज से Forms for driving licences के विकल्प पर क्लिक करे.
Haryana Heavy Licence form Download
  • क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, इस पेज से Form 1 A के लिंक पर क्लिक करें.
Haryana Heavy Licence form Download Kare
  • क्लिक करने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म एक पीडीऍफ़ फाइल के रूप में डाउनलोड हो जाएगा.
  • फॉर्म में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, एड्रेस, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की जानकारी डाले.
  • अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल अपनी मेडिकल जांच कराए और चीफ मेडिकल ऑफिसर से मेडिकल सर्टिफिकेट को बनवाए.
  • अस्पताल से मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद RTO ऑफिस में मेडिकल सर्टिफिकेट को आवेदन पत्र के साथ सलंग्न कर जमा कर दे.

हरियाणा रोडवेज लाइसेंस की स्टेटस चेक कैसे करे?

ऑनलाइन हरियाणा रोडवेज लाइसेंस की आवेदन करने के बाद एप्लीकेशन नंबर से निम्न प्रकार स्टेटस चेक कर सकते है.

  • अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज से know your application status के लिंक पर क्लिक करे.
  • इसके बाद नए पेज पर अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करे.
  • एप्लीकेशन नंबर दर्ज करने के बाद Click here to know Application Status के विकल्प पर क्लिक करे.
  • क्लिक करते ही हैवी लाइसेंस की स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा. इस पेज पर आपकी ट्रेनिंग कब शुरू होगी, आदि जैसे जानकारी उपलब्ध है.

महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक

अपनी आवश्यकता के अनुसार निचे दिए लिंक का उपयोग कर सकते है.

ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्मलिंक्स
Affidavit formatक्लिक करें
Form 1क्लिक करें
Form 1Aक्लिक करें
Form 2क्लिक करें
Form 4क्लिक करें
Form 8क्लिक करें

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पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs

Q. हरियाणा हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए क्या करना पड़ता है?

हरियाणा में हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए पहले सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र करे. इसके बाद अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करे. इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर RTO ऑफिस में जमा करे.

Q. हरियाणा हैवी लाइसेंस कितने दिनों में बन जाता है?

आवेदन के दौरान सबमिट किया गए सभी दस्तावेज सही होने पर हैवी लाइसेंस लगभग 30 दिनों में बन जाता है. लेकिन यदि कोई दस्तावेज सही नही होता है, तो 45 से 60 दिन भी लग सकता है.

Q. हैवी लाइसेंस के लिए क्या-क्या डाक्यूमेट चाहिेए?

हरियाणा हैवी लाइसेंस के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, NOC, मेडिकल सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग फ़ीस सर्टिफिकेट आदि जैसे डाक्यूमेंट्स चाहिए.

Q. मैं हरियाणा में एचएमवी लाइसेंस कैसे प्राप्त कर सकता हूं?

हरियाणा में लाइसेंस बनवाने के लिए अधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करे. इसके बाद ट्रेनिंग पूरा कर टेस्ट दे और निर्धारित शुल्क का पेमेंट करे. इस प्रकार हरियाणा ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते है.

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