मध्य प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाए

Whatsapp ChannelJoin
Telegram channelJoin

एमपी जन्म प्रमाण पत्र एक बहुत ही महत्पूर्ण दस्तावेज है जिसके न होने पर कई सारे जरुरी काम रुक जाते है, जिससे हमें कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है. MP जन्म प्रमाण पत्र बच्चे के जन्म के समय बनवाना अनिवार्य है। क्योंकि, बच्चे के जन्म के बाद जन्म प्रमाण पत्र हॉस्पिटल या अपने तहसील से सरलता से बनवाया जा सकता है।

सन 1969 सरकार के नियमनुसार भारत के सभी राज्यों में जन्म लेने वाले बच्चो का birth certificate पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है. जन्म प्रमाण पत्र के लिए पहले ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता था लेकिन अब मध्य प्रदेश में कही से भी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. अर्थात, MP Janam Praman Patra के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.

मध्य प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म लिए शिशु का MP Birth Certificate बनवाना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया प्रदान किया गया है. आप जिससे सहमत हो, उस माध्यम के अनुसार अपना या अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते है.

फार्म जमा करने के बाद, आवश्यक शुल्क प्रदर्शित किया जाता है जो आवेदक को ऑनलाइन भुगतान करना होता है। एक बार सफलतापूर्वक भुगतान होने के बाद, सिस्टम यानि ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा भुगतान रसीद संख्या प्रदान करता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जाता है. एमपी जन्म प्रमाण पत्र बनाने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस निचे उपलब्ध है, जो आवेदन करने में मदद करेगा.

मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • जन्म के 21 दिनों के बाद और 1 महीने के भीतर पंजीकरण के लिए:
    • माता और पिता का पहचान प्रमाण पत्र
  • जन्म से 1 महीने से लेकर 1 वर्ष तक:
    • जिला सांख्यिकीय अधिकारी का आदेश +
  • साथ ही जन्म के 1 साल से 15 साल के बाद:
    • मजिस्ट्रेट के आदेश साथ माता और पिता का पहचान प्रमाण पत्र
  • जन्म पंजीकरण आवेदन फार्म:
  • ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।
  • यदि ऑफलाइन आवेदन करते हैं, तो संस्थागत जन्म के मामले में अस्पताल से डिस्चार्ज कार्ड और आवेदन कर्ता का पहचान प्रमाण पत्र की कॉपी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  • बच्चे का जन्म और जन्म की तारीख
  • माता-पिता का सही प्रोफेशन और पता
  • बच्चे का जन्म स्थान
  • बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है कि घर में सही विवरण

मध्य प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र बनाने के तरीके

दरअसल, मध्य प्रदेश का जन्म प्रमाण पत्र दो प्रकार से बनाया जा सकता है.

  1. OFFLINE ( ऑफलाइन )
  2. ONLINE ( ऑनलाइन)

दोनों ही प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से निचे बताया गया है। सरलता से आवेदन करने के लिए निचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते है.

मध्यप्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं?

ऑनलाइन माध्यम से एमपी जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करे:

MP Birth Certification Registration
  • होम पेज से General Public Signup के विकल्प पर क्लिक करे
  • क्लिक कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जेनरेट करे
  • पुनः लॉग इन करे और Add Birth Registration पर क्लिक करे
  • Add Birth Registration पर क्लिक करते ही इस प्रकार का आवेदन फॉर्म खुलेगा
MP Birth Certificate Form
  • उपरोक्त फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे बच्चे की सूचना, जन्म का स्थान, माता- पिता का सूचना, बच्चे के जन्म के समय माता-पिता का पता, माता-पिता का स्थायी पता आदि दर्ज करे
  • इसके बाद आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करे
  • उसके बाद Continue पर क्लिक करे
  • पुनः स्क्रीन पर एक आवेदन शुल्क भरने का पेज दिखाई देगा। ऑनलाइन ही आवेदन शुल्क को अपने यूपीआई आईडी, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग आदि से कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद एक सिस्टम भुगतान रसीद संख्या प्रदान की जाएगी।
  • इस प्रकार आप मध्य प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.

Note: झूठी या बेवजह की जानकारी या दस्तावेज प्रदान करने की वजह से पंजीकरण रद्द होने के मामले में पंजीकरण शुल्क वापसी योग्य नहीं है। राज्य नगर पालिका को इस तरह के मामलों में पैसे वापसी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता एवं आवेदक के खिलाफ कानूनी कार्यवाई शुरू करने की पूरी जिम्मेवारी है।

मध्य प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र ऑफलाइन कैसे बनाएं?

राज्य के निर्देशानुसार जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी बनाया जा सकता है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भिन्न है जिसे निम्न प्रकार फॉलो किया जा सकता है.

  • जन्म प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश ऑफलाइन बनाने के लिए सबसे पहले जिला सांख्यिकी कार्यालय जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करे
  • आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे बच्चे का नाम, माता-पिता का स्थायी पता, फ़ोन नंबर, जन्म दिनांक दर्ज करे
  • फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे
  • आवेदन फॉर्म को सम्बंधित विभाग में जमा करे
  • अधिकारी द्वारा आपके फॉर्म में संलग्न दस्तावेज की जाँच की जाएगी, यदि सभी दस्तावेज उचित है, तो निश्चित समय के अंतर्गत एमपी जन्म प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाएगा.

Janam Praman Patra mp Fees

अवधिशुल्क
जन्म के इक्कीस दिनों के भीतरशुल्क नहीं
जन्म के इक्कीस दिनों के बाद2 रुपए
तीस दिनों के बाद और जन्म के एक वर्ष के भीतर पंजीकृत5 रुपए
जन्म के एक वर्ष बाद पंजीकृत10 रुपए

पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs

Q. मध्य प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग क्या है?

जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग ज्यादातर सरकारी दस्तावेज बनवाने के लिए किया जाता है. साथ राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं में होता है. जैसे वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, जाती एवं निवास, आदि.

Q. मध्य प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया

MP से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया मुख्यतः दो प्रकार के है. पहला, ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन. ऑनलाइन बनवाने के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करे एवं जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करे.

Q. मध्यप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र कितने दिनों में प्राप्त होता है?

सरकार के नियम के अनुसार 1 महिना के अन्दर जन्म प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है.

Whatsapp ChannelJoin
Telegram channelJoin

Leave a Comment