मूल निवास प्रमाण पत्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है. स्थाई निवास प्रमाण पत्र का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाट है. अतः Sthayi Niwasi Praman Patra MP में आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है.
मूल निवास प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश की आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से किया जा सकता है. लेकिन ऑफलाइन एमपी निवास प्रमाण पत्र बनवाने में अत्यधिक समय लगता है. क्योंकि, ऑफिस या ब्लॉक का चक्कर बहुत बार काटना पड़ता है. लेकिन ऑनलाइन मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया बेहद सरल है.
ऑनलाइन माध्यम से MP निवास प्रमाण पत्र घर बैठे कुछ ही समय में बनाया जा सकता है. यहाँ मध्यप्रदेश निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये की आवश्यक पात्रता, दस्तावेज, उपयोग, लाभ आदि के विषय में चर्चा किया गया है. इसके साथ ऑनलाइन मूल निवासी प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश कैसे बनाये की स्टेप by स्टेप प्रक्रिया भी उपलब्ध है.
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मूल निवासी प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश रजिस्ट्रेशन
भारत सरकार की एक पहल जिसके अनुसार सभी सरकारी कामों को ऑनलाइन यानि डिजिटल रूप में बदलना है. सभी राज्य के मुख्यमंत्री भारत को डिजिटल बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं. मध्यप्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र इसी पहल का एक हिस्सा है. अर्थात, अब मूल निवासी प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश Online apply सरकार द्वारा प्रदान पोर्टल से कर सकते है.
मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक पात्रता मापदंड निर्धारित किया गया है. जिसे फॉलो किए बिना मूल निवासी प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश online बनाना लगभग नामुमकिन है. इसलिए, पहले पात्रता, दस्तावेज आदि का निरीक्षण कर आवेदन करे.
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MP मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए पात्रता
ऑनलाइन मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए निम्न पात्रता मापदडों को पूरा करना अनिवार्य है.
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.
- ऐसी महिला जो एमपी के व्यक्ति से शादी करती है, उसेअपने पति के मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता आवेदन करने हेतु होगी.
- यदि कोई बच्चा आवेदन करता है, तो उसे अपने माता पिता के मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी.
- आवेदक मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्ष से निरन्तर निवास कर रहा हो और अचल संपत्ति धारित करता हो/उद्योग/व्यवसाय करता हो
- आवेदक राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त शासकीय सेवक हो
- इसके अलावे, गाँव के मूल निवास प्रमाण पत्र बनवान चाहते है, तो उस गाँव में आपके नाम की या पैतृक जमीन होनी चाहिए.
मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज
मूल निवास प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश बनवाने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. क्योंकि, इन दस्तावेजों को निवास प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ संलग्न करना आवश्यक होता है.
- आधार कार्ड
- वोटर id कार्ड
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड, आदि
- राशन कार्ड
- अभिवावक का मूल निवास प्रमाण पत्र
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये MP?
जो भी उम्मीदवार मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है. वे मुख्यतः दो प्रकार यानि ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. दोनों में आवेदन करने की प्रक्रिया थोड़ा सा भिन्न होता है. क्योंकि, ऑफलाइन के माध्यम से कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते है. जबकि ऑनलाइन घर बैठे निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है.
यहाँ दोनों प्रकार से मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र कैसे बनायें के स्टेप by स्टेप प्रक्रिया को उपलब्ध किया है. अपने सुविधा अनुसार दोनों में किसी को फॉलो कर सकते है.
ऑनलाइन मध्यप्रदेश निवास पत्र के लिए आवेदन कैसे करे?
स्थाई निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने के लिए निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते है:
- सबसे पहले राज्य के अधिकारिक वेबसाइट पर जाए
- ऑफिसियल वेबसाइट का होम पेज इस प्रकार खुलेगा
- होम पेज पर विभिन्न प्रकार के विकल्प दिखाई देगा.
- इन विकल्पों में से एम पी लोक सेवा गारंटी पोर्टल के विकल्प पर क्लिक करे.
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार कर पेज खुलेगा.
