भारत में प्रत्येक परिवार को उनकी आय की स्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार के राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाता है. राशन कार्ड एक प्रकार का दस्तावेज है जो विभिन्न सरकारी योजनाओं में भाग लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है. इसलिए, राशन कार्ड में परिवार के मुखिया के अलावे अन्य सदस्य का नाम होना आवश्यक होता है. यदि किसी सदस्य के नाम आपके दिल्ली राशन कार्ड में नही है, तो सरकार द्वारा जारी ऑनलाइन पोर्टल के मदद से राशन कार्ड में नाम जोड़ सकते है.
देश में सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थो का लाभ प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड में परिवार प्रत्येक सदस्य का नाम होना आवश्यक है. यदि नए सदस्य का नाम दिल्ली राशन कार्ड में जोड़ना चाहते है, और ऑनलाइन प्रक्रिया ज्ञात नही है, तो दिल्ली राशन कार्ड में नया नाम कैसे जोड़े की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया उपलब्ध है, जिसे फॉलो कर सकते है.
Table of Contents
दिल्ली राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए दस्तावेज
राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया विभिन्न स्थिति जैसे नवजात बच्चे, या शादी के बाद में होता है. ऐसी स्थिति में परिवार से विभिन्न प्रकार के दस्तावेज माँगा जाता है. इसलिए, आप भी दिल्ली राशन कार्ड नया नाम जोड़ना चाहते है, तो निम्न दस्तावेज देना होगा.
नवजात बच्चे का नाम जोड़ने के लिए दस्तावेज़
- आवेदक बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
- मूल राशन कार्ड
- अभिभावक आईडी प्रमाण
- बिजली का बिल
- आय का प्रमाण पत्र
शादी के बाद नाम जोड़ने के लिए दस्तावेज़
- शादी का प्रमाण पत्र
- दुल्हन का नामकरण प्रमाण पत्र
- पति का मूल राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- बिजली का बिल
- आय का प्रमाण पत्र
- एलपीजी कनेक्शन का नंबर
ऑनलाइन दिल्ली राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े?
- सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करे.
- अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज से ई डिस्ट्रिक दिल्ली पोर्टल में लॉग इन करे. यदि लॉग इन आईडी नही है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करे.
- ईसके बाद दिल्ली राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए Apply Online Manu के सेक्शन में से Apply for Services पर क्लिक करे.
- क्लिक करने के बाद Department Of Food & Supply का पेज खुलेगा. इस पेज से New Member Adding in the AAY/Priority Household Card पर क्लिक करे.
- इसके बाद इस पेज पर अपना आधार कार्ड नंबर डाले और “Continue” पर क्लिक करे.
- नए पेज पर मेम्बर का आधार नंबर, नाम, जेंडर, फादर और मदर नाम , कार्ड होल्डर के साथ रिलेशन सलेक्ट करे.
- Note: यदि एक से अधिक नाम जोड़ना हो, तो Add Row पर क्लिक करे, अन्यथा Continue पर क्लिक करे.
- इसके बाद उस व्यक्ति का फोटो अपलोड कर सबमिट पर क्लिक कर दे.
- इस प्रकार ऑनलाइन दिल्ली राशन कार्ड में नया नाम जोड़ सकते है. इसकी जानकारी मोबाइल नंबर के द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा.
ऑफलाइन दिल्ली राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े?
- दिल्ली राशन कार्ड में ऑफलाइन परिवार के नये सदस्य का नाम जोड़ने के लिए पहले अपनी राशन की दुकान पर जाए.
- उस दुकान से राशन कार्ड में नाम जोड़ने हेतु एक आवेदन फॉर्म ले.
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरे.
- इस आवेदन फॉर्म के साथ अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी संलग्न करे.
- दस्तावेज लगाने के बाद फॉर्म की जाँच एक बार ध्यान से करे.
- इसके बाद आवेदन फॉर्म को उसी दुकान पर जमा कर दे.
- जमा करने के लगभग 1 महीने के भीतर दिल्ली राशन कार्ड में आपका नाम जुड़ जाएगा.
शरांश:
दिल्ली राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए अधिकारिक वेबसाइट को ओपन आकरे. और लॉग इन या singup करे. इसके बाद Apply for Services के विकल्प पर क्लिक करे. नए पेज से New Member Adding in the AAY/Priority Household Card के विकल्प पर क्लिक कर राशन कार्ड नंबर डाले और Continue करे. इसके बाद आवेदक का नाम, एवं अन्य जानकारी दर्ज कर सबमिट कर दे.
इसे भी पढ़े,
पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs
Q. घर बैठे दिल्ली राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े?
घर बैठे दिल्ली राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट और जाए और लॉग इन करे. इसके बाद अप्लाई फ़ॉर सर्विसेज पर क्लिक कर न्यू मेम्बर ad पर क्लिक कर अपनी जानकारी डाले और फॉर्म को सबमिट कर दे.
Q. दिल्ली राशन कार्ड में नया नाम कितने दिनों में जुड़ जाता है?
ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने के लगभग 1 महीने बाद दिल्ली राशन कार्ड में नया नाम जुड़ जाता है.
Q. दिल्ली में राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
ऑनलाइन दिल्ली राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आदि जैसे डाक्यूमेंट्स चाहिए. ध्यान दे, इन सभी दस्तावेज को अपलोड करना होगा. वही यदि ऑफलाइन नाम जोड़ने के लिए इसे फॉर्म के साथ लगाकर जमा कर दे.