मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में आवेदन कैसे करे

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वायरस के कारण होने वाले संक्रमण के कारण हम सभी हर दिन नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हमारे देश में कई बच्चों ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एक या दोनों माता पिता को खो दिया है।

ऐसे सभी बच्चों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है। Mukhyamantri Bal Seva Yojana के माध्यम से उन सभी बच्चों को वित्तीय सहायता के साथ साथ कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। बच्चे इन सुविधाओं के माध्यम से कमाने और जीवित रहने में सक्षम होंगे।

लेकिन इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदन करना अनिवार्य है. बहुत से लोगो को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में आवेदन कैसे करे की प्रक्रिया पता नही है. इसलिए, इस पोस्ट में बाल सेवा योजना में अप्लाई करने की प्रक्रिया दिया गया है, जिसे फॉलो कर आवेदन कर सकते है.

यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है?

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई है। इस बाल सेवा योजना में, राज्य सरकार COVID-19 अनाथ बच्चों को मासिक सहायता, एकमुश्त वित्तीय सहायता, मुफ्त शिक्षा, शादी के लिए सहायता, टैबलेट एवं लैपटॉप प्रदान करेगी।

NOTE:- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बच्चों की उचित पालन पोषण के लिए उसके अभिभावक को ₹4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, यूपी सरकार द्वारा इस पहल के माध्यम से लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

यदि बच्चे की आयु 10 वर्ष से अधिक नहीं है और उनका कोई अभिभावक भी नहीं है, तो उन्हें राजकीय बालगृह में आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी। लड़कियों और उन सभी बच्चों के लिए एक अलग आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी जो स्कूल और कॉलेज में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें इस योजना के तहत लैपटॉप एवं टैबलेट प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ कैसे उठाए?

  • इस योजना के तहत सरकार कोरोना से हुए अनाथ बच्चों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करेगी।
  • राज्य के अनाथ बच्चों को सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा, उनके पालन-पोषण व उनकी शादी तक के पूरे खर्चे का वहन किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से बेसहारा बच्चों को 23 वर्ष की उम्र तक इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • आवेदक बालक-बालिका को प्रतिमाह 4,000 रूपये को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • 10 वर्ष या इससे कम आयु के अनाथ बच्चों को सरकार द्वारा शिक्षा के साथ-साथ बाल गृह विद्यालयों में पालन-पोषण की सुविधा विशेष रूप से प्रदान की जाएगी।
  • 1,000 से भी अधिक अनाथ बच्चों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, जिनमे से अभी 197 अनाथ बच्चों की पहचान की गई है।
  • बच्चो को उनकी उच्च शिक्षा पूरी करने व घर बैठे शिक्षा जारी रखने के लिए लपटॉप व् टैबलेट भी प्रदान किए जाएँगे।
  • जिन अनाथ बच्चों में बालिकाएं शामिल हैं उनकी शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 लाख1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

यूपी बाल सेवा के लिए पात्रता

  • प्रशिक्षुओं की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक के माता पिता का निधन COVID-19 संक्रमण के कारण हुआ हो।
  • यदि किसी आवेदक ने मार्च 2020 से पहले अपने माता पिता को खो दिया है और दूसरे की मृत्यु COVID-19 संक्रमण के कारण हो गई है, तो ऐसी स्थिती में आवेदक को इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • वे बच्चे भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जिनके माता पिता में से एक, जो परिवार में कमाने वाला था, संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई है।
  • इसके अलावा, यदि माता पिता दोनों जीवित है, लेकिन वो व्यक्ति जो आय उत्पन्न कर रहा था और परिवार के वित्तीय खर्चों को देख रहा था की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई है, पी और जीवित माता पिता की वार्षिक आय ₹2,00,000 या उससे भी कम है तो इस स्थिती में बच्चे को इस योजना का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की पात्रता

  • आवेदक यूपी का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • वैसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने दोनों माता-पिता को खो दिया है, वे पात्र है
  • अपने पेरेंट्स को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण खोने वाले बच्चे इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।
  • वह बच्चे जिन्होंने अपने आय अर्जित करने वाले अभिभावक को कोविड-19 के कारण खो दिया हो।
  • बच्चे की आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • एक परिवार के सभी बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
  • वर्तमान में जीवित माता या पिता की आए ₹2,00,000 या फिर ₹20,00,00 से कम होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • बच्चे का आयु प्रमाण पत्र और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने की घोषणा
  • 2019 से मौत के सबूत ( Death evidence from 2019)
  • माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आवेदक और बच्चे की हाल की तस्वीरों के साथ पूर्व आवेदन
  • किसी भी शैक्षणिक संस्थान का पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाणपत्र (यदि माता पिता दोनों का निधन हो गया है तो आय प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है)

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में आवेदन आवेदन कैसे करे

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्न प्रक्रिया को फॉलो करे:

  • यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी या विकासखंड या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जाएँ
  • और यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते है तो लेखपाल, तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में जाएँ।
  • कार्यालय से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के आवेदन पत्र प्राप्त करे।
  • आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करे।
  • इसके पश्चात सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करे।
  • फॉर्म को एक बार चेक करे और आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करे।
  • जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति द्वारा योग्य बच्चों को चिन्हित करने के बाद 15 दिन के अंदर आने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।
  • मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत माता पिता की मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर आवेदन किया जा सकता है।
  • अप्रूवल प्राप्त होने की तिथि से ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाने लगेगा।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत विवाह के लिए वित्तीय सहायता

  • Mukhyamantri Bal Seva Yojana के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएगी ताकि जो लोग अनाथ हो गए हैं वे अपना जीवन यापन कर सके।
  • इस योजना के तहत 1,01,000 की राशि यूपी सरकार की ओर से उन सभी लड़कियों कि शादी के लिए दी जाएगी।
  • इसके अलावा, जो बच्चे स्कूल/कॉलेज में पढ़ रहे हैं या व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से एक टैबलेट एवं लैपटॉप मिलेगा,ताकि वे बिना किसी के बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।
  • यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप पात्रता आवश्यकताओं का पालन करते हैं और जल्द से जल्द इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आगे बढ़ें।
  • इस योजना का लाभ उन बच्चों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने दुर्भाग्य से अपने कानूनी अभिभावक या परिवार के आय अर्जक सदस्य को COVID-19 से संक्रमण के कारण खो दिया है।

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सारांश

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में आवेदन कैसे करे: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन बच्चों के लिए एक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जिनके माता पिता में से एक या दोनों को COVID-19 से खो दिया है। जिसके तहत सरकार शादी के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई का खर्चा देगी। सरकार उनकी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप और टैबलेट भी मुहैया कराएगी।

इस योजना के तहत, माता पिता या देखभाल करने वाले को बच्चे के पैर शक होने तक ₹4000 प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इतना ही नहीं स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट या लैपटॉप दिया जाएगा, फिर सरकार लड़कियों की शादी की भी उचित व्यवस्था करेगी। लड़कियों की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा 1,01,000 की राशि दी जाएगी।

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