भारत सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगो को रोजगार देने के लिए जॉब कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसके तहत प्रत्येक वर्ष 100 दिन का रोजगार देने का वायदा भी किया जाता है. लेकिन इसके लिए जॉब कार्ड बनाना अनिवार्य होता है. यदि आपने जॉब कार्ड बना लिए है और उसमे किसी व्यक्ति का नाम छुट गया है और उसे जोड़ना चाहते है, तो ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग कर नए नरेगा जॉब कार्ड में नाम को जोड़ सकते है.
जॉब कार्ड में किसी व्यक्ति का नाम जोड़ना बेहद सरल प्रक्रिया है. क्योंकि, पहले अपने सम्बंधित विभाग से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर उचित जानकारी डाले और उसी विभाग में जमा कर दे. लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ दस्तावेज भी लगते है, जिसकी जानकारी निचे उपलब्ध है. इसलिए, नरेगा जॉब कार्ड में नाम कैसे जोड़े के स्टेप by स्टेप प्रक्रिया निचे दिया गया है, जिसे फॉलो भी कर सकते है.
जॉब कार्ड में नाम जोड़ने हेतु दस्तावेज
नरेगा जॉब कार्ड में किसी भी सदस्य का नाम जोड़ने के लिए कुछ दस्तावेजो की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर, आदि
Note: एक जॉब कार्ड में अधिकतम 5 सदस्यों के नाम जोड़ा जा सकता है और नाम जोड़ने के लिए व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होने चाहिए.
ऑनलाइन जॉब कार्ड में अपना नाम कैसे जोड़े?
- नरेगा जॉब कार्ड में नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाए और आवेदन फॉर्म डाउनलोड करे.
- इसके अलावे, अपने ग्राम पंचायत, विकासखंड एवं जिला कार्यालय में जाए और नाम जोड़ने हेतु आवेदन फॉर्म मांगे.
- आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी आवश्यकता अनुसार भरे, जैसे;
- आवेदक का नाम
- आवेदन कि दिनाक
- ग्राम पंचायत का नाम
- विकासखंड का नाम
- जिले का नाम
- अपनी जाती का नाम
- आवेदक का स्थाई पता
- परिवार के सभी सदस्यों के नाम
- आयु सीमा, जेंडर
- आवेदन के दिन नाम जोड़ने वाले व्यक्ति कि आयु
- आधार कार्ड नंबर और अन्य मागी गई जानकारी
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद नाम जोड़ने वाले व्यक्ति की आवश्यक दस्तावेज की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ अटैच करे.
- इसके बाद फॉर्म को ग्राम पंचायत, विकासखंड एवं जिला कार्यालय विभाग में जमा करे.
- फॉर्म जमा होने के बाद विभाग द्वारा सभी दस्तावेजो की जाँच की जाएगी. इसके बाद जॉब कार्ड में आपका नाम जुड़ जाएगा.
Note: जिस व्यक्ति का नाम जॉब कार्ड में जोड़ना है उस व्यक्ति की आयु दस्तावेज में 18 वर्ष या इससे अधिक होने चाहिए.
जॉब कार्ड में नाम जोड़ने के लिए पात्रता
- ऑनलाइन जॉब कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- यदि पहले किसी किसी जॉब कार्ड में नाम है, तो पहले उस नाम को हटाए. उसके बाद जॉब कार्ड में नाम जोड़े. यदि ऐसे नही करते है, तो नाम नही जोड़ सकते है.
- एक जॉब कार्ड में परिवार के अधिकतम 5 सदस्यों का नाम जोड़ा जा सकता है.
- नाम जोड़ने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड और बैंक खाता पासबुक होना अनिवार्य है.
- नरेगा जॉब कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदक का नाम परिवार के राशन कार्ड में होना चाहिए.
शरांश:
नरेगा जॉब कार्ड में नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले ग्राम पंचायत, विकासखंड एवं जिला कार्यालय विभाग से आवेदन फॉर्म प्राप्त करे. फॉर्म में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज संलग्न करे. इसके बाद आवेदन फॉर्म को उसी कार्यालय में जमा करे. इसके बाद विभाग द्वारा फॉर्म की जाँच की जाएगी और आवेदक का नाम जॉब कार्ड में जोड़ दिया जाएगा.
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अक्शर पूछे जाने वाले प्रश्न
जॉब कार्ड में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन अधिकारिक वेबसाइट nrega.nic.in ओपन कर फॉर्म डाउनलोड करे. फॉर्म में पूछे गए जानकारी एवं दस्तावेज अटैच कर फॉर्म को सम्बंधित विभाग में जमा कर दे. जॉब कार्ड में नाम जोड़ दिया जाएगा.
जॉब कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन आवेदन करने के 10 से 15 दिन के बाद जॉब कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ दिया जाता है.
जॉब कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन फॉर्म ले और फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी एक-एक कर सावधानीपूर्वक भरे और दस्तावेज लगाए. इसके बाद फॉर्म को ग्राम पंचायत विभाग में जमा कर दे.