बिहार प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कैसे करे ऑनलाइन 2024

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अधिकांश राज्यों ने अब संपत्ति को ऑनलाइन पंजीकृत करना संभव बना दिया है। इसलिए खरीदार, Bihar Online Property Registration में बिहार राज्य के लोग भी शामिल है। फ्लैट और जमीन सहित अपनी नई खरीदी गयी, अचल संपत्तियों को पंजीकृत करने के लिये बिहार ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बिहार में खरीदार इस प्रक्रिया को biharregd.bihar.gov.in/portal पर जाकर पूरा कर सकते हैं।

हालांकि बायोमैट्रिक जांच के लिए खरीदार को बिक्रेता और दो गवाहों के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद संबंधित उप पंजीयक के कार्यालय में उपस्थित होना होगा। नियत समय पर, खरीदार और विक्रेता को उप पंजीयक के कार्यालय में दो गवाहों के साथ उपस्थित होना चाहिए. उसके बाद बिहार में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होगा.

बिहार प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन

भारत में कहीं भी अचल संपत्ति लेनदेन के साथ, बिहार में संपत्ति खरीदारों को पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधनों के अनुसार उप पंजीयक कार्यालय के साथ पंजीकृत होना पड़ता है।

औपचारिकता को पूरा करने के लिए खरीदारों को आम तौर पर लेनदेन मूल्य का 6% स्टांप शुल्क के रूप में और मूल्य का 2% पंजीकरण शुल्क के रूप में भुगतान करना पड़ता है।

हालांकि, अगर संपत्ति एक पुरुष से एक महिला को बेची जा रही है, तो स्टांप शुल्क 5.7% होगा। इसी तरह यदि संपत्ति एक पुरुष से एक महिला को बेची जा रही है, तो पंजीकरण शुल्क 1.9% होगा। अगर इसे एक महिला से एक पुरुष को बेचा जाता है तो शुल्क 2.1% होगा।

मानक परिदृश्य में, खरीदार 50 लाख रुपये की संपत्ति के लिए स्टांप शुल्क के रूप में तीन लाख रुपये पर 6% और पंजीकरण शुल्क के रूप में एक लाख रुपये का भुगतान करेगा। बिहार प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अधिनियम में कहा गया है कि दस्तावेजों का पंजीकरण विवाह द्वारा निर्धारित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है।

बिहार प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पोर्टल का उद्देश्य

सरकार के द्वारा बिहार ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया है। अब बिहार के नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से अपनी भूमि के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अब Bihar Property Registration Online पर घर बैठे अपनी जमीन का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार अब घर बैठे नागरिको को सारी सुविधाएं दे रही है ताकि उनका समय बच सके। और बिहार राज्य के निवासी इस पोर्टल का लाभ उठा सकते हैं।

बिहार सरकार ने बिहार के नागरिको को अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए ये बिहार जमीन रजिस्ट्री पोर्टल शुरू किया है। ताकि बिहार के नागरिक ऑनलाइन इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

इस पोर्टल यानि बिहार ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बिहार के नागरिक अपनी जमीन या संपत्ति का ऑनलाइन पंजीकरण घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अब रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी।

बिहार ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पोर्टल: पूरी जानकारी

पंजीकरण अधिनियम,1908 की धारा 32 के प्रावधानो के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा पंजीकरण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने का प्रतिनिधित्व करने वाली शर्तों से संबंधित है।

अधिनियम की पूर्व अपेक्षाओं के तहत पंजीकृत होने वाले दस्तावेज को संबंधित प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में संबंधित व्यक्ति या प्रतिनिधि या अधिकृत एजेंटों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है जैसा कि पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 33 में कहा गया है।

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बिहार में ऑनलाइन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन कैसे करे?

राज्य में बिहार संपत्ति पंजीकरण के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका इस प्रकार है:-

STEP 1:- पंचीकरण विवाह के आधिकारिक पोर्टल www.biharregd.gov.in पर जाएं। दिखाई देने वाले पृष्ठ पर ‘पंजीकरण के लिए ई सेवाएं’ विकल्प पर क्लिक करें।

STEP 2:- अगले पृष्ठ पर, दिखाई देने वाले कई विकल्पों में से चुनें। जो खरीदार अपने फ्लैट या अपार्टमेंट का पंजीकरण कराना चाहते हैं, उन्हें भूमि या संपत्ति पंजीकरण विकल्प का चयन करना होगा।

STEP 3:- अगले पृष्ठ पर, पंजीकृत उपयोगकर्ता अपना ईमेल आई डी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज कर सकते हैं और प्रक्रिया के लिए लॉगिन कर सकते हैं। नए उपयोगकर्ताओं को नया पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करना होगा।

STEP 4:- एक बार उपयोगकर्ता सभी विवरण प्रदान कर देते हैं, तो उन्हें अपने मोबाइल, ईमेल आइडी पर एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसका उपयोग खाते को सक्रिय करने के लिए किया जाना है।

STEP 5:- एक पंजीकृत उपयोगकर्ता को तब संपत्ति के विवरण की कुंजी देनी होती है और आगे बढ़ने के लिए संपत्ति से संबंधित सभी दस्तावेज जमा करने होते है। एक बार जब आप सभी दस्तावेज लौट कर लेते हैं, तो सहेजें बटन दबाएँ।

