राज्य सरकार ने वाहनों के लिए दिल्ली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगाना अनिवार्य कर दिया गया हैं. यदि किसी वाहनों में HSRP नहीं लगा होगा, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. दिल्ली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा. आप अधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
साधारण नंबर प्लेट से दिल्ली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अलग होती है. क्योंकि, इसमें 7 अंकों का यूनिक नंबर होता है. जिसे स्कैन कर वाहन संबंधित सभी जानकारी प्राप्त किया जा सकता है. दिल्ली के सभी गाड़ी मालिक जिन्होंने अपने पुराने वाहनों पर HSRP नंबर नही लगाए है, वे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर दिल्ली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है.
दिल्ली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्या है?
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एलूमीनियम की बनी एक वाहन नंबर प्लेट है जिस पर होलोग्राम और यूनिकोड लगा होता है. यह यूनिक कोड 7 अंकों का होता है जिसे केवल स्कैन कर वाहन की सभी जानकारी निकाला जा सकता है. इस सुविधा को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी गाडियों पर दिल्ली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.
यदि आपके पास दिल्ली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नही है, तो ऑनलाइन अधिकारिक वेब पोर्टल से अप्लाई कर सकते है. शर्त केवल इतना है कि सम्बंधित जानकारी आपके पास होना अनिवार्य है.
दिल्ली आरटीओ कोड लिस्ट देखे | गाड़ी नंबर से चालान कैसे देखे |
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चालान भुगतान कैसे करे | ट्रैफिक पुलिस चालान लिस्ट देखे |
दिल्ली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए शर्त एवं दस्तावेज
- सभी वाहनों पर ईधन के अनुसार स्टीकर लगाना अनिवार्य है.
- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए भारत का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकते है.
- आवेदक के पास ईधन संचालित वाहन अवश्य होनी चाहिए.
- आवेदक के पास गाड़ी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज होनी चाहिए, जैसे:
- वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- भुगतान पुष्टिकरण रसीद
- निवास प्रमाण पत्र
- गाड़ी का इंजन नंबर
- गाड़ी का चेसिस नंबर
- बैका पासबुक
- गाड़ी का पेपर
- Vahan RC
- वोटर आईडी कार्ड
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
Note: उपरोक्त शर्त को मानना एवं आवश्यक दस्तावेज आपके पास होना अनिवार्य है.
ऑनलाइन दिल्ली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अप्लाई कैसे करे?
घर बैठे ऑनलाइन दिल्ली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन करने हेतु निचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते है.
- दिल्ली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन करने हेतु अधिकारिक वेबसाइट https://www.bookmyhsrp.com/ को ओपन करे.
- अधिकारिक वेबसाइट ओपन होने के बाद होम पेज से Only Colour Sticker के विकल्प पर क्लिक करे.
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज खुलेगा:
- इस पेज पर निम्न जानकारी दर्ज कर:
- State
- Registration Number
- Chassis No.
- Engine No.
- Front Laser Code
- Rear Laser Code
- Captcha Code
- सभी जानकारी दर्ज कर Click Here के विकल्प पर क्लिक करे.
- इसके बाद Delhi Appointment Slot Book करने का विकल्प खुलेगा. यहाँ से अपने सुविधा अनुसार कोई एक थिति का चयन कर ले.
- फॉर्म भर कर उसे एक बार चेक कर ले और निर्धारित शुल्क को Online Payment कर दे.
- आनलाइन पेमेंट करने के बाद स्क्रीन पर रेसिप्त दिखाई देगा. उसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख ले.
- इस प्रकार घर बैठे ऑनलाइन एचएसआरपी दिल्ली नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते है.
दिल्ली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कीमत कितनी है?
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कीमत चार पहिये वाले वाहन के लिए 600 रुपए से 1100 रुपये निर्धारित किया गया है. लेकिन दिल्ली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कीमत कितनी 1100 रूपये है. दो पहिये वाले वाहन की कीमत 300-400 रूपये है.
लेकिन दिल्ली में दो पहिये वाहन के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कीमत 400 रूपये है. इसके अलावे दिल्ली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होम डिलीवरी मंगवाने के लिए अतरिक्त 125 रुपये का भुगतान करना होगा.
शरांश:
दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन करने हेतु अधिकारिक वेबसाइट https://www.bookmyhsrp.com/ को ओपन करे. इसके बाद Only Colour Sticker के विकल्प पर क्लिक कर सभी आवश्यक जानकारी डाले और Click Here के बटन को सेलेक्ट करे. इसके बाद Delhi Appointment Slot Book में अपना डेट डाले और पेमेंट कर दे. आपका आवेदन हो जाएगा.
पूछे जाने वाले प्रश्न
दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अधिकारिक वेबसाइट bookmyhsrp.com पर जाए और सभी जानकारी दर्ज कर ऑनलाइन आवेदन करे. इसके बाद दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आपको मिलेगा.
राज्य में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के अंतिम थिति को बढ़ाकर 15 नवंबर 2023 कर दिया गया है. अर्थात, इस थिति से पहले दिल्ली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अपने वाहन में लगा ले.
दिल्ली में 1 अक्टूबर, 2020 से आदेश के तहत HSRP नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है. अगर आप अपने टू व्हीलर वाहन में HSRP लगवाते है, तो आपको जुर्माना भी लग सकता है.