भारत में, यह एक बहुत ही सामान्य बात है कि एक परिवार का मुखिया ही एकमात्र व्यक्ति होता है जो परिवार के लिए कमाता है और सभी सदस्यों को खिलाता है। परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर परिवार के सदस्यों को उसकी मृत्यु के बाद जीविका चलाने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
इस योजना के के अंतर्गत सरकार द्वारा परिवार को ₹30,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसका संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। यहाँ Rashtriya Parivarik Labh Yojana के सन्दर्भ में सभी जानकारी जैसे ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, आवेदन की स्थिति आदि को विस्तार से अध्ययन करे।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
Rashtriya parivarik Labh Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को लाभ पहुँचाना है। यदि परिवार के कमाने वाले मुखिया की मृत्यु किसी कारण से हो जाता है, तो उनके परिवार का भरण पोषण करने हेतु UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ प्रदान किया जाता है।
इस योजना अंतर्गत 30,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे परिवार अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सके है. यह सरकार की एक पहल है जिसके माध्यम से परिवार में आए तंगी को तत्कालीन ठीक किया जा सकता है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- Rastriya Parivarik Labh Yojana का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हो चुकी है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी।
- उत्तर प्रदेश Rashtriya Parivarik Labh Yojana के तहत शहरी क्षेत्रों में आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय ₹46,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे होंगे तभी इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
आय सीमा: इस योजना का लाभ उन परिवारों को दिया जाएगा जिनके परिवार के मुखिया की आय ₹1,00,000 से अधिक नहीं है। शहरी क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक आय ₹56,450 से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक की आय ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आयु सीमा: इस योजना का लाभ लेने के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है ताकि कोई भी आयोग व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन न कर सके और लाभ प्राप्त कर सके। इस योजना में केवल वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और साथ ही 60 वर्ष से कम हो।
आयु प्रमाणपत्र:- चूँकि इस योजना के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है इसलिए आवेदकों को अपने आयु प्रमाण पत्र की एक कॉपी दिखानी होगी।
आय प्रमाणपत्र:- जिस परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है, वह आय मानदंड के तहत होना चाहिए, इसलिए यह साबित करने के लिए कि यह आय प्रमाण पत्र परिवार के मुखिया की आय के प्रमाण के रूप में प्रदान करना अनिवार्य है। फॉर्म के साथ आय प्रमाण पत्र या वेतन पर्ची संकलन करना आवश्यक है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड ( Applicant’s Aadhar Card)
- पहचान पत्र ( Identity card)
- एड्रेस प्रूफ ( Address proof)
- प्रमुख की मृत्यु का प्रमाणपत्र ( death certificate of chiefs death)
- आय प्रमाणपत्र ( income certificate)
- बैंक खाता पासबुक ( Bank account passbook)
- मोबाइल नंबर ( Mobile number)
- प्रमुख की आयु प्रमाणपत्र ( Head certificate of age)
- पासपोर्ट साइज फोटो ( Passport size photo)
ऑनलाइन राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे?
Rashtriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करे:
- सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाए।
- ऑफिसियल वेबसाइट का होम पेज इस प्रकार ओपन होगा।
- होम पेज से “नया पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करे, जैसे ऊपर दिखाया गया है।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार का फॉर्म open होगा।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,बैंक अकाउंट विवरण, मृतक का विवरण आदि दर्ज करे।
- वेरीफाई करने के लिए दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करे।
- सभी जानकारी को भरने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करे।
- इस तरह आपक पंजीकरण आसानी से हो जाएगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए नीचे दिए गए Steps को फॉलो करे:
- सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।
- होम पेज से “आवेदन पत्र की स्थिति” के विकल्प पर क्लिक करे।
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके समाने इस तरह का पेज open होगा।
- दिए गए फॉर्म में आवश्यक जानकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट, अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आदि दर्ज करे।
- इसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक करे।
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
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पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs
पारिवारिक लाभ हेतु आवेदन करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, नामित / मृतक का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक पासबुक / बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण पत्र आदि जैसे कागज लगते है.
पारिवारिक लाभ योजना के तहत परिवार की मुखिया की मौत हो जाने की स्थिति में परिवार को 20,000 रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध की जाती है.
आवेदन परक्रिया पूरा होने के बाद पारिवारिक लाभ के तहत प्रदान की जाने वाली राशी लगभग 45 दिनों के अन्दर आता है.