- नए पेज से स्थाई निवास प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करे
- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का एक नया पेज खुलेगा
- नए पेज से ऑनलाइन निशुल्क अप्लाई पर क्लिक करे
- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज खुलेगा
- यदि आप नए यूजर है, तो नए अकाउंट बनाए और पुराने है, तो लॉग इन करे.
- लॉग इन या अकाउंट क्रिएट करने के बाद मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म ओपन होगा.
- फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करे.
- इसके साथ आवश्यक दस्तावेज का फोटो कॉपी संलग्न करे.
- सभी जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करे
- इस प्रकार आप MP Niwas Praman Patra Kaise Banaye में आवेदन कर सकते है.
मध्यप्रदेश निवासी प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन अप्लाई कैसे करे
यदि एमपी मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो निचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते है:
- एमपी मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले अपने तहसील या ब्लॉक में जाए
- तहसील या ब्लॉक के कर्मचारी से निवास प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म प्राप्त करे
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करे
- और आवेदन फॉर्म के साथ सभी दस्तावेज भी संलग्न करे
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद विभाग में आवेदन फॉर्म जमा करे
- दस्तावेज को सत्यापित होने के बाद मध्यप्रदेश निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा.
एमपी निवास प्रमाण पत्र आवेदन की स्टेटस कैसे देखे?
- सबसे पहले वेब पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए
- होम पेज से एमपी लोक सेवा गारंटी पोर्टल पर क्लिक करे
- नए पेज से आवेदन की स्तिथि जाने के विकल्प पर क्लिक करे
- एक नया पेज खुलेगा, इस पेज पर Receipts number या मोबाइल नंबर आदि में से कोई दर्ज कर काप्त्चा कोड डाले.
- रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद खोजे के विकल्प पर क्लिक कर एमपी निवास प्रमाण पत्र का स्टेटस चेक करे.
मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शुल्क
एमपी राज्य में निवास प्रमाण पत्र की बनवाने के लिए कुछ शुल्क निर्धारित किए गए है. यह शुल्क तीन अलग – अलग हिस्सों में बंटा हुआ है. श्रेणी के अनुसार बंटे शुल्क इस प्रकार है:
- जो आवेदक गरीबी रेखा से नीचे है,वो मूल निवास के लिए आवेदन मुफ्त में कर सकते है.
- अनसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी श्रेणी के आवेदक के लिए निवास प्रमाण पत्र को बनवाने की राशि 10 रूपये है.
- वही सामान्य वर्ग के लिए निवास प्रमाण पत्र की राशि 20 रूपये है.
एमपी निवासी प्रमाण पत्र के लाभ
- किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करतेसमय मूल निवास प्रमाण पत्र आवश्यकता होती है.
- राज्य सरकार द्वारा संचालित सरकारी योजनाओं हेतु मूल निवास प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश की आवश्यकता होती है.
- भारत सरकार द्वारा सभी सेवाओं को डिजिटलकरण और जोड़ने का यह एक प्रयास है जिसका मुख्य आधार निवास प्रमाण पत्र है.
- मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन रूप में उपलब्ध होने से नागरिक अपने समय और धन की बचत करने में सक्षम होंगे
- विद्यालय छात्रवृति योजना के अंतर्गत स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए एमपी मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है.
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, तभी एमपी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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सामान्य प्रश्न: FAQs
Q. क्या मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना सकते है?
हाँ, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, तो मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना सकते है. इसके लिए, सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाए और फॉर्म भरकर उसमे अपना सभी आवश्यक दस्तावेज लगाएँ और सबमिट करे.
Q. एमपी में अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कितना समय लगता है?
मध्य प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए अधिकतम 7 दिनों समय लगता है. यह सरकार द्वारा जारी किया समय है.
Q. मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
ऑनलाइन मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाए. होम पेज से निवास प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करे. इसके बाद निवास प्रमाण पत्र का फॉर्म ओपन होगा, उसे भरकर सबमिट कर दे, इस प्रकार ऑनलाइन मध्यप्रदेश निवास प्रमाण के लिए अप्लाई कर सकते है.