कई बार यातायात नियमो को तोड़ने पर गाड़ी चलाते समय चालान कट जाता है. और आपको पता भी नही होता है. ऐसा तभी होता है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स और ड्राइविंग लाइसेंस नही होता है. उस स्थिति में वाहन का चालान आटोमेटिक कट जाता है. इसलिए, यदि आप भी कोई वाहन चलाते हैं, तो गाड़ी नंबर से चालान चेक करे, कहीं आपकी गाड़ी का भी तो काई चालान नहीं कटा है.
यदि आपके द्वारा कोई भी यातायात नियम टूटता है जैसे सिग्नल जंप, ड्राइविंग लाइसेंस की गैरमौजूदगी बिना दस्तावेज की ड्राइविंग आदि के स्थिति में आटोमेटिक आपका चालान कट जाएगा. ऐसे स्थिति में घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन वाहन का चालान चेक कर सकते है. इस पोस्ट में गाड़ी नंबर से चालान कैसे चेक करे की स्टेप by स्टेप जानकारी उपलब्ध है, जो बेहद सरल है.
ई चालान कैसे कटता है?
ट्रैफिक नियमों का उलंघ्घन करने पर आटोमेटिक चालान कट जाता है. इसके अलावा, ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन का सिर्फ एक फोटो लेकर चालान कर सकती है. क्योंकि, कई सड़कों पर जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं, जिसके मदद से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होने पर पकड़ में आने के स्थिति में अपने आप चालान कट जाता है.
दरअसल, ई चालान एक डिजिटल दस्तावेज है जो किसी वाहन मालिक द्वारा किए गए यातायात उल्लंघन के साथ-साथ भुगतान की जाने वाली जुर्माना राशि का विवरण प्रदान करता है. गाड़ी नंबर से चालान चेक कर सभी जानकारी प्राप्त कर सकते है. निचे इसकी प्रक्रिया दिया गया है, तो गाड़ी नंबर से चालान निकालने में मदद करेगा.
ऑनलाइन गाड़ी नंबर से चालान कैसे चेक करें?
गाड़ी नंबर चालान चेक करने के लिए निचे दिए गए स्टेप को अपने सुविधा के अनुसार फॉलो कर सकते है.
- ऑनलाइन गाड़ी नंबर चालान देखने के लिए सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट को ओपन करे.
- अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज से मेन मेनू से Check Online Services के सेक्शन में जाए और Check Challan Status के विकल्प पर क्लिक करे.
- क्लिक करने के बाद एक नया पेज इस प्रकार खुलेगा.
- इस पेज पर अपना Vehicle Number, Chassis Number Or Engine Number दर्ज कर, Captcha Number डाले और Get Details पर क्लिक करे.
- क्लिक करते ही गाड़ी नंबर से चालान स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा. यदि आपका चालान कटा है, तो उचित प्रक्रिया को फॉलो कर चालान का भुगतान कर सकते है.
Note: यदि आपका चालान नही कटा होगा, तो Challan Not Found लिखा दिखाई देगा.
यातायात नियमों का उलंघ्घन एवं जुर्माना
यदि आप निम्नलिखित नियमों का उलंघ्घन करते है, तो निम्न राशी का चालान कर सकता है.
नियमों का उल्लंघन | जुर्माना |
सामान्य अपराध | पहली बार: 500 रुपया दूसरी बार: 1500 रुपया |
वैध लाइसेंस के बिना ड्राइविंग | 5,000 रुपया |
बिना लाइसेंस के अवैध वाहन चलाना | 5,000 रुपया |
ओवर स्पीड | पहली बार: LMV – 1000 से 2000, Medium Passenger या Goods Vehicles से 2000 से 4000 रुपया का जुर्माना दूसरी बार: ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जा सकता है. |
वाहनों की रैश ड्राइविंग | पहली बार: पुलिस कस्टडी 6 महीने से 1 साल तक या 1,000 से 5,000 तक का जुर्माना. दूसरी बार: पुलिस हिरासत 2 साल तक और / या जुर्माना 10,000 रुपया |
नशे के तहत ड्राइविंग | पहली बार: पुलिस हिरासत 6 महीने तक या 10,000 जुर्माना दूसरी बार: 2 साल तक कारावास और / या 15,000 का जुर्माना |
बीमा के बिना ड्राइविंग | पहली बार: पुलिस हिरासत 3 महीने तक या 2,000 जुर्माना दूसरी बार: 3 महीने तक कारावास या 4,000 का जुर्माना |
सीट बेल्ट उल्लंघन | 1,000 रुपया का जुर्माना |
हेलमेट पहनना उल्लंघन | 1,000 रुपया का जुर्माना |
आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर | 6 महीने की कैद या 10,000 का जुर्माना |
दुर्घटना संबंधित दंड | पहली बार: 6 महीने तक कारावास या 5,000 का जुर्माना दूसरी बार: 1 वर्ष तक कारावास या 10,000 का जुर्माना |
शरांश:
यदि आपका चालान कटने के संदेह होने पर गाड़ी नंबर से चालान चेक कर सकते है. इसके लिए अधिकारिक वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाए और Check Challan Status पर क्लिक करे. इसके बाद अपना गाड़ी संख्या दर्ज कर चालान चेक करे. ध्यान रहे यदि आपका चालान कटा है, तो निर्धारित समय पर उसे जमा करे. अन्यथा अन्य जुर्मना लग सकता है.
संपर्क विवरण
यदि गाड़ी नंबर से चालान चेक करने, चालान का भुगतान करने, या गाड़ी संख्या वैध नही बताने के स्थिति में कोई समस्या हो रहा है, तो निचे दिए गए एड्रेस पर संपर्क कर सकते है.
- Email: helpdesk-echallan[at]gov[dot]in
- Phone: 0120-4925505 (Timings: 6:00 AM – 10:00 PM)
पूछे जाने वाले प्रश्न
सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in को ओपन करे. होम पेज से Check Challan Status पर क्लिक कर वाहन नंबर वाले ऑप्शन पर टिक करे. इसके बाद गाड़ी नंबर और चेसीस नंबर दर्ज कर Get Details पर क्लिक करे.
पहले अधिकारिक वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in पर जाए और Pay Online पर क्लिक करे. इसके बाद Vehicle Number वाले आप्शन पर टिक कर गाड़ी नंबर डाले. इसके बाद Pay पर क्लिक कर सभी जानकारी डाले और चालान का भुगतान करे.