STEP 6:- एक बार जब आप के दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियाँ सहेज ली जाती है, तो आपको एक पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा जो आपको अभी भुगतान करें का विकल्प प्रदान करेगा। ऑनलाइन भुगतान जारी रखने के लिए, भुगतान मोड का चयन करें और ऑनलाइन भुगतान बटन पर क्लिक करें।

STEP 7:- भुगतान सफल होने के बाद, आवेदक को ई स्टांप प्रदान किया जाएगा। एक पंजीकरण संख्या और एक पावति पर्ची उत्पन्न होगी।प्रक्रिया को पूरा करने के लिए खरीदार को विक्रेता और दो गवाहों के साथ व्यक्तिगत रूप से उप पंजीयक के कार्यालय का दौरा करने के लिए एक समय स्लॉट भी बुक किया जाएगा।

STEP 8:- इसमें शामिल सभी पक्षों को संपत्ति से संबंधित सभी दस्तावेजों और पते और पहचान प्रमाण के साथ नियत समय स्लॉट पर उप पंजीयक के कार्यालय का दौरा करना होगा। प्रभारी अधिकारी सभी कागजातों की जांच करेगा, जिसके बाद खरीदार, विक्रेता और गवाहों के हस्ताक्षर, फोटो और उंगलियों के निशान एकत्र किए जाएंगे। इसके साथ ही बिहार संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।

बिहार प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पोर्टल के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • स्टांप पेपर पर बिक्री खरीद समझौते की प्रति
  •  विक्रेता और खरीदार दोनों के निदेशक मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रति
  •  खरीदार और विक्रेता दोनों की पहचान प्रमाण
  •  खरीदार और विक्रेता दोनों के आयकर स्थायी खाता संख्या की एक फोटोकॉपी

ऊपर वर्णित आवश्यकताओं के अलावा, निम्नलिखित परिस्थितियों में बिहार में भूमि या संपत्ति के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की भी आवश्यकता होती है:-

  1. विभाजन के मामले में :- चालान फॉर्म, बिहार स्टांप नियम 1995,की धारा चार के तहत पहचानकर्ता में से एक की पहचान प्रमाण की प्रति।
  2. निपटान के मामले में :- विलेख, चालान प्रपत्र, 1961 की धारा 16 के तहत पहचानकर्ता में से किसी एक पहचान प्रमाण की प्रति।

जमीन रजिस्ट्री की फीस कितनी है?

दो तरह के जमीन रजिस्ट्री फीस दिया जा सकता है:-

  • ऑफलाइन मोड में, आप प्रिंट आउट लें और अपना पंजीकरण फार्म हटा दें। और इस फॉर्म को बैंक में दिखा दे इसके बाद आपका पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा।
  • दूसरा, फीस ऑनलाइन मोड में जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको Bihar Property Registration Online पोर्टल पर जाकर फीस जमा करनी होगी इसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान जमा कर सकेंगे।
  • इसके लिए आपको कुछ प्रक्रिया का पालन करना होगा। आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ई सेवा पोर्टल के माध्यम से, आपको अपने ई मेल या संदेश के माध्यम से रजिस्ट्री कार्यालय में जमा करने के लिए कहा जाएगा।

शरांश: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने केलिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाए और e-services for Registration के विकल्प पर क्लिक करे. इसके बाद Land/property Registration के विकल्प पर क्लिक कर Bihar Property land Registration के लिंक पर क्लिक करे. इसके बाद New Registration पर क्लिक कर सभी जानकारी डाले और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करे.

सामान्य प्रश्न: FAQs

Q. ऑनलाइन रजिस्ट्री कैसे चेक करें बिहार?

बिहार प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपने भूमि से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज यानि रजिस्ट्री देख सकते है. साथ ही पोर्टल पर बिहार राज्य के नागरिक भूमि खसरा नंबर और जमाबंदी नंबर डालकर अपने भूमि के नक्शे को देख सकते हैं.

Q. बिहार में रजिस्ट्री कैसे होता है?

  • बिहार में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वाले दोनों के पहचान प्रमाण पत्रों का होना आवश्यक होता है.
  • इसके फॉर्म- 4,
  • फार्म-13,
  • दोनों उम्मीदरों की पैन कार्ड और फोर्म 60/61और ई-फिलिगं रसीद का होना भी आवश्यक है
  • ये documents जमा करने के बाद ही जमीन का रजिस्ट्रेशन पूरा होता है.

Q. रजिस्ट्री कराने में कितना पैसा लगता है?

जमीन की बिहार में रजिस्ट्री कराने के लिए वकील की फीस 3,500 से 5,000 के बीच तथा स्टांप ड्यूटी शुल्क,10 लाख से अंदर की संपत्ति पर 6% और 10 लाख से ऊपर की संपत्ति पर 7% होता है, साथ ही रजिस्ट्री ऑफिस में एक पर्ची कटानी होती है, जो प्लाट की कीमत के अनुसार तय होता है.